Special Maternity Leave of 60 Days in Case of Postnatal Infant Death / Stillbirth

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This office memorandum addresses the provision of special maternity leave for central government female employees in cases of postnatal infant death or stillbirth. It clarifies that if maternity leave has already been availed and is ongoing at the time of the infant’s death or stillbirth, the remaining leave will be converted to other available leave types, and an additional 60 days of special maternity leave will be granted. If maternity leave hasn’t been taken, 60 days of special maternity leave will be provided from the date of the event. The memorandum defines postnatal infant death as occurring within 28 days of birth, and stillbirth as a birth after 28 weeks of gestation without any signs of life. Eligibility requires having fewer than two living children and delivery at an authorized hospital. The order applies to all central government employees and supersedes the need to revisit previously handled cases.

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सं. 13018/1/2021-स्था.(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(स्थापना-छुट्टी अनुभाग)

पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली
दिनांक: 02 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु / मृत प्रसव (स्टिलबर्थ) के मामले में 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

इस विभाग को जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु / मृत प्रसव के मामले में अवकाश / मातृत्व अवकाश प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए कई संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श कर विचार किया गया है। मृत प्रसव अथवा जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु के कारण होने वाले संभावित संवेदनात्मक आघात को, जिसका एक मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, को ध्यान में रखते हुए, जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु / मृत प्रसव के मामले में महिला केंद्रीय कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों पर 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:-
(i) यदि किसी महिला केंद्रीय कर्मचारी द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ पहले ही ले लिया गया है और उसका अवकाश, जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु / मृत प्रसव की तारीख तक जारी रहता है, तो शिशु की मृत्यु तक पहले ले लिए गये मातृत्व अवकाश को, किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र की मांग किए बिना, उसके अवकाश खाते में उपलब्ध अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाए और जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु / मृत प्रसव की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए।
(ii) यदि किसी महिला केंद्रीय कर्मचारी द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं लिया गया है, तो जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु / मृत प्रसव की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए।
(iii) जन्मोपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु होने की अवस्था को जन्म के पश्चात् 28 दिनों तक के रूप में परिभाषित किया जाए।
(iv) गर्भकाल के 28 सप्ताह अथवा उसके पश्चात् जीवन के किसी लक्षण के बिना जन्म लेने वाले शिशु को मृत प्रसव के रूप में परिभाषित किया जाए।
(v) विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ एक महिला केंद्रीय कर्मचारी के लिए 02 से कम जीवित बच्चों और किसी अधिकृत चिकित्सालय में प्रसव होने पर मिलेगा।
(vi) “अधिकृत चिकित्सालय” को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अधीन पैनलबद्ध सरकारी चिकित्सालय या निजी चिकित्सालय के रूप में परिभाषित किया गया है। गैर-पैनलबद्ध निजी चिकित्सालय में आपातकालीन डिलीवरी के मामले में, आपातकालीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

  1. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 2 के संदर्भ में भारत संघ के कार्यो के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाए गए पिछले मामलों पर पुनःविचार करने की आवश्यकता नहीं है।

अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
  2. प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय।
  3. राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव।
  4. सचिव (कार्मिक) के प्रधान स्टॉफ अधिकारी।
  5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।