Special Allowances and Facilities for Central Government Employees Working in Kashmir Valley

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This office memorandum details a package of allowances and facilities for Central Government employees working in the Kashmir Valley. It extends existing benefits, outlines specific allowances for accommodation, travel, and daily expenses, and clarifies eligibility criteria for various employees including those who choose to relocate their families. The document specifies rates for House Rent Allowance (HRA), daily allowance, and mess facilities for both 2014 and 2015. It also addresses the payment of monthly pensions to pensioners residing outside the Kashmir Valley and defines the districts included within the Kashmir Valley for the purpose of this package. The memorandum emphasizes strict compliance with the approved rates and directs ministries to challenge any court decisions against the package.

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फा.सं.-18016/3/2011 – स्था (एल.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले कश्मीर घाटी के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष छूट/सुविधाएं।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 फरवरी, 2014 के कार्यालय जापन संख्या 18016/3/2011 – स्था (एल.) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी दुवारा कश्मीर घाटी में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रियायतें/प्रोत्साहन के पैकेज 01.01.2014 से दो वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014 का विशेष प्रोत्साहन पैकेज वर्ष, 2013 में दिए गए पैकेज के समान ही रहेगा तथा 01.01.2015 से 31.12.2015 तक के पैकेज को संशाधित किया गया है। दो वर्षों के लिए पैकेज अनुबंध के अनुसार होगा।

  1. यह प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समान रूप से लागू है और उन्हें इस पैकेज में नियत दरों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित मंत्रालय/विभाग इस अनुमोदित पैकेज के अनुसार पैकेज के अनुपालन के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करे और इसलिए सभी अदालती मामले, जिनमें निर्णय इस पैकेज के विरुद्ध दिए जाएं, को संबंधित मंत्रालय/विभाग दुवारा चुनौती दी जाए।

संलग्नक :- यथोपरि।

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(मुकुल रात्रा)
निदेशक

सेवा में,

सभी भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार)

  1. संयुक्त सचिव, के. VI जम्मू और कश्मीर मामले विभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 31 मार्च, 2015 के कार्यालय जापन सं. 12013/3/13-के.VI के संबंध में।
  2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
  3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव।
  4. सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र।
  5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल।
  6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
  7. जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
  8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
  9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई-V) शाखा।
  10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
  11. एन.आई.सी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

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(मुकुल रात्रा)
निदेशक
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अप्रैल, 2015 के का.जा.सं. -15016|5|2411- ५०४- (९९९) का ३४५४२४

कश्मीर घाटी में केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रियायतों/सुविधाओं के पैकेज का ब्यौरा
(कश्मीर घाटी में दस जिले हैं – अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियान, गंदरबाल और बांदीपुरा)

1. अतिरिक्त गृह किराया भत्ता (एच.आर.ए.) और अन्य रियायतें:

(क) कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारी:
(i) इन कर्मचारियों को भारत में अपनी पसंद के चुनिंदा स्थान पर सरकारी खर्चे पर अपने परिवार को ले जाने का विकल्प प्राप्त है; परिवारों के लिए यात्रा भत्ता स्थायी स्थानांतरण के समान अनुप्रेय है और साथ में निजी सामानों के परिवहन और पैकिंग इत्यादि के लिए एकमुश्त राशि भी मिलेगी।
(ii) कर्मचारियों के लिए ठहरने, सुरक्षा और कार्यस्थल तक पहुंचने हेतु विभागीय व्यवस्था।
(iii) (i) को अपना विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों पर यथा प्रयोज्य श्रेणी ‘वाई’ शहर के समान ही एच.आर.ए. । ऐसे कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर सामान्य एच.आर.ए. प्राप्त करने के भी पात्र होंगे बशर्ते कि उनके लिए विभागीय व्यवस्था न की गई हो।
(iv) अस्थायी ड्यूटी की अवधि छह महीने तक बढाई गई। अस्थायी ड्यूटी की अवधि के लिए, ठहरने, सुरक्षा और परिवहन हेतु विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त पूर्ण दर पर दैनिक भत्ता अनुप्रेय है।
(ख) कश्मीर घाटी में तैनात वे कर्मचारी जो चुनिंदा आवास स्थल पर अपने परिवारों को नहीं ले जाना चाहते हैं:

11 वर्ष, 2014 के लिए प्रति दिन भत्ता:

कार्यालय आने-जाने में किसी भी अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति दिन 10/- रूपए के भत्ते का भुगतान किया जाता है। यह भत्ता, परिवहन भत्तों के अतिरिक्त है जो कर्मचारी वित्त मंत्रालय के दिनांक 29.08.2008 के आदेश संख्या 21(2)/2008-ई-11(बी) तहत अन्यथा पात्र है।

111 वर्ष 2014 के लिए मेस की सुविधा:

सभी विभागों द्वारा 15/- रूपए प्रतिदिन की समान दर पर कर्मचारियों को मेस भत्ता दिया जाएगा अथवा इसके एवज में स्वयं विभागों द्वारा मेस की व्यवस्था की जाएगी। भत्ते की इस दर को दिनांक 01.07.1999 से सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा समान रूप से लागू करना होगा।
दूर संचार और डाक विभाग द्वारा स्वीकार की गई और वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्मिक विभाग द्वारा विशेष मामले के रूप में अनुमति दी गई 25.50 /- रुपए की कुछ ऊंची दर पर भुगतान करना जारी रहेगा।

IV वर्ष, 2015 के लिए प्रतिदिन भत्ता:

कार्यालय आने जाने में होने वाली किसी भी अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 10/- रुपए प्रति दिन के भत्ते के भुगतान को शहर के भीतर यात्रा हेतु यात्रा-प्रभार की उपर्युक्त प्रतिपूर्ति के सममूल्य पर बढ़ाकर 50/- रु. प्रतिदिन कर दिया गया है।

V वर्ष, 2015 के लिए मेस सुविधा:

15/- रु. और 25.50/-रु. के मेस भत्ते को, सीएपीएफ कार्मिकों को दी जाने वाली राशन-मनी की दरों के सममूल्य पर संशोधित कर 85.96/-रु. कर दिया गया है।

VI कश्मीर घाटी के पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन का भुगतान

कश्मीर घाटी के जो पेंशनभोगी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अथवा पी.ए.ओ. ट्रेजरी से पेंशन प्राप्त कर रहे थे और अब इनके माध्यम से अपना मासिक पेंशन आहरित करने में सक्षम नहीं हैं, उनको संगत प्रावधानों में छूट देते हुए, घाटी के बाहर वहां पेंशन दी जाएगी जहां वे बस गए हैं।

दिप्पणी:- 1. रियायतों/सुविधाओं का पैकेज कश्मीर घाटी के दस जिलों अर्थात् अनंतनाग, बारामूला, बडगाव, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियान, गंदरबाल और बांदीपुरा में अनुमेय होगा।

  1. रियायतों/सुविधाओं का पैकेज कश्मीर घाटी में कार्यरत अस्थायी स्थिति वाले दैनिक मजदूरों को भारत सरकार दैनिक मजदूर (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण की स्वीकृति) स्कीम, 1993 के पैरा 5(i) की शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।

  2. कश्मीर घाटी पैकेज के तहत अनुमेय एच.आर.ए. पैकेज का अतिरिक्त लाभ कश्मीर घाटी में तैनात केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमेय होगा चाहे वे कश्मीर घाटी के मूल निवासी हों अथवा नहीं; यदि वे भारत में कहीं भी अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं तो ऐसा इन भत्तों की स्वीकृति को शासित करने वाली शर्तों के अधीन होगा।

  3. मेस भत्ता और प्रतिदिन भत्ता कश्मीर घाटी पैकेज की शर्तों के अनुसार कश्मीर घाटी के निवासियों को भी अनुमेय होगा।