This communication clarifies the process for crediting earned leave in advance for central government civil employees when accumulated leave exceeds the maximum limit of 300 days. It references a previous office memorandum dated October 7, 1997, which increased the maximum accumulation and encashment limit from 240 to 300 days. The circular instructs that the procedure outlined in Central Civil Services Leave Rules, 1972, should be followed when an employee has more than 240 (now 285) days of earned leave in their account at the end of June or December. Specifically, 15 days of earned leave should be credited in advance at the beginning of January or July each year and adjusted against leave taken during that half-year. These instructions are effective from July 1, 1997, and formal amendments to the Central Civil Services Leave Rules, 1972, will be notified separately.
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FAX : 011-3012432 (N.B.)
011-3013142 (E.O.)
011-4624821 (L.N.B.)
011-6107962 (Trg. Div.)
011-4361230 (P.E.S.B.)
संख्या-14028/8/99-स्थापना: छुट्टी:
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
नई दिल्ली
NEW DELHI
दिनांक जनवरी 06, 2000
कार्यालय-ज्ञापन
विषय:-
अधिकतम 300 दिन के ऑर्जन अवकाश से अधिक ऑर्जन अवकाश का संचय हो जाने पर उसे
अधिकतम रूप से अवकाश-छात्रों में जमा करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण ।
अपोदस्ताक्षरी को केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में 240 दिन के ऑर्जन
अवकाश के संचय और नकदीकरण की अधिकतम सीमा बढ़ा कर 300 दिन कर दिए जाने के बारे में इस
विभाग के दिनांक 07-10-97 के कार्यालय-ज्ञापन सं0-14028/7/97-स्थापना: छुट्टी का हवाला देने और
यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त संशोधित सीमा के मद्देनजर, उन मामलों में केन्द्रीय
सिविल सेवा : छुट्टी नियम, 1972 के नियम 26:18:18 के परन्तुक में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए
जहाँ दिसम्बर अथवा जून के अंतिम दिन किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश-छात्रों में 240 दिन के स्थान
पर 300 दिन का अथवा उससे कम परन्तु 225 दिन के स्थान पर 285 से अधिक दिन का ऑर्जन
अवकाश जमा हो । उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह अथवा जुलाई माह के
पहले दिन किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश-छात्रों में 15 दिन का ऑर्जन अवकाश अधिकतम रूप से जमा
करके अलग से रखा जाना अपेक्षित होता है और वह उस संबंधित अर्ध-वर्ष में उस कर्मचारी द्वारा लिए
जा सकने वाले ऑर्जन अवकाश के मदद पहले समायोजित किया जाना अपेक्षित होता है ।
- ये अनुदेश जुलाई, 1997 के पहले दिन से प्रभावी हैं ।
-
केन्द्रीय सिविल सेवा : छुट्टी नियम, 1972 के संगत प्रावधानों में औपचारिक संशोधन, अलग
से अधिसूचित किया जाएगा ।
श्री. रेगुती
श्री० गंगर
भारत सरकार के अवर सचिव
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
पृष्ठांकन मानक सूची के अनुसार ।