This office memorandum announces an increase in the maximum limit for availing earned leave at a time under the Central Civil Services Leave Rules, 1972. The limit has been increased from 120 days to 180 days, impacting rules 26828, 26838, and 39 & 48 of the aforementioned rules. This change also applies to individuals working in the Indian Audit and Accounts Department, after consultation with the Comptroller General of India. Formal amendments to the rules will be made subsequently.
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संठ्या 11014/3/89-स्थान हेक्ट्टरी हु
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
हैकार्मिक और प्रशिक्षण विभागहै
नई दिल्ली, दिनांक 12अक्तूबर, 1990
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- केन्द्रीय सिविल सेवा हेक्ट्टरी नियम, 1972 के नियम 26828 के अधीन अर्जित अवकाश लेने की अधिकतम सीमा में वृद्धि ।
अधोदस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा हेक्ट्टरी नियम, 1972 के नियम 26828 के अधीन एक बार में अर्जित अवकाश लेने की अधिकतम अवधि इस समय 120 दिन है । इसकी सीमा को बढ़ाकर 180 दिन करने का एक प्रस्ताव कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन था । इस मामले पर राष्ट्रीय परिषद् हेजेलीप्पराई की बैठक में भी विचार किया गया था । राष्ट्रीय सवर्णयावलोकन केन्द्र केन्द्रीय सिविल सेवा हेक्ट्टरी नियम, 1972 के नियम 26828 के अधीन एक बार में 120 दिन का अधिकतम अर्जित अवकाश लेने की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाएगा ।
इसके परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा हेक्ट्टरी नियम, 1972 के नियम 26838 तथा नियम 39848 हेक्ट्टरी में उल्लिखित 120 दिन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाएगा ।
- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, यह भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किया जाता है ।
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केन्द्रीय सिविल सेवा हेक्ट्टरी नियम, 1972 में औपचारिक संशोधन किए जाएंगे ।
डॉ. शीतोष हेट्टी, ओ. थॉमस हेजेलीप्पराई
अदर सविंद्र, भारत सरकार
सेवा में,