Revised Guidelines Regarding Child Care Leave

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A recent directive removes the 22-year age limit for children eligible for Child Care Leave under CCS (Leave) Rules, 1972, Rule 43-G. It also stipulates that Child Care Leave will not be granted for periods less than five days at a time. This order came into effect on June 13, 2018, and formal amendments to the relevant rules were already issued via notification on the same date. The communication is addressed to all ministries and departments of the Government of India, and NIC, DoPT for website upload.

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संख्या – 13018/6/2013-स्थापना (छुट्टी)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्था. (छुट्टी) अनुभाग
जेएनयू पुराना कैंपस, नई दिल्ली
दिनांक: 22.06.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- शिशु देखभाल छुट्टी के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 -ग के प्रावधानों के अंतर्गत शिशु देखभाल छुट्टी के प्रयोजन से नि:शक्त बच्चों के मामले में 22 वर्ष की सीमा हटाने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि शिशु देखभाल छुट्टी एक समय पर पांच दिन से कम अवधि के लिए प्रदान न की जाए।

  1. ये आदेश दिनांक 13.06 .2018 से प्रवृत्त होंगे
  2. केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 -ग के संगत प्रावधानों में औपचारिक संशोधन पहले ही दिनांक 13.06 .2018 की अधिसूचना के तहत जारी किए जा चुके हैं।
    (सुनील कुमार)
    अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के आधार पर) ।
  2. एन.आई.सी., डीओपीटी – डीओपीटी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।