This office memorandum details a decision regarding the conversion of one type of leave to another for government employees. It clarifies that while authorities can convert leave types retroactively under the Central Civil Services Leave Rules, 1972, employees cannot claim this as a right. The memorandum specifies that applications for such conversions must be submitted within 30 days of resuming duties after the original leave period, and the decision rests with the competent authority. The order is effective from the date of issue and formal amendments to the leave rules will be issued separately. It also includes a distribution list to various government bodies and departments.
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आर्याल्य-शापन
सं० 14015/2/97-रुवा०ई@०ई भारत-सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा वेतन मद्रालय ईकार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक ३ । दिसम्बर, 1997
कार्यालय-शापन
विवरण : एक प्रकार की छुट्टी के किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन के संबंध में पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशें ।
अधोदस्तावारी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा ईछुट्टी है नियमावली, 1972 के नियम 10 के उपबंधों के तहत, वह प्राधिकारी, जिसने किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी मंजूर की थी, उसे भूतलती प्रभाव से किसी दूसरे प्रकार की ऐसी छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है, जो कर्मचारी को छुट्टी मंजूर किए जाने के समय देय तथा अनुरूप थी, किन्तु सरकारी कर्मचारी छुट्टी के ऐसे परिवर्तन को अपना अधिकार मानकर उसका दावा नहीं कर सकता ।
- पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 117.10 में यह सिफ़ारिश की है कि छुट्टी को, किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित किए जाने की अनुमति केवल तभी दी जाए, जब इस आशय का आवेदन, लाख से भी कमजोर गर्दन की अवधि समाप्त होने के 30 दिन के भीतर ही कर दिया जाए और इस संबंध में छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जाए ।
- सरकार ने, पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की उक्त सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है और राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि एक प्रकार की छुट्टी किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित करवाने के संबंध में सरकारी कर्मचारी के आवेदन पत्र पर केन्द्रीय सिविल सेवा ईछुट्टी है नियमावली, 1972 के नियम 10 के उपबंधों और इस संबंध में लागू किसी अन्य नियम के अनुसार विचार किया जाए और ऐसा केवल तभी किया जाए जब ऐसा आवेदन, छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी अथवा इस संबंध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई सख्त छुट्टी की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसके द्वारा अपना कार्यभार फिर से ग्रहण कर लेने के 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए ।
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ये आदेश इनके जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।
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केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 10 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किया जा रहा है ।
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जहां तक, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्लिय्यों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।
410
है बी. गैगर है
भारत सरकार के अवरु खल्तिय
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।
संख्या 14015/2/97-रूया०(छुट्टी) दिनांक 31 दिसम्बर, 1997: प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-
- भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक तथा उनके नियुक्तापूर्वन सभी राज्यों को ई400 अतिरिक्त प्रतिघों सहितई ।
- महालेखा-नियंत्रक/लेखा-नियंत्रक, वित्त्त मंत्रालय ।
- भारत का उच्चतम न्यायालय ।
- संघ-लोक-सेवा-आयोग/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता-आओग/राघद्वपति-सचिवालय/ उप-राघद्वपति-सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ईअ०भाल्डो० प्रभागई/जै०सी०ए०/प्रशा० अग्रभाग/ वेतन-कार्यान्वयन-प्रकोष्ठ ।
- अपर सचिव ईसंघ-राज्य-क्षेत्रई गृह-यंत्रालय ।
- सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र ।
- सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ-राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
- सचिव, राघद्वीय परिषद, ईकर्मचारी पक्षई।3-ग, फ्रीरोजशाह रोड, नई दिल्ली
- जे०सो०एम० की राघद्वीय परिषद के कर्मचारी-पक्ष के सर्गी संदस्य ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक-शिक्षायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सर्गी अधिकारी/अनुष्ठाग ।
- वित्त्त मंत्रालय, व्यय विभाग को उनके दिनांक 10-11-97 से 069 / 5. V / 97 के यू०ओ० के संदर्भ में ।
- 3000 अतिरिक्त प्रतिघां ।
है बी. गैगर है
भारत सरकार के अवर: सर्प्रक्