Amendment to All India Services (Conduct) Rules, 1968

A

This notification introduces amendments to the All India Services (Conduct) Rules, 1968, effective from May 5, 2011. The key change involves replacing the monetary limit of “Rupees 15,000/-” with “two months’ basic pay of the member of the service” in sub-rule (4) of rule 16. Additionally, the explanatory note in clause (a) of sub-rule (1) of rule 16 has been revised to also state “two months’ basic pay of the member of the service” instead of “fifteen thousand rupees or 1/6th of the total annual emoluments received by the member of the service from the Government, whichever is less.”

The notification lists numerous previous amendments and circulars to the main rules dating back to 1968, highlighting the ongoing evolution of these service conduct regulations. It is addressed to various government bodies and ministries, indicating its broad applicability within the government administrative framework.

SOURCE PDF LINK :

Click to access 11017_5-A_2011-AIS_III-Hindi.pdf

Click to view full document content



(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -II, खण्ड – 3, उप खण्ड (1), में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 5 मई, 2011

अभिसूचना

सा.का.नि. …… (अ) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित अगले नियम बनाती है, अर्थात, –

  1. (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) संशोधन नियमावली, 2011 के नाम से जाने जाएं ।
    (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे ।

  2. अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में, नियम 16 में ,-

(क) उप नियम 4 में, वर्ण और अंक “रूपए 15000/-” के लिए शब्द “सेवा के सदस्य का दो माह का मूल वेतन” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण -। में, खण्ड (क) में “पन्द्रह हजार रूपए अथवा सेवा के सदस्य द्वारा सरकार से प्राप्त की गई कुल वार्षिक परिलब्धियों का 1/6वां भाग, जो भी कम हो” शब्द के स्थान पर “सेवा के सदस्य का दो माह का मूल वेतन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(दीसि़ उमाशंकर)
निदेशक (सेवाएं)

दिप्पणी : मुख्य नियमावली अधिसूचना सं.8/91/62-अ.भा.से.-।।। दिनांक 18.12.68 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -II, खण्ड – 3, उप खण्ड (1), में सा. का. नि. सं. 3 दिनांक 4.1.69 के नाम से प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी :-

  1. अधिसूचना सं.9/2/70-अ.भा.से.-।।। दिनांक 23.5.70
    सा. का. नि. सं. 878 दिनांक 6.6.70

  2. अधिसूचना सं.9/32/70-अ.भा.से.-।।। दिनांक 10.3.71
    सा. का. नि. सं. 417 दिनांक 23.7.71

  3. अधिसूचना सं.5/20/72-अ.भा.से.-।।। दिनांक 7.4.73

  4. अधिसूचना सं.5/23/72-अ.भा.से.-।।। दिनांक 27.7.74
    सा. का. नि. सं. 834 दिनांक 10.8.74

  5. अधिसूचना सं.11017/35/75-अ.भा.से.-।।। दिनांक 29.6.76
    सा. का. नि. सं. 1017 दिनांक 17.7.766. अधिसूधना सं.11017/49/76-अ.भा.से.-।।। दिनांक 8.12.76 सा. का. नि. सं. 1766 दिनांक 25.12 .76

  6. अधिसूधना सं.11017/64/76-अ.भा.से.-।।। दिनांक 12.5.77 सा. का. नि. सं. 678 दिनांक 4.6 .77
  7. अधिसूधना सं.11017/41/77-अ.भा.से.-।।। दिनांक 11.1.78 सा. का. नि. सं. 1717 दिनांक 31.12 .77
  8. अधिसूधना सं.11017/41/77-अ.भा.से.-।।। दिनांक 11.1.78 सा. का. नि. सं. 151 दिनांक 28.1 .78
  9. अधिसूधना सं.11017/23/77-अ.भा.से.-।।। दिनांक 19.4.78 सा. का. नि. सं. 583 दिनांक 6.5 .78
  10. अधिसूधना सं.11017/2/79-अ.भा.से.-।।। दिनांक 24.9.79 सा. का. नि. सं. 1122 दिनांक 8.9 .79
  11. अधिसूधना सं.11017/8/80-अ.भा.से.-।।। दिनांक 13.10 .80 सा. का. नि. सं. 1103 दिनांक 25.10 .80
  12. अधिसूधना सं.11017/56/78-अ.भा.से.-।।। दिनांक 16.10 .80 सा. का. नि. सं. 1134 दिनांक 1.11 .80
  13. अधिसूधना सं.11017/85/84-अ.भा.से.-।।। दिनांक 15.10 .85 सा. का. नि. सं. 1009 दिनांक 2.11 .85
  14. अधिसूधना सं.11017/39/86-अ.भा.से.-।।। दिनांक 1.1.87 सा. का. नि. सं. 34 दिनांक 17.1 .87
  15. अधिसूधना सं.11017/40/87-अ.भा.से.-।।। दिनांक 22.2.87 सा. का. नि. सं. 189
  16. अधिसूधना सं.11017/23/88-अ.भा.से.-।।। दिनांक 2.8 .88 सा. का. नि. सं. 657
  17. अधिसूधना सं.11017/27/93-अ.भा.से.-।।। दिनांक 16.1.95 सा. का. नि. सं. 52 दिनांक 4.2 .95
  18. अधिसूधना सं.11017/18/96-अ.भा.से.-।।। दिनांक 16.11 .98 सा. का. नि. सं. 228 दिनांक 28.11 .1998

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
भायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्लीप्रतिलिपि:-

  1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
  2. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग
  3. गृह मंत्रालय (I) भारतीय पुलिस सेवा अनुभाग (II) यूटीएस अनुभाग, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
  4. पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
  5. लोक सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली ।
  6. राज्य सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली ।
  7. सी एंड ए जी, नई दिल्ली ( 50 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
  8. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली ।

(दीति उमरशंकर)
निदेशक (जैवाएं)

आंतरिक विवरण

सचिव के निजी सचिव और संयुक्त सचिव (एटी एंड ए)/ निदेशक (एस) के निजी सचिव
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
अतिरिक्त प्रतियां 5 C