This office memorandum announces the extension of childcare leave benefits to civil female industrial employees working in defense institutions, equivalent to those available to non-industrial central government employees. The decision was made effective from September 1, 2008. Any earned leave taken between September 1, 2008, and October 20, 2011, for the purpose of caring for their children can be converted into childcare leave, subject to the conditions outlined in Rule 43-C of the CCS (Leave) Rules, 1972.
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सं. 12012/2/2009-स्था. (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2012
कार्यालय ज्ञापन
विषय : रक्षा संस्थानों की सिविल महिला औद्योगिक कर्मचारियों को संतान देखभाल छुट्टी की मंजूरी ।
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 20.10.2011 के समसंख्यक का.जा. का संदर्भ देते हुए यह बताने का निदेश हुआ है कि के. स. से. (छुट्टी) नियमावली, 1972 द्वारा आविष्ट गैर औद्योगिक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 01.09.2008 से रक्षा संस्थानों में कार्यरत सिविल महिला औद्योगिक कर्मचारियों को संतान देखभाल छुट्टी का लाभ बढाए जाने का निर्णय किया गया है । अर्जित अवकाश, यदि कोई विशेष रूप से उनके ज्येष्ठ दो अवश्यक बच्चों की आवश्यकताओं की देखभाल करने के उद्देश्य से दिनांक 01.09.2008 और 20.10.2011 के बीच इन कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई है, को संतान देखभाल छुट्टी में रूपांतरित किया जाएगा ।
- दिनों की संख्या और अवधि की संख्या सहित के. स. से. (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी में निर्धारित सभी शर्तें संतान देखभाल छुट्टी में अर्जित छुट्टी के रूपांतरण हेतु पूर्ण की जानी हैं ।
(विभा गोविल मिश्रा)
निदेशक
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक डाक सूची के अनुसार)