This office memorandum details guidelines for the closure of central government offices during the Lok Sabha elections 2024 and state assembly elections in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha, and Sikkim. It specifies that offices in notified areas will be closed on polling days for general elections. For by-elections to state legislative assemblies, special casual leave will be granted only to employees who are actual voters in the constituency. Employees residing in the constituency but working outside it are also eligible for this leave. These instructions are to be circulated to all concerned.
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फा. सं. 12/1/2022-जेसीए
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्था. (जेसीए) अनुभाग
द्वितीय तल, ‘बी’ विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली, दिनांक: 10 अप्रैल, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन और विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचनों के संबंध में केंद्र सरकार के कार्यालयों को बंद करना-चरण-वार सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रैल-जून 2024 के दौरान आयोजित होने वाले लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट रिक्तियों को भरने के लिए उप- निर्वाचनों के संबंध में, राज्यों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केंद्र सरकार के कार्यालयों को बंद करने के लिए डीओपीटी द्वारा 10 अक्टूबर, 2001 के का. ज्ञा. संख्या 12/14/99-जेसीए के माध्यम से पहले से ही जारी किए गए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:-
(i) संबंधित कार्यालय/संगठन उन अधिसूचित क्षेत्रों में मतदान के दिन बंद रहेंगे, जहां लोकसभा और राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन होने निर्धारित हैं।
(ii) राज्य विधानसभा के उप- निर्वाचन के संबंध में, केवल ऐसे कर्मचारियों को मतदान के दिन विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाए, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक मतदाता हैं। विशेष आकस्मिक छुट्टी उस कर्मचारी को भी प्रदान की जाए जो सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, लेकिन साधारण/उप- निर्वाचन वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी केंद्रीय सरकारी संगठन/औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत है।
- उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
प्रवीण जरगर
(प्रवीण जरगर)
उप सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- यूपीएससी/ सीवीसी/ सीएडएजी/ प्रधानमंत्री कार्यालय/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन/गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
- सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
- विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्य (जेसीएम), कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ।
- सभी राज्यों में अध्यक्ष/सचिव, केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
- मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।