Clarification on Encashment of Earned Leave with Commutation of Leave Travel Concession

C

This office memorandum clarifies the rules regarding the encashment of earned leave while availing Leave Travel Concession (LTC). It specifies that government employees are eligible to encash up to 10 days of earned leave when utilizing LTC for either ‘Home Town’ or ‘Anywhere in India’. However, if an employee and their family members avail LTC separately within the same block year, encashment is permitted only once. The memorandum references previous guidelines from September 23, 2008, and is addressed to all ministries and departments of the Government of India.

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सं. 14028/2/2012-स्था.(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः छुट्टी यात्रा रियायत के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण-स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को छुट्टी यात्रा रियायत के साथ अर्जित अवकाश की अनुमति देने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/4/2008-स्था (भत्ता) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इस बारे मे संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि एक ही ब्लॉक के भीतर सरकारी कर्मचारी कितनी बार नकदीकरण प्राप्त कर सकता है।

  1. इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्माचारी सीसीएस(छुट्टी) नियम, 1972 दवारा अभिशासित होते हैं तथा वे छुट्टी यात्रा रियायत को दोनों प्रकार अर्थात् ‘होम टाऊन’ तथा ‘भारत मे कहीं भी’ प्राप्त करते समय 10 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण करवाने के हकदार होते हैं। तथापि, सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों दवारा एक ही ब्लॉक वर्ष मे छुट्टी यात्रा रियायत अलग-अलग लेने पर अवकाश का नकदीकरण केवल एक ही बार करवाया जा सकेगा।

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(मुकुल रत्रा)
निदेशक
दूरभाष: 26164314

प्रति प्रेषित

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक पत्र सूची के अनुसार)
प्रति अग्रेषित:

  1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक लेखा, वित्त मंत्रालय।
  2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव।
  3. सभी राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र।
  4. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल।
  5. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
  6. विभागीय परिषद/जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
  7. कार्मिक और प्रशिक्षण के सभी अधिकारी/विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग।
  8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई.IV) शाखा।
  9. राजभाषा शाखा (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
  10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
  11. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को www.persmin.nic.in>Leave पर अपलोड करने के लिए।
  12. 25 अतिरिक्त प्रतियां।