In a recent government decision, an advisory committee reviewed the case of a public servant seeking relocation. The individual, a spokesperson from a government college in Uttarakhand, had applied for transfer to another state under specific Scheduled Caste and Scheduled Tribe allocation guidelines. However, after careful consideration, the committee clarified that as an employee belonging to a particular hilly sub-cadre, the individual did not meet the eligibility criteria for interstate allocation as per existing rules. Consequently, the request for relocation was denied, and it was firmly recommended that the individual continue their service within the state of Uttarakhand. This decision, now affirmed by the Government of India, underscores the strict adherence to allocation guidelines and specific cadre regulations in public service matters.
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27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।
सेवा मे,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।
विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार श्री सुखपाल सिंह भास्कर, प्रवक्ता से प्राप्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आवंटन दिशानिदेश से संबन्धित प्रत्यावेदन का निपटान ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शि समिति की बैठक मे राज्य पुनरावंटन हेतु श्री सुखपाल सिंह भास्कर, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, क्वांसी, जोगियो, चकराता, देहरादून से प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया । समिति की संज्ञान मे लाया गया कि श्री भास्कर पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिक होने के कारण दिनांक 01.05 .2012 के सपष्टीकरण के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवंटन दिशानिदेश के अंतर्गत इच्छित आवंटन राज्य के पात्र नही है । अतः समिति द्वारा उनके आवेदन निरस्त करते हुए उन्हें उत्तराखंड राज्य मे बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गई ।
2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री सुखपाल सिंह भास्कर, प्रवक्ता, उत्तराखंड राज्य मे बने रहेंगे।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, शोध
निवास के लिए प्रवक्ता के लिए 111 संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाए।
सचिव और निर्णय सत्युपालन
Receipt \& Issued Section
26 JUN 2013
जारी निम्नलिखित SUED
(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।