This notification details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, concerning pay scales for various positions within the Assam-Meghalaya cadre. It specifies revised pay structures, including fixed amounts and annual increments, for positions like Chief Secretary, Chairman of the Assam Administrative Tribunal, Principal Secretary, and various Commissioners and Directors in both Assam and Meghalaya. The notification also references previous amendments and relevant rule numbers.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2014 सा.का.नि. 302(अ).- अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, असम-मेघालय सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आये और संशोधन करने के लिए एततद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे। - भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-
“अनुसूची II-भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में बरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘असम-मेघालय’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरुपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
“असम-मेघालय
| असम | |
|---|---|
| मुख्य सचिव | $80,000 /$ रु. (नियत) |
| अध्यक्ष, असम प्रशासनिक अधिकरण | $80,000 /$ रु. (नियत) |
| अपर मुख्य सचिव | $80,000 /$ रु. (नियत) |
| प्रधान सचिव | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) 79000/ |
| कृषि उत्पादन आयुक्त | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि || | $3 \%$ से अधिक नहीं) $79000 /$ |
| :–: | :–: |
| प्रधान निवासी आयुक्त, नई दिल्ली | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) $79000 /$ |
| अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) $79000 /$ |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| प्रभागीय आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| आयुक्त और सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| कर, आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| आयुक्त, उद्योग | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| आयुक्त, पी एंड आरडी | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| महानिदेशक, असम प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| मेघालय | |
| मुख्य सचिव | 80,000/ रु. (नियत) |
| अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार | 80,000/ रु. (नियत) |
| प्रधान सचिव | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/(वार्षिक वेतनवृद्धि $3 \%$ से अधिक नहीं) $79000 /$ |
| आयुक्त और सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| प्रभाग आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| आयुक्त और राज्यपाल के सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी | पीबी-4 + जीपी 10000/ रु0 |
(ख) “अनुसूची II- भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भाले वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अहीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘असम-मेघालय’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविहियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
असम
| मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी |
|---|
| सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव |
| आयुक्त, परिवहन |
| आयुक्त, उत्पाद-शुल्क |
| निदेशक, भूमि रिकॉर्ड |
| पंजीयक, सहकारी समितियां |
| उपायुक्त |
| सदस्य, राजस्व बोर्ड |
| निदेशक, सामाजिक कल्याण |
| श्रम आयुक्त |
| सीईओ, जेडपी |
मेघालय
सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव| निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले | |
| — | — |
| पंजीयक, महकारी ममितियां | |
| उपायुक्त | |
| निदेशक, सी एंड आरडी | |
| कर आयुक्त | |
| उत्पाद-सूचक आयुक्त | |
| एडीसी/डीपीओ” | |
[सं.11031/10/2013-अ.मा.मे.-II(ख) 7] मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (मेवारां)
टिप्पणी : मुख्य नियम 20.03.2008 की मा.का.नि.213 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में मा.का.नि.मं0 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, मा.का.नि.मं0 542(अ) दिनांक 21.07.2009, मा.का.नि.मं0 572(अ) दिनांक 13.08.2009, मा.का.नि.मं0 820 दिनांक 12.11.2009, मा.का.नि.मं0 72(अ) दिनांक 10.02.2010, मा.का.नि.मं0 102(अ) दिनांक 25.2.2010, मा.का.नि.मं0 191(अ) दिनांक 12.03.2010, मा.का.नि.मं0 298(अ) दिनांक 08.04.2010, मा.का.नि.मं0 397(अ) दिनांक 11.05.2010, मा.का.नि.मं0 404(अ) दिनांक 13.05.2010, मा.का.नि.मं0 413(अ) दिनांक 17.05.2010, मा.का.नि.मं0 432(अ) दिनांक 20.05.2010, मा.का.नि.मं0 434(अ) दिनांक 20.05.2010, मा.का.नि.मं0 451(अ) दिनांक 26.05.2010, मा.का.नि.मं0 689(अ) दिनांक 19.08.2010, मा.का.नि.मं0 836(अ) दिनांक 13.10.2010, मा.का.नि.मं0 899(अ) दिनांक 09.11.2010, मा.का.नि.मं0 954(अ) दिनांक 06.12.2010, मा.का.नि.मं0 920(अ) दिनांक 30.12.2011, मा.का.नि.मं0 94(अ) दिनांक 16.02.2012, मा.का.नि.मं0 115(अ) दिनांक 28.03.2012, मा.का.नि.मं0 325(अ) दिनांक 26.04.2012, मा.का.नि.मं0 941(अ) दिनांक 28.12.2012, मा.का.नि.मं0 55(अ) दिनांक 31.01.2013, मा.का.नि.मं0 104(अ) दिनांक 18.02.2013, मा.का.नि.मं0 602(अ) दिनांक 06.09.2013 मा.का.नि.मं0 604(अ) दिनांक 06.09.2013 मा.का.नि.मं0 45 (अ) दिनांक 22.01.2014 और मा.का.नि.मं0 47 (अ) दिनांक 22.01.2014 द्वारा संशोधित किए गए ।