Childcare Leave for Civilian Female Industrial Employees in Defence Establishments

C

This office memorandum announces the decision to extend the benefit of childcare leave to civilian female industrial employees working in defence establishments, equivalent to those under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. The decision was made after consultation with the Ministry of Finance (Expenditure Department) and is subject to the conditions provided in Rule 43-C of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time. This order is effective from the date of its issuance.

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सं. ए 12012/2/2009-स्था. (छुटटी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक २०-१९-२०१५

कार्यालय ज्ञापन

विषय – रक्षा संस्थापनाओं के असैन्य (सिविलियन) महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश स्वीकार किया जाता ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का विदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के तहत आने वाले औद्योगिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रक्षा संस्थापनाओं में कार्यरत असैन्य सिविलियन औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश का लाभ दिए जाने का मामला, इस विभाग के विचारार्थ रहा है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के तहत आने वाले गैर आयोगिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रक्षा संस्थापनाओं में कार्यरत असैन्य (सिविलियन) महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश का लाभ दिया जाए जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी, समय-समय पर यथासंशोधित, में प्रदान की गई शर्तों के अध्यधीन होगी ।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(जोया सी. बी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग