Clarification Regarding Regularization of Absence During COVID-19 Lockdown

C

This office memorandum addresses numerous queries received regarding the regularization of absence during the COVID-19 lockdown period. It reiterates a previous memorandum issued on July 28, 2020, which provided clarification on this matter. The memorandum emphasizes that the earlier guidelines were issued considering the unavoidable issues faced by government employees across various sectors during the COVID-19 pandemic and that the guidelines can be applied to similar situations. All ministries and departments are instructed to refer to the previous memorandum and guidelines issued by the Ministry of Health & Family Welfare and the Ministry of Home Affairs when addressing cases related to absence regularization during the lockdown.

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सं. 13020/1/2019-स्था. (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


पुराना जे.एन.यू कैंपस, नई दिल्ली-110 067
दिनांक: 01.03.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति के नियमितीकरण पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

इस विभाग को कोविड-19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति के नियमितीकरण से संबंधित स्पष्टीकरण हेतु कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

  1. इस संबंध में, यह बताया जाता है कि इस विभाग द्वारा दिनांक 28.07 .2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14029/5/2020-स्था. (छुट्टी) (पीटी) (प्रतिलिपि संलम्न) के माध्यम से कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति के नियमितीकरण पर स्पष्टीकरण पहले ही जारी किए जा चुके है।
  2. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के दिनांक 28.07 .2020 के कार्यालय ज्ञापन को देश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से गुजरने के दौरान भारत सरकार के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को हो रही अपरिहार्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। कोविड-19 स्थिति के कारण कर्मचारियों को होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को शामिल करने के लिए एक सामान्य शब्दावली अपनाई गई है। यद्यपि उक्त कार्यालय ज्ञापन में भारत सरकार के अधीन सभी कर्मचारियों को हुई सभी विशिष्ट परिस्थितिजन्य समस्याओं को समाहित नहीं किया जा सकता है; तथापि, ऐसी परिस्थितियों की समानुरूपता में उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण को अपनाया जा सकता है।
  3. इसलिए, सभी मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त संदर्भित इस विभाग के दिनांक 28.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति को नियमित करने से संबंधित मामलों की जांच कर सकते हैं ।
    (सुनील कुमार)
    अवर सचिव, भारत सरकार
    सेवा में,
    सभी मंत्रालय/विभाग मानक सूची के अनुसार