Clarification Regarding Child Care Leave for Central Government Employees Following Implementation of 6th Central Pay Commission Recommendations

C

This office memorandum clarifies the implementation of Child Care Leave (CCL) for Central Government employees following the recommendations of the 6th Central Pay Commission. It states that CCL approved before November 18, 2008, will be considered as CCL and deducted from the employee’s CCL account, with no adjustments made with other types of leave. CCL approved after November 18, 2008, will be regulated as per the clarification issued with the office memorandum of the same date. The memorandum is circulated to various government ministries, departments, and related organizations.

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संख्या-13018/2/2008-स्था.(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 02 दिसम्बर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिशु देखभाल छुट्टी (चाईल्ड केयर लीव) – के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

मुझे, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में चाईल्ड केयर छुट्टी शुरु किए जाने के सम्बन्ध में इस विभाग के दिनांक 11 सितम्बर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन तथा 29 सितम्बर, 2008 तथा दिनांक 18 नवम्बर, 2008 के उत्तरवर्ती स्पष्टीकरणों का हवाला देने का निदेश हुआ है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 18 नवम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13018/2/2008-स्था.(छुट्टी) के जारी होने से पूर्व स्वीकृत की गई चाईल्ड केयर लीव को चाईल्ड केयर लीव माना जाएगा और उन छुट्टियों को सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के चाईल्ड केयर लीव खाते में से काटा जाएगा । इस सम्बन्ध में किसी अन्य प्रकार की छुट्टियों के साथ कोई समायोजन (एडजस्टमेंट) नहीं किया जाएगा । तथापि, दिनांक 18.11 .2008 के बाद स्वीकृत चाईल्ड केयर लीव को दिनांक 18.11 .2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
(सिम्मी आर. नाकरा)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
(मानक सूची के अनुसार)
प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित है:

  1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
  2. वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक का कार्यालय ।
  3. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति का सचिवालय/उप राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
  4. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
  5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल ।
  6. सचिव, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-ग, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
  7. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
  8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
  9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
  10. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
  11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
  12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग । (30 अतिरिक्त प्रतियां)

४3. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस का.जा. को डीओपीटी की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित ।

  1. 100 अतिरिक्त प्रतियां ।