This office memorandum clarifies the reclassification of government posts from classes ‘A’, ‘B’, ‘C’, and ‘D’ to categories ‘I’, ‘II’, ‘III’, and ‘IV’ as per the notification dated November 11, 1975. It directs that wherever references are made to the former categories ‘I’, ‘II’, ‘III’, and ‘IV’ in the CCS (Leave) Rules, 1972, they should be read as classes ‘A’, ‘B’, ‘C’, and ‘D’ respectively. The memorandum is circulated to all ministries and departments of the Government of India, along with various commissions, offices, and for uploading on the department’s website.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 13026_3_2012-Estt.L-09032015-Hindi.pdf
Click to view full document content
सं. 13026/3/2012-स्था.(एल)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली- 110067
दिनांक 09.03.2015
कार्यालय ज्ञापन
विषय:- सी सी एस (छुट्टी) नियमावली, 1972 में पदों के वर्गीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग की दिनांक 11.11.1975 की अधिसूचना सं. 21/2/75स्था.(घ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमे वर्ग ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, और ‘घ’ सरकारी पदों को श्रेणी ‘I’, ‘II’, ‘III’, और ‘IV’ के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। साथ ही यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां कहां भी सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 में पूर्ववर्ती श्रेणी ‘I’, ‘II’, ‘III’, और ‘IV’ का उल्लेख हो, उन्हे क्रमशः वर्ग ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, और ‘घ’ पढ़ा जाए।
39
(मुकुल रात्रा)
निदेशक
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)
प्रतिलिपि प्रेषित :
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
- केन्द्र अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
- संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
- सभी संघ शासित प्रशासक ।
- लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय ।
- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग ।
- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
- विभाग की वेबसाईट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के अनुरोध के साथ एन आई सी, डीओपीटी।