This document details amendments to the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958. The key change concerns the voluntary retirement process for civil servants. Specifically, it clarifies that a member can withdraw a voluntary retirement notice submitted under rules 2 and 2A. The request for withdrawal must be made within a specified timeframe to the competent authority. If no order is issued by the competent authority before the expiry of the stipulated period, the voluntary retirement will take effect from the date of expiry. The document also defines ‘competent authority’ as the official empowered to receive voluntary retirement notices under rules 2 and 2A. A comprehensive list of previous notifications that have modified the original 1958 rules is also provided, detailing the GSR numbers and dates of each amendment.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 24012-04-2016zhEkL.pdf
Click to view full document content
[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3(1) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नई दिल्ली, दिनांक: 27 फरवरी, 2017
सा.का.नि. ………………(अ). अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाएँ, (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) संशोधन विनियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 नियम 16 में उप नियम (2क) के बाद नियम में निम्नलिखित उपनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(2ख) (क) सेवा के सदस्य द्वारा उप नियम (2) और (2क) के अंतर्गत लिखित रूप में दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को सेवा के सदस्य वापस ले सकते हैं।
(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापस लेने का अनुरोध उक्त नोटिस में निर्धारित की गई अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को करना होगा।
(2ग) सेवा के सदस्य द्वारा उप नियम (2) के अंतर्गत स्वैच्छिक की गई सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया जाता है, और सक्षम प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई आदेश जारी नहीं करता है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से लागू होगी।
बशर्ते कि, किसी भी परिस्थिति में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है तब नोटिस में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति पर केन्द्र सरकार आदेश जारी करें।
(2घ) इस नियम के प्रयोजन से ‘सक्षम प्राधिकारी’ का अर्थ उस प्राधिकारी से होगा जिसे उप नियम (2) और (2क) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस प्राप्त करने की शक्ति प्रदान है।”
[फा.सं. 24012/04/2016-अ.भा.से.-II (पेंशन)]
कविता वी. पद्मनाभन
उप सचिव (एस एंड वी)टिप्पणी : – प्रधान नियम 18 अगस्त, 1958 की सा.का.नि.सं. 728(अ), भाग II, धारा 3, उप-धारा (I) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-
| क्रम सं. | जीएसआर सं | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | 526 | 04 सितम्बर, 1964 |
| 2. | 527 | 03 अप्रैल, 1965 |
| 3. | 528 | 03 अप्रैल, 1965 |
| 4. | 529 | 03 अप्रैल, 1965 |
| 5. | 572 | 17 अप्रैल, 1965 |
| 6. | 215 | 12 फरवरी, 1965 |
| 7. | 1915 | 17 फरवरी, 1966 |
| 8. | 590 | 03 मार्च, 1968 |
| 9. | 687 | 06 जुलाई, 1974 |
| 10. | 755 | 02 जुलाई, 1974 |
| 11. | 946 | 07 सितम्बर, 1974 |
| 12. | 27(अ) | 24 जनवरी, 1975 |
| 13. | 724 | 14 जून, 1975 |
| 14. | 2264 | 23 अगस्त, 1975 |
| 15. | 2635 | 08 नवम्बर, 1975 |
| 16. | 2030 | 20 दिसम्बर, 1975 |
| 17. | 128 | 31 जनवरी, 1976 |
| 18. | 196 | 14 फरवरी, 1976 |
| 19. | 316 | 06 मार्च, 1976 |
| 20. | 504 | 10 अप्रैल, 1976 |
| 21. | 758 | 05 जून, 1976 |
| 22. | 757 | 05 जून, 1976 |
| 23. | 1182 | 14 अगस्त, 1976 |
| 24. | 1765 | 25 दिसम्बर, 1976 |
| 25. | 579 | 07 मई, 1977 |
| 26. | 830 | 02 जुलाई, 1977 |
| 27. | 831 | 02 जुलाई, 1977 |
| 28. | 1598(अ) | 6 नवम्बर, 1977 |
| 29. | 1700(अ) | 24 दिसम्बर, 1977 |
| 30. | 252(अ) | 18 फरवरी, 1978 |
| 31. | 253(अ) | 18 फरवरी, 1978 |
| 32. | 460(अ) | 08 अप्रैल, 1978 |
| 33. | 922(अ) | 22 जुलाई, 1978 |
| 34. | 924(अ) | 22 जुलाई, 1978 |
| 35. | 214(अ) | 02 जनवरी, 1979 |
| 36. | 161(अ) | 03 फरवरी, 1979 |
| 37. | 373(अ) | 03 फरवरी, 1979 |
| 38. | 1151(अ) | 15 सितम्बर, 1979 || 39. | 1291(31) | 22 अक्तूबर, 1979 |
| — | — | — |
| 40. | 512(31) | 10 मई, 1980 |
| 41. | 545(31) | 17 मई, 1980 |
| 42. | 546(31) | 17 मई, 1980 |
| 43. | 978(31) | 27 सितम्बर, 1980 |
| 44. | 248(31) | 07 मार्च, 1981 |
| 45. | 276(31) | 14 मार्च, 1981 |
| 46. | 705(31) | 01 अगस्त, 1981 |
| 47. | 293(31) | 09 जनवरी, 1983 |
| 48. | 557(31) | 03 जुलाई, 1983 |
| 49. | 712(31) | 01 अक्तूबर, 1983 |
| 50. | 33(31) | 21 जनवरी, 1984 |
| 51. | 559(31) | 15 जून, 1985 |
| 52. | 813(31) | 31 अगस्त, 1985 |
| 53. | 275(31) | 22 मई, 1987 |
| 54. | 343(31) | 03 अप्रैल, 1988 |
| 55. | 271(31) | 06 जुलाई, 1988 |
| 56. | 567(31) | 16 जुलाई, 1988 |
| 57. | 91(31) | 25 फरवरी, 1989 |
| 58. | 420(31) | 21 फरवरी, 1990 |
| 59. | 101(31) | 16 फरवरी, 1991 |
| 60. | 2890(31) | 23 नवम्बर, 1991 |
| 61. | 308(31) | 19 जून, 1993 |
| 62. | 717(31) | 19 दिसम्बर, 1997 |
| 63. | 718(31) | 19 दिसम्बर, 1997 |
| 64. | 249(31) | 13 मई, 1998 |
| 65. | 252(31) | 18 मई, 1998 |
| 66. | 259(31) | 22 मई, 1998 |
| 67. | 548(31) | 31 अगस्त, 1998 |
| 68. | 719(31) | 07 दिसम्बर, 1998 |
| 69. | 35(31) | 14 जनवरी, 1999 |
| 70. | 702(31) | 01 सितम्बर, 2000 |
| 71. | 355(31) | 14 मई, 2001 |
| 72. | 524(31) | 11 जुलाई, 2001 |
| 73. | 49(31) | 18 जनवरी, 2002 |
| 74. | 779(31) | 12 नवम्बर, 2002 |
| 75. | 385(31) | 07 मई, 2003 |
| 76. | 105(31) | 06 फरवरी, 2004 |
| 77. | 820(31) | 20 दिसम्बर, 2004 |
| 78. | 617(31) | 30 सितम्बर, 2005 |
| 79. | 699(31) | 30 नवम्बर, 2005 |
| 80. | 727(31) | 20 दिसम्बर, 2005 || 81. | $360(3 \mathrm{f})$ | 12 जून, 2006 |
| –: | –: | :– |
| 82. | $20(3 \mathrm{f})$ | 12 जनवरी, 2007 |
| 83. | $58(3 \mathrm{f})$ | 31 जनवरी, 2007 |
| 84. | $184(3 \mathrm{f})$ | 09 मार्च, 2007 |
| 85. | $585(3 \mathrm{f})$ | 28 जुलाई, 2011 |
| 86. | $612(3 \mathrm{f})$ | 09 अगस्त, 2011 |
| 87. | $492(3 \mathrm{f})$ | 12 जुलाई, 2013 |
| 88. | $175(3 \mathrm{f})$ | 05 मार्च, 2014 |