Amendment to All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958

A

The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training has issued a notification amending the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958. These amendments, formalized as the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) (Amendment) Rules, 2011, introduce new provisions allowing the Central Government to permit members of the service to withdraw their resignation under specific circumstances. These circumstances generally involve situations where resignation was submitted due to unavoidable reasons, and there has been a material change in the circumstances that led to the original resignation. The rules also outline conditions under which resignation withdrawals will not be accepted, such as seeking employment with private commercial companies, political organizations, or participating in political activities. Furthermore, if a resignation withdrawal is approved, the period of absence from duty will be considered as a break in service and will not count towards qualifying service.

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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4261 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933
No. 4261 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 585(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61), की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात्—

  • (i) (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली, 2011 के नाम से जाने जाएं।
  • (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकरशन की तारीख से लागू होंगे।

अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 में, नियम 5 में उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप नियम जोड़ जाएंगे, अर्थात्—

“(1क) (i) केन्द्र सरकार सेवा के सदस्य को उनके त्यागपत्र को लोकहित में निम्नलिखित शर्तों पर वापिस लेने की अनुमति दे सकती है अर्थात्—

(क) कि सेवा के व्यक्ति द्वारा कुछ विवशतापूर्ण कारणों जिसमें सत्यनिष्ठा, दक्षता अथवा आचरण पर कोई आक्षेप शामिल नहीं किया गया था, के लिए त्याग पत्र दिया गया था, त्याग पत्र वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों जिससे वह मूल रूप से त्याग पत्र देने हेतु विवश हुआ, में भौतिक बदलाव के परिणामस्वरूप किया गया है;
– (ख) कि उस तारीख जिससे त्याग पत्र प्रभावी हुआ और उस तारीख जिससे वापसी का अनुरोध किया गया था, की मध्यवर्ती अवधि के दौरान संबंधित सदस्य का आचरण किसी भी तरह अनुचित नहीं था;


(ग) कि सेवा से अनुपस्थिति की अवधि उस तारीख जिसको त्याग पत्र प्रभावी हुआ और वह तारीख जिसको सदस्य को त्याग पत्र वापस लेने की अनुमति के परिणामस्वरूप ड्यूटी ग्रहण करने की अनुमति दी गई, 90 दिन से अधिक नहीं हैं; (घ) कि वह पद जो त्याग पत्र स्वीकृत होने पर सेवा के सदस्य द्वारा रिश्त किया गया अथवा कोई अन्य तुलनीय पद उपलब्ध है। (ii) त्याग पत्र वापस लेने का अनुरोध केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जहाँ सेवा का सदस्य, किसी निजी वाणिज्यिक कम्पनी में अथवा के अधीन अथवा किसी निगम अथवा कम्पनी जो पूर्णरूप से अथवा मूल रूप से सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन है, अथवा किसी निकाय में अथवा के अधीन जो सरकार द्वारा नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित है, के अधीन नियुक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से अपनी सेवा अथवा पद से त्याग पत्र देता है। (iii) केन्द्र सरकार द्वारा त्याग पत्र वापस लेने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा जहां सेवा का सदस्य उस किसी राजनीतिक पार्टी अथवा किसी संगठन जो राजनीति में भाग लेता है, से संबंध होने के लिए, अथवा उसमें भाग लेने अथवा आर्थिक सहायता करने अथवा किसी अन्य तरीके से राजनीतिक आन्दोलन अथवा राजनीतिक गतिविधि में सहायता करने अथवा वोट मांगने अथवा अन्यथा दखलन्दाजी करने अथवा इसमें अपने प्रभाव का प्रयोग करने अथवा किसी विधानमण्डल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाग लेने हेतु अपनी सेवा अथवा पद से त्याग पत्र देता है। (iv) जब केन्द्र सरकार द्वारा किसी सदस्य को अपना त्याग पत्र वापस लेने और ड्यूटी ग्रहण करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है तो आदेश को सेवा के व्यवधान की माफी शामिल समझी जाएगी परन्तु व्यवधान की अवधि “अर्हक सेवा” के रूप में नहीं गिनी जाएगी”। [फा. सं. 24012/10/2010-अ.भा.से. (II)] दीप्ति उमाशंकर, निर्देशक (सेवायें) पाद टिप्पणी- मूल नियम दिनांक 18 अगस्त, 1958 के सा.का.नि. सं. 728 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क. सं. सा.का.नि.सं दिनांक
1. 526 4.9 .64
2. 527 3.4 .65
3. 528 3.4 .65
4. 529 3.4 .65
5. 572 17.4 .65
6. 215 12.2 .65
7. 1915 17.2 .66
8. 590 3.3 .68
9. 687 6.7 .74
10. 755 2.7 .74
11. 946 7.9 .74
12. $27(\$)$ 24.1 .75
13. 724 14.6 .75
14. 2264 23.8 .75
15. 2635 8.11 .75
16. 2030 20.12 .75
17. 128 31.1 .76
18. 196 14.2 .76
19. 316 6.3 .76
20. 504 10.4 .76
21. 758 5.6 .76
22. 757 5.6 .76
23. 1182 14.8 .76

24. 1765 25.12 .76
25. 579 7.5 .77
26. 830 2.7 .77
27. 831 2.7 .77
28. 1598 26.11 .77
29. 1700 24.12 .77
30. 252 18.2 .78
31. 253 18.2 .78
32. 460 8.4 .78
33. 924 22.7 .78
34. 922 22.7 .78
35. 214 2.1 .79
36. 161 3.2 .79
37. 373 3.2 .79
38. 1151 15.9 .79
39. 1291 22.10 .79
40. 512 10.5 .80
41. 545 17.5 .80
42. 546 17.5 .80
43. 978 27.9 .80
44. 248 7.3 .81
45. 276 14.3 .81
46. 705 1.8 .81
47. 293 9.1 .83
48. 557 3.7 .83
49. 712 1.10 .83
50. 33 21.1 .84
51. 559 15.6 .85
52. 813 31.8 .85
53. 275 22.5 .87
54. 343 3.4 .88
55. 567 16.7 .88
56. 91 25.2 .89
57. 420 21.2 .90
58. 101 16.2 .91
59. 2890 23.11 .91
60. 308 19.6 .93
61. 271 6.07 .96
62. 717 (5) 19.12 .97
63. 718 (5) 19.12 .97
64. 249 (5) 13.5 .98
65. 252 (5) 18.5 .98
66. 259 (5) 22.5 .98
67. 548 (5) 31.8 .98
68. 719 (5) 7.12 .98
69. 35 (5) 14.1 .99
70. 702 (5) 1.9 .2000
71. 355 (5) 14.5 .01
72. 524 (5) 11.7 .01
73. 49 (5) 18.1 .02
74. 779 (5) 12.11 .02
75. 385 (5) 7.5 .03
76. 105 (5) 6.2 .04
77. 820 (5) 20.12 .04
78. 617 (5) 30.9 .05
79. 699 (5) 30.11 .05
80. 727 (5) 20.12 .05
81. 360 (5) 12.6 .06
82. 20 (5) 12.1 .07
83. 58 (5) 31.1 .07
84. 184 (5) 9.3 .07