This document details amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, specifically addressing the absorption of employees and clarifying conditions related to leave entitlements. It removes the requirement for government approval for absorption in certain cases, streamlining the process for employees transitioning to public sector undertakings. The document also includes a comprehensive list of previous notifications related to the Central Civil Services (Leave) Rules, providing a historical context for the changes.
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प्राधिकार से प्रकाशित
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नई दिल्ली, सनिवार, जनवरी 26, 1991/माघ 6, 1912
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 1991/MAGHA 6, 1912
इस भाग में भिन्न कुछ संख्या हो जाती है जिससे कि वह असम संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 2—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
(छठा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केंद्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण वांछित निर्णय, (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनिवेश आदि सम्मिलित है)।
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1991
स.प्र.वि. 52—संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (2) के अन्तर्गत, उपनिवेश परीक्षण निर्णय निर्धारित करने के लिए।
कि मुकदमा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गणेश कुमार गण बिहाई कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, इसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि के लिए अपने नेतृत्व के अतिरिक्त 900 रुपये (केवल नौ सौ रुपये) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।
[मं. के. 13018/4/00-देर-1]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
New Delhi, the 8th January, 1991
G.S.R. 52—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following
The 52th of the 52th of the 53rd of the 53rd of the 54th of the 54th of the 55th of the 56th of the 57th of the 58th of the 59th of the 60th of the 61st of the 62nd of the 63rd of the 64th of the 65th of the 66th of the 67th of the 68th of the 69th of the 70th of the 71st of the 72nd of the 73rd of the 74th of the 75th of the 76th of the 77th of the 78th of the 79th of the 80th of the 81st of the 82nd of the 83rd of the 84th of the 85th of the 86th of the 87th of the 88th of the 89th of the 90th of the 91st of the 92nd of the 93rd of the 94th of the 95th of the 96th of the 97th of the 98th of the 99th of the 100th of the 101st of the 102nd of the 103rd of the 104th of the 105th of the 106th of the 107th of the 108th of the 109th of the 110th of the 111st of the 112nd of the 113rd of the 114th of the 115th of the 116th of the 117th of the 118th of the 119th of the 120th of the 121st of the 122nd of the 123rd of the 124th of the 125th of the 126th of the 127th of the 128th of the 129th of the 130th of the 131st of the 132nd of the 133rd of the 134th of the 135th of the 136th of the 137th of the 138th of the 139th of the 140th of the 141st of the 142nd of the 143rd of the 144th of the 145th of the 146th of the 147th of the 148th of the 149th of the 150th of the 151st of the 152nd of the 153rd of the 154th of the 155th of the 156th of the 157th of the 158th of the 159th of the 160th of the 161st of the 162nd of the 163rd of the 164th of the 165th of the 166th of the 167th of the 168th of the 169th of the 170th of the 171st of the 172nd of the 173rd of the 174th of the 175th of the 176th of the 177th of the 178th of the 179th of the 180th of the 181st of the 182nd of the 183rd of the 184th of the 185th of the 186th of the 187th of the 188th of the 189th of the 190th of the 191st of the 192nd of the 193rd of the 194th of the 195th of the 196th of the 197th of the 198th of the 199th of the 200th of the 201st of the 202nd of the 203rd of the 204th of the 205th of the 206th of the 207th of the 208th of the 209th of the 210th of the 211st of the 212nd of the 213rd of the 214th of the 215th of the 216th of the 217th of the 218th of the 219th of the 220th of the 221st of the 222nd of the 223rd of the 224th of the 225th of the 226th of the 227th of the 228th of the 229th of the 230th of the 231st of the 232nd of the 233rd of the 234th of the 235th of the 236th of the 237th of the 238th of the 239th of the 240th of the 241st of the 242nd of the 243rd of the 244th of the 245th of the 246th of the 247th of the 248th of the 249th of the 250th of the 251st of the 252nd of the 253rd of the 254th of the 255th of the 256th of the 257th of the 258th of the 259th of the 260th of the 261st of the 262nd of the 263rd of the 264th of the 265th of the 266th of the 267th of the 268th of the 269th of the 270th of the 271st of the 272nd of the 273rd of the 274th of the 275th of the 276th of the 277th of the 278th of the 279th of the 280th of the 281st of the 282nd of the 283rd 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of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 798th of the 799th of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 798th of the 799th of the 791st of the 791st of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 799th of the 791st of the 791st of the 798th of the 799th of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 792nd of the 793rd of the 794th of the 795th of the 796th of the 797th of the 798th of the 798th of the 798th of the 799th of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st of the 791st
H1311-973 (11)
H1311-973 (11)
H1311-973 (11)
If a Departmental promotion Committee
exists, what is its composition Circumstances in which Union
Public Service Commission to
be consulted in making
recruitment
Group ‘A’ Departmental Promotion
Committee shall consist of:-
(i) Director General, Indo-Tibetan
Border Police—Chairman
(ii) Joint Secretary, Ministry of
Home Affairs—Member,
(iii) Inspector General, Indo-Tibetan
Border Policies—Member
(iv) Inspector General, Central Reserve
Police Force—Member
13
Group ‘A’ Departmental Promotion
Committee shall consist of:-
(i) Director General, Indo-Tibetan
Border Police—Chairman
(ii) Joint Secretary, Ministry of
Home Affairs—Member,
(iii) Inspector General, Indo-Tibetan
Border Policies—Member
(iv) Inspector General, Central Reserve
Police Force—Member
14
Exempted from the purview of
Union Public Service
Commission consultation
[No. 1-12011/2/90-ORG (ITBP)=Pers.-1]
R. SANKARANARAYANAN, Under Secy.
कामिक, लोक शिकायत और पोशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्राधिकरण विभाग)
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1990
स.स.नि. 35 -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड
(1) के साथ गठित अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों
से प्राप्त करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग ने
सर्वशत शक्तियों के संबंध में भारत के निर्वाचक तथा महालेखा परीक्षक
सामर्थ्य करके केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में
प्रति बार्त संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी)
(गृह्य संशोधन) नियमावली, 1996 है।
(2) ये सरकारी राजपथ में इनके प्रकाशन की तारीख को
पूरद होते।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 (इसके
सम्बन्ध 240 नियमों के नाम से उल्लिखित) में, नियम 20 के
उपरोक्त (1) के खण्ड (ख) में अन्त में निम्न परन्तु के अन्त:-
मर्यादा किया जाएगा, अर्थात् :-
“अन्त के सरकारी कर्मचारी के खाते में दिसम्बर अथवा जून
से भौतिक दिन 240 अथवा इससे कम दिनों की परन्तु
225 दिनों में अधिक की अधिक छुट्टी हो, 1 जनवरी अथवा
1 जुलाई को उपभोक्ता (1) के खण्ड (क) के उपखंड (1) के
अधीन निर्दिष्ट ढंग से दी जाने वाली 15 दिन की अधिक
अधिक छुट्टी खाते से डालने के बजाय भ्रष्टि से रखी जाए तथा
इसके पहले भागदारी छमाही के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा
की जाने वाली किसी भी अधिक छुट्टी के लिए समायोजित कर
दिया जाए और बाकी यदि कोई बने, तो छमाही के अन्त में
किसी अधिक छुट्टी के खाते में जमा कर दी जाए, बशर्ते कि ऐसी
बनाया अधिक छुट्टी तथा खाते में पहले जमा छुट्टी
की सीमा 240 दिन से अधिक न हो। -
उक्त नियमावली के नियम 30-न के पश्चात् निम्नलिखित
नियम जोड़ा जाएगा:-
“30-ए -सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा
पूर्णत: अथवा आर्थिक रूप से स्वामित्व प्राप्त अथवा नियंत्रित
स्थापित निकाय में स्थायी सम्पत्तिवन की स्थिति में छुट्टी बेतन
के बराबर की नकद राशि ।”
किसी मिशन अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा
पूर्णत: अथवा आर्थिक रूप से स्वामित्व प्राप्त अथवा
नियंत्रित अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक सरकारी द्वारा
नियंत्रित अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त निकायों में अथवा उसके
अधीन सेवा में अथवा पद पर सम्पत्तिवित किए जाने की अनुमति
प्राप्त सरकारी कर्मचारी को, यदि ऐसा सम्पत्तिवन सरकार द्वारा
लोकद्वित में हुआ भौतिक किया जाता है, सम्पत्तिवन की तारीख
को उपके खाते में अधिक छुट्टी के संबंध में छुट्टी बेतन के
बराबर छुट्टी की नकद राशि के संबंध में छुट्टी बेतन के बराबर
की नकद राशि देने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा स्वतः प्रदान
कर दी जाएगी बशर्ते कि अधिकतम छुट्टी 240 दिन की हो
इसकी समुना उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि नियम 20 के
उपनियम-(2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किया गया है।
- उक्त नियमों के नियम 43 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा
जाएगा :-
“43-ए – अथवा यदि लेने पर महिला सरकारी कर्मचारी की
छुट्टी का दिया जाना किसी महिला सरकारी कर्मचारी की बच्चा
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THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY-26, 1991/MAGHA 6, 1912
[PART II-Sec.
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close of the half, year subject to the condition that balance of such earned leave plus leave already at credit do not exceed the maximum limit of 240 days.”
- After rule 39.C of the said rules, the following rule shall be added:—
“39.D. Cash equivalent of leave salary in case of permanent absorption in public sector undertaking autonomous body wholly or substantially owned or controlled by the central/state Government, A. Government Servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the central Government or State Government or in or under a body controlled or financed by one or more than one such Government shall, if such absorption is declared by the Government to be in the public interest, be granted suo-moto by the authority competent to grant leave cash equivalent of leave salary in respect of earned leave at his credit on the date of absorption subject to a maximum of 240 days. This will be calculated in the same manner as indicated in clause (b) of sub-rule (2) of rule 39”.
- After rule 43 of the said rules, the following rule shall be added:—
“43.A. Leave to female Government servant on adoption of a child. A female Government servant on her adoption a child may be granted leave of the kind due and admissible (including committed leave without production of medical certificate for a period not exceeding 60 days and leave not due) upon one year subject to the following conditions:
(i) The facility will not be available to an adoptive mother already having two living children at the time of adoption;
(ii) The maximum admissible period of leave of the kind due and admissible will be regulated as under:—
(a) If the age of the adopted child is less than one month, leave upon one year may be allowed;
(b) If the age of the child is six months or more, leave upon 6 months may be allowed;
(c) If the age of child is 9 months or more, leave upon 3 months may be allowed.
- In rule 54 of the said rules, for sub-rule 23 and explanation thereunder, the following sub-rule and explanation shall be substituted, namely:—
“(2) Study leave may be combined with other kinds of leave, but in no case shall the grant of this leave in combination with leave, other than extraordinary leave, involve a total absence of more than twenty-eight months generally and thirty-six months for the course leading to Ph.D degree from the regular duties of the Government servant.
Explanation.—The limit of twenty-eight months/thirty-six months of absence prescribed in this sub-rule includes the period of vacation.”
(No. 13026/2/90-Extt. (L))
SMT. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.
THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 26, 1991/MAGHA 6, 1912
[PART II-Sir. 5]
Nire: (in)in:ipal Central Civil Service (Leave) Rules,
1972 notified vide S.O. No. 940 dated 8-4-72 and
subs:quently amended vide:-
S1.No. No. & date of
Notification
Particulars of Gazette
Notification No. & date
2
1. F.16(3)E.IV(A)/71,
dt.11-1-1972
G.S.R. No. 3724 dt. 4-11-72
2. F. 4(7)E.IV/72, dt. 30-4-73
G.S.R. No. 1399 dt. 19-5-73
3. F.(13)E.IV(A)/73
dt.13-7-73
G.S.R. No. 821 dt. 4-8-73
4. F. 14(10)E.IV(A)/73
dt.11-6-74
G.S.R. No. Readily not
available.
5. F.5(8)E.IV(A)/73
dt. 19-7-74
G.S.R. No. 818 dt. 23-8-74
6. F.14(8)E.IV(A)/74
dt.2-11-74
G.S.R. No. 1242 dt. 23-11-74
7. F.16(3)E.IV(A)/74
dt. 20-12-74
G.S.R. No. 1374-dt. 28-12-74
8. F.16(5)IV(A)/74
dt.11-4-75
G.S.R. No. 1374-dt. 28-12-74
9. F.16(8)E.IV(A)/74
dt.26-5-75
G.S.R. No. 686 dt. 7-6-75
10. F.4(1)E.IV(A)/74
dt. 24-6-75
G.S.R.No. 834 dt. 12-7-75
11. F.16(8)E.IV(A)/74
dt.20-9-75
G.S.R.No. 2876 dt. 27-12-75
12. F.5(7)E.IV(A)/75
dt.2-12-75
G.S.R. No. 2877 dt. 27-12-75
13. F.5(16)E.IV(A)/73
dt.15-1-76
G.S.R.No. Readily not
available
14. F.16(6)E.IV(A)/74
dt.31-7-76
G.S.R.No. 1184 dt. 14-8-76
15. F.16(3)E.IV(A)/76
dt. 7-10-76
G.S.R.No. 1587 dt. 13-11-76
16. F.4(9)E.IV(A)/76
dt.14-3-77
G.S.R.No. 611 dt. 14-5-77
17. F.14(11)E.IV(A)/76
dt. 12-9-78
G.S.R.No. 1159 dt. 23-9-78
18. F.14025/1/78-E.IV(A)
dt.4-10-78
G.S.R.No. 1255 d. 21-10-78
19. P.13024/1/76-E.IV(A)
dt.29-9-79
G.S.R.No. 1150 dt. 15-9-79
20. P.110.2/1/77-E.IV(A)
dt.21-11-79
G.S.R.No. 14:2 dt. 1-12-79
21. P.14018/1/80-LU
dt.21-11-80
G.S.R.No. 1260 dt. 13-12-80
22. F.16(9)E.IV(A)/76
dt.31-12-80
G.S.R.N.:263 dt. 4-1-81
23. P.110.2/2/80-Ex1.(L)
ct.24-5-81
G.S.R.N.:811 dt. 5-9-81
24. P.14018/9/80-Ex11.(L)
dt.1-10-81
G.S.R.No.9:7 dt. 17-10-81
25. P.14025/9/80-Ex11.(L)
ct.16-4-82
G.S.R No. 4:3 dt. 8-5-82
26. P.13022/2/81-Ex11.(L)
dt.16-4-83
G.S.R.No. 430 dt. 4-6-83
1
27. P.14028/8/82-Ex11.(L)
dt.27-7-83
28. P.13023/3/81-Ex11.(L)
dt.12-10-83
29. P.14028/6/81-Ex11.(L)
dt.17-10-83
30. P.13015/11/82-Ex11.(L)
ct.25-5-84
31. 19011/2/80-Ex11.(L)
dt.12-7-84
32. P.14028/1/81-Ex11.(L)
dt.19-7-84
33. P.14028/16/82-Ex11.(L)
dt.31-5-85
34. P.13014/1/85-Ex11.(L)
dt.31-12-85
35. 14028/19/86-Ex11.(L)
dt.20-12-86
36. 13023/20/84-Ex11.(L)
dt.17-6-87
37. 13014/1/87-Ex11.(L)
dt.17-6-87
38. 110.2/1/85-Ex11.(L)
dt.23-6-87
39. 14028/18/86-Ex11.(L)
dt.23-3-88
40. 11012/1/85-Ex11.(L)
dt.6-6-88
41. 13012/12/86-Ex11.(L)
dt.10-3-89
G.S.R.No. 589 dt. 13-12-89
G.S.R.No. 804 ct. 5-11-89
G.S.R.No. 350 dt. 24-3-89
G.S.R.No. 566 dt. 9-6-89
G.S.R.No. 788 dt. 28-3-89
G.S.R.No. 817 dt. 4-8-89
G.S.R.No. 558 dt. 14-12-89
G.S.R.No. 1159 dt. 14-12-89
G.S.R.No. 1072 dt. 26-2-89
G.S.R.No. 1102 dt. 25-2-89
G.S.R.No. 515 dt. 4-7-89
G.S.R.No. 516 dt. 4-7-89
G.S.R.No. 516 dt. 4-7-89
G.S.R.No. 260 dt. 9-4-89
G.S.R.No. 476 dt. 18-6-89
G.S.R.No. 198 dt. 25-3-89
मई दिल्ली, 7 जनवरी, 1991
सा.का.वि. 56 — वेन्ड्रॉय सरकार, चन्द्रमा जारतीय नेता की
नियम, 1951 (1951 का 61) की प्रारर 3 की उपप्रारर (1157)
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा निगम
नियमावली, 1990 में और धामे गंभीर करने के लिए तत्पश्चात
निश्चित नियम बनाई है, अर्थात् —
- (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (बेवन) द्वारा
गंभीरित नियमावली, 1991 है ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रमुख है। - भारतीय पुलिस सेवा (बेवन) नियमावली, 1951 की धमाके
में निर्देशनों के स्थान पर निम्नलिखित निर्देशित प्रतिशत, चित्र दिए गए
थर्थात् —
निर्देशित इस प्रारर के धमाकोंव (1) के धमाके परिसर की
कारियों के बेलन का निर्धारक करने के लिए धमाकाई जाने वाली प्रारर
में वे बताई गई है —
- पर्यावरण परिसरियों के संबंध में निम्नलिखित धमाके की
जात —
(क)रास्य पुलिस सेवा
निकासिक बेलन की
स्थिति का ।
REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91
भारत का क्षेत्रीय और वैश्विक विकास
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मई दिल्ली, गनिबार, मई 18, 1991/बैसाख 28, 1913
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1991/VAISAKH 28, 1913
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)
PART II—Section 3—Subsection (i)
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के नेतृत्व वित्त पोषित (संघ राज्य सेव प्रधानता को छोड़कर) के बीच अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण शाब्दिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित है)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
वित्त पोषित और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
(न्यायिक अनुभाग)
मई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1991
भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 27 फीट (क) तक दर्ज की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को 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मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को सत्यारित की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को सत्यारित की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, और यह परीक्षण की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को सत्यारित की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, जो पहली बार 25 दिसंबर, 1960 को निर्धारित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को सत्यारित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. मई 1991 को सत्यारित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई, जो愿意्रित की गई
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
(Judicial Section)
New Delhi, the 12th April, 1991
G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8 of order XXVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely:
In the schedule to the said notification, in item 5 relating to Kerala, in sub-item (b) the following entries shall be added, namely:
- Distt. and Subordinate Courts in Cochin.—(1)
- Shri V. V. Sidharthan, Standing Government Counsel.—(2)
- Shri M. B. Mohan, Addl. Standing Government Counsel.—(No. F-27(4)(90-Judl.)
(विधि कार्य विभाग)
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1991
साआ.नि. 301.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम धनुप्रति के प्रतीत 27 के नियम के द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम उप प्रतीत प्रतीत सक्तियों को प्रथम प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्रतीत प्र
भारत का राज्य वा : मई 18, 1991/वैभाख 28, 1913
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MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
New Delhi, the 2nd May, 1991
G.S.R. 302—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relating to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (First Amendment) Rules, 1991.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972:
- (i) in the 26, for the figures and word “120 days” shall be substituted;
- (ii) in rule 39, in sub-rule (4), in clause (4), in sub-rule (i), for the figures and word “120 days” shall be substituted;
INo 11014/1/89-Exit (L)
SMT. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Se
Note: The Principal Central Civil Services (Leave) Rules 1972 notified vide S.O. No. 940 dated 8-4-72 and subsequently amended vide:
Sl. No. & Date of Notification No. 1
- F. 16(3) E. IV(A), dt. 11-1-72
- F. 4(7)E. IV, dt. 30-4-73
- F. 5(15)E. IV(A)/73, dt. 13-7-73
- F. 14(10)E. IV(A)/73, dt. 11-6-74
- F. 5(8)E. IV(A)/73, dt. 19-7-74
- F. 14(8)E. IV(A)/74, dt. 2-11-74
- F. 16(3)E. IV(A)/74, dt. 20-12-74
- F. 16(5)E. IV(A)/74, dt. 11-4-75
- F. 16(8)E. IV(A)/74, dt. 26-5-75
- F. 4(1)E. IV(A)/74, dt. 24-6-75
- F. 16(8)E. IV(A)/74, dt. 20-9-75
- F. 5(7)E. IV(A)/73, dt. 2-12-75
- F. 5(16)E. IV(A)/73, dt. 15-1-76
- F. 16(6)E. IV(A)/74, dt. 31-7-76
- F. 16(3)E. IV(A)/76, dt. 7-10-76
- F. 4(9)E. IV(A)/76, dt. 14-3-77
- F. 14(11)E. IV(A)/76, dt. 12-9-78
- F. 14025/1/78-E.IV(A), dt. 4-10-78
- F. 13024/1/76-E.IV(A), dt. 29-8-79
- F. 11022/1/77-E.IV(A), dt. 21-11-79
- F. 14018/1/80-LU, dt. 21-11-80
- F. 16(9)E. IV(A)/76, dt. 51-12-80
- F. 1012/2/80-Exit (L), dt. 24-8-81
- P. 14028/9/80-Exit (L), dt. 11-10-81
- P. 14025/9/80-Exit (L), dt. 16-4-82
- P. 13023/2/81-Exit (L), dt. 16-4-83
- P. 14028/8/82-Exit (L), dt. 27-7-83
- P. 13023/3/81-Exit (L), dt. 12-10-83
- P. 14028/6/81-Exit (L), dt. 17-10-83
- P. 13015/11/82-Exit (L), dt. 25-5-84
- 19011/3/80-Exit (L), dt. 12-7-84
- P. 14028/1/81-Exit (L), dt. 19-7-84
- P. 14028/16/82-Exit (L), dt. 31-5-86
- P. 13014/1/85-Exit (L), dt. 31-12-85
- 14028/19/86-Exit (L), dt. 20-12-86
- 13023/20/84-Exit (L), Ddt. 17-6-87
- 13014/1/87-Exit (L), dt. 17-6-87
- 11012/1/85-Exit (L), dt. 23-6-87
- 14028/18/86-Exit (L), dt. 23-3-88
- 11012/1/85-Exit (L), dt. 6-6-88
- 13012/12/86-Exit (L), dt. 10-3-89
- 13026/2/90-Exit (L), dt. 22-10-90
Particulars of Gazette Notification No. & Date
G.S.R. No. 3724 dt. 4-11-72
G.S.R. No. 1399 dt. 19-5-73
G.S.R. No. 821 dt. 4-4-73
G.S.R. No. Readily not available
G.S.R. No. 818 dt. 23-8-74
G.S.R. No. 1242 dt. 23-11-74
G.S.R. No. 1374 dt. 28-12-74
G.S.R. No. 526 dt. 26-4-75
G.S.R. No. 686 dt. 7-6-75
G.S.R. No. 834 dt. 12-7-75
G.S.R. No. 2876 dt. 27-12-75
G.S.R. No. 2877 dt. 27-12-75
G.S.R. No. not readily available
G.S.R. No. 1184 dt. 14-8-74
G.S.R. No. 1587 dt. 13-11-74
G.S.R. No. 611 dt. 14-5-77
G.S.R. No. 1159 dt. 23-9-78
G.S.R. No. 1255 dt. 21-10-78
G.S.R. No. 1150 dt. 15-9-79
G.S.R. No. 1422 dt. 1-12-79
G.S.R. No. 1260 dt. 13-12-80
G.S.R. No. 263 dt. 24-1-81
G.S.R. No. 811 dt. 5-9-81
G.S.R. No. 927 dt. 17-10-81
G.S.R. No. 423 dt. 8-5-82
G.S.R. No. 430 dt. 4-6-83
G.S.R. No. 589 dt. 13-8-83
G.S.R. No. 804 dt. 5-11-83
G.S.R. No. 350 dt. 24-3-83
G.S.R. No. 566 dt. 9-6-84
G.S.R. No. 788 dt. 28-7-84
G.S.R. No. 817 dt. 4-8-84
G.S.R. No. 558 dt. 14-12-86
G.S.R. No. 1139 dt. 14-12-87
G.S.R. No. 1072 dt. 20-12-88
G.S.R. No. 1102 dt. 27-12-88
G.S.R. No. 515 dt. 4-7-87
G.S.R. No. 516 dt. 4-7-87
G.S.R. No. 260 dt. 9-4-88
G.S.R. No. 476 dt. 18-6-88
G.S.R. No. 198 dt. 25-1-89
G.S.R. No. 55 dt. 26-1-91
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
OF NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8, 1992/MAGHA 19, 1913
इस भाग से भिन्न पृष्ठ तकनीकी की जाती है जिससे कि यह समय संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
भाग II—खण्ड 1—२१-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
संसदीय कार्य संकलन
मई दिल्ली, 23 जनवरी, 1992
संस्कृत द्वारा प्रदत्त संविधान के अनुच्छेद 309 के समस्त द्वारा प्रदत्त संविधान का प्रयोग करते हुए संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें), नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—
- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) संसाधन नियम, 1992 है ।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होने । 2. संसदीय कार्य विभाग (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 4 के उपनियम (6) में :—
(१) खण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परानुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
“परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्वावलोकन रिक्तियों की भरने के लिए घटनाओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो सीधी भर्ती कोटा में भरी न गई रिक्तियां पूर्वावलोकनरिक्त ऊष्मा ध्वनी निधि की प्रोद्यति द्वारा भरी जाएँगी ।”
(५) खण्ड (i) में खाते वाले “धार्मिक” शब्द से पहले “कमचारी चक्र” शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे ।
[सं. एक. 3(11)/91-प्रसादन]
रजभोर सिंह, भवन सचिव
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
New Delhi, the 23rd January, 1992
G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, namely :—
- (i) These rules may be called the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 1992.
(ii) They will come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Department of Parliamentary Affairs (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, in rule 4, in sub-rule (6) :—
(a) after clause (i), the following proviso shall be inserted namely :—
“Provided that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies through Direct Recruitment as aforesaid, the unfilled vacancies in the Direct Recruitment quota shall be filled by promotion of Upper Division Clerks as aforesaid.”
(b) in clause (i), before the last word “Commission” appearing at the end, the words “Staff Selection” shall be inserted.
[No. F. 3(11)/91-Admn.]
RANBIR SINGH, Under Secy.
(ग्वाय विभाग)
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1992
मा. का. नि. 48-गविवान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (2) के अनुकरण में राष्ट्रपति एवर्इरर निम्नलिखित आदेश करते है, सर्वात्
बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डा. भगवती प्रसाद सराक, जिनका गुवाहटी उच्च न्यायालय मे त्यागोत्तरक हो गया है, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे अपनी सेवा की अवधि के लिए, अपने चैतन के अतिरिक्त 900 रु. (आठ सौ रुपये केकर) अति मांग की दर मे प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।
[मं. के-13014/7/91-डैस्ट-II]
श्रीमती भीष्मा बड्डा, निर्देशक (म्यांग्र)
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
New Delhi, the 6th January, 1992
G.S.R. 48 -In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order namely –
That Dr. Justice Bhagawati Prasad Sarat, Judge of the Bombay High Court, who has been transferred from the Gushati High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 500/ (Rupees with hundred only) per moment for the period of his service as a Judge of the Bombay High Court.
[No. K-13014/7/91-Ded-II]
SMT, VEENA BRAHMA, Director (Justice)
नवसिक, लोक सिकायत तथा दैतम मंत्रालय
(क्वसिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1992
मा. का. नि. 49-राष्ट्रपति, गविवान के अनुच्छेद 148 की धारा (5) के साथ वरिल अनुच्छेद 309 के वस्तुक द्वारा प्रदत्त तत्रितयां दा प्रदत्त करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध मे भारत के निर्ववक तथा महालेखा परीक्षक मे परामर्श के समक्ष केन्द्रीय लिबिस सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और धामे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, सर्वात्-
- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय मिश्रित सेवा (छुट्टी) प्रथम संशोधन-नियतावली, 1992 है ।
(2) ये सरकारी राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख मे प्रवृत्त होगे । - केन्द्रीय मिश्रित सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 60 के उप-नियम (1) मे दोनों स्थानों पर धामु जंको और लक्डो “126 दिन” के स्थान पर “180 दिन” अंक और लम्ब प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[संख्या 11014/3/89-त्या. (छुट्टी)]
गो. मी. नल्मला जी, बुड्ढी, प्रवर मश्रित टिप्पणी :-दिनांक 8-4-72 के कार्यालय आदेश संख्या 940 द्वारा अधिग्रचित तथा बाद में निम्नलिखित अधिग्रचनाओं द्वारा संशोधित मुख्य केन्द्रीय मिश्रित सेवा (छुट्टी) नियम 1972 :-
क. मं. अधिग्रचना की संख्या तथा तारीख
राजपत्र मे अधिग्रचना की ता.स. नि. मं. तथा तारीख का ब्योरा
- एफ. 16(3)ई. II/(ए)/71 दि. 11-1-72
- एफ. 4(7)ई. II//72 दि. 30-4-73
- एफ. 5(15)ई. II/(ए)/73 दि. 13-7-73
- एफ. 14(10)ई. II/(ए)/73 दि. 11-6-74
- एफ. 5(8)ई. /II(ए)/73 दि. 19-7-74
6 एफ. 14(8)ई. II/(ए)/74 दि. 2-11-74 - एफ. 16(3)ई. II/(ए)/74 दि. 20-12-74
- एफ. 16(5)ई.II/(ए)/74 दि. 11-4-75
- एफ. 16(8)ई. II/(ए)/74 दि. 20-5-75
- एफ. 4(1)ई. II/(ए)/74 दि. 24-6-75
- एफ. 18(8) ई. II/(ए)/74 दि. 20-9-75
- एफ. 5(7)ई. II/(ए)/75 दि. 2-12-75
- एफ. 5(16)ई. II/(ए)/73 दि. 15-1-76
- एफ. 16(6)ई. II/(ए)/74 दि. 31-7-76
- एफ. 16(3)ई. II/(ए)/76 दि. 7-10-76
- एफ. 4(9)ई. II/(ए)/76 दि. 14-3-77
- एफ. 14(11)ई. II/(ए)/76 दि. 12-9-78
- एफ. 14025/1/78-ई. II/(ए) दि. 4-10-78
3724 दि. 4-1-72
1399 दि. 19-5-83
821 दि. 4-8-73
इन समय उपलब्ध नहीं है।
818 दि. 23-5-74
1242 दि. 23-11-74
1374 28-12-74
526 दि. 26-4-75
686 दि. 7-6-75
834 दि. 12-7-75
2876 दि. 27-12-75
2877 दि. 27-12-75
इन समय उपलब्ध नहीं है।
1184 दि. 14-8-76
1587 दि. 13-11-76
611 दि. 14-5-77
1159 दि. 23-9-78
1258 दि. 21-10-78
1 | 13024/1/704. 11/(1) | 1/704. 20-8-79 |
---|---|---|
18 | 11022/1/774. 11/(1) | 1/774. 21-11-79 |
20 | 14018/1/80-10. 9. 19. 21-11-80 | 1/80. 10/9/1. 11/(1)/70 11. 12-80 |
22 | 11012/2/80-10. (1) | 1/80. 24-8-81 |
23 | 14028/9/80-10. (1) | 1/80. 1-10-81 |
24 | 14023/9/80-10. (1) | 1/80. 16-4-82 |
25 | 13023/2/81-10. (1) | 1/81. 19-4-83 |
26 | 14028/8/82-10. (1) | 1/82. 27-7-83 |
27 | 13023/3/81-10. (1) | 1/81. 12-10-83 |
28 | 14028/6/81-10. (1) | 1/81. 17-10-83 |
29 | 13015/11/81-10. (1) | 1/81. 25-5-84 |
30 | 14028/1/81-10. (1) | 1/81. 12-7-84 |
31 | 14028/1/81-10. (1) | 1/81. 10-7-84 |
32 | 14028/10/82-10. (1) | 1/82. 31-5-85 |
33 | 13014/1/94 10/1-10. (1) | 1/94. 31-12-85 |
34 | 14028/19/86-10. (1) | 1/96. 20-12-86 |
35 | 13023/20/84-10. (1) | 1/97. 17-6-87 |
36 | 13014/1/87-10. (1) | 1/97. 17-6-87 |
37 | 11012/1/85-10. (1) | 1/97. 23-6-87 |
38 | 14028/18/86-10. (1) | 1/98. 23-3-88 |
39 | 11012/1/85-10. (1) | 1/98. 0-6-88 |
40 | 13012/12/86-10. (1) | 1/99. 16-3-89 |
41 | 13028/2/90-10. (1) | 1/99. 22-10-90 |
42 | 11014/3/89-10. (1) | 1/99. 2-5-91 |
3 | 1150 15. 15-9-79 |
---|---|
1422 1. 1-12-79 | |
1266 1. 13-12-80 | |
263 1. 24-1-81 | |
811 1. 5-9-81 | |
922 1. 17-10-81 | |
423 1. 5-5-82 | |
430 1. 4-6-83 | |
589 1. 13-5-83 | |
804 1. 5-11-83 | |
359 1. 24-3-83 | |
566 1. 9-6-84 | |
788 1. 28-7-84 | |
817 1. 4-8-84 | |
558 1. 14-12-86 | |
1139 1. 14-12-85 | |
1072 1. 20-12-86 | |
1102 1. 27-12-86 | |
515 1. 4-7-87 | |
516 1. 4-7-87 | |
260 1. 9-4-88 | |
470 1. 18-6-88 | |
198 1. 25-3-89 | |
55 1. 26-1-91 | |
303 1. 18-5-91 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
New Delhi, the 21st January, 1992
G.S.R. 49:-It exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:—
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) First Amendment Rules, 1992.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In sub-rule (1) of rule 60 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, for the figures and word “120 days, occurring at both the places the figures and word “180 days” shall be substituted.
[ No. 11014/3/89 – Esitt(L)]
SMT. P. V. VALSALA G. KUTTY, Und r Secy.
NOTE : The Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 Notified vide S. O. No. 940 dated 8-4-72 and subseqo. ently amended vide :-
Sl. | No. & Date of Notification No. | Particulars of Gazette Notification No. \& date |
---|---|---|
1. | F. 16(3)E. IV(A)/11 dt. 11-1-12 | G. S. R. No. 3724 dt. 4-11-72 |
2. | F. 4(7)E. IV/72 dt. 30-4-73 | G. S. R. No. 1399 r.t. 19-5-73 |
3. | F. 5(15)E. IV(A)/73, dt. 13-7-73 | G. S. R. No. 821 dt. 4-8-73 |
4. | F. 14(10)E. IV(A)/73, dt. 11-6-74 | G. S. R. No. 821 dt. 4-8-73 |
5. | F. 5(8)E. IV(A)/73, dt. 19-7-74 | G. S. R. No. Readily not available |
6. | F. 14(8)E. IV(A)/74, dt. 7-11-74 | G. S. R. No. 818 dt. 23-8-74 |
7. | F. 16(3)E. IV(A)/74 dt. 20-12-74 | G. S. R. No. 1242 dt. 23-11-74 |
8. | F. 16(5)E. IV(A)/74, dt. 11-4-75 | G. S.R. No. 1374 dt. 28-12-74 |
9. | F. 16(8)E. IV(A)/74, dt. 26-5-75 | G. S. R. No. 526 dt. 26-4-75 |
10. | F. 4(1)E. IV/(A)/74 dt 24-6-75 | G. S. R. No. 686 dt. 7-6-75 |
11. | F. 16(8)E. IV(A)/74 dt. 20-9-75 | G. S. R. No. 834 dt. 12-7-75 |
12. | F. 5(7)E. IV(A)/75 dt. 7-12-75 | G. S. R. No. 2876 dt. 27-17-75 |
13. | F. 5(16)E. IV(A)/73, dt. 15-1-76 | G. S. R. No. 2877 dt. 27-12-75 |
14. | F. 16(6)E. IV(A)/74, dt. 31-7-76 | G. S. R. No. not reacily available |
15. | F. 16(3)E. IV(A)/76, dt. 7-10-76 | G. S. R. No. 1184 dt. 14-8-76 |
16. | F 4(9)E. IV(A)/76, dt. 14-3-77 | G. S. R. No. 1587 dt. 13-11-76 |
17. | F. 14(11)E. IV(A)/76, dt 12-9-78 | G. S. R. No. 611 c.i. 15-5-77 |
18. | F. 14025/1/78-E. IV(A) dt. 4-10-78 | G. S. R. No. 1159 dt. 23-9-78 |
19. | F. 13024/1/76-E. IV(A) dt. 29-8-79 | G. S. R. No. 1255 dt. 21-10-78 |
20. | F. 11022(1)77-E. IV(A) dt. 21-11-79 | G. S. R. No. 1150 dt. 15-9-79 |
21. | F. 14018/1/80 LU dt. 21-11-80 | G. S. R. No. 1422 at. 1-12-79 |
22. | F. 16(9)E. IV(A)/76 dt. 31-12-80 | G. S. R. No. 1260 dt. 13-1-80 |
23. | F. 11012/2/80 Estt.(L) dt. 24-8-81 | G. S. R. No. 263 dt. 24-1-81 |
24. | P. 14028/9/81-Estt.(L) dt. 1-10-81 | G. S. R. No. 811 dt. 5-9-81 |
25. | P. 14025/5/80-Estt.(L) dt. 16-4-82 | G. S. R. No. 927 dt. 17-10-81 |
26. | P. 13023/2/81-Estt.(L) dt. 16-4-83 | G. S. R. No. 423 dt. 8-5-82 |
27. | P. 14028/8/87-Estt.(L) dt. 27-7-83 | G. S. R. No. 430 dt. 4-6-83 |
28 | P. 13023/3/81-Estt.(L) dt. 12-10-83 | G.S.R. No. 589 dt. 13-8-83 |
29 | P. 14028/6/81-Estt.(L) dt. 17-10-83 | G. S. R. No. 804 dt. 5-11-83 |
30. | P. 13015/11/82-Estt.(L) dt. 25-5-84 | G. S. R. No. 350 dt. 24-3-83 |
31. | 19011/3/80-Estt.(L) dt. 12-7-84 | G. S.R. No. 566 dt. 9-6-84 |
32. | P. 14028/1/81-Estt.(L) dt. 19-7-84 | G. S. R. No. 788 dt. 28-7-84 |
33. | P. 14028/16/82 Estt.(L) dt. 31-5-85 | G. S. R. No. 817 dt. 4-8-84 |
34. | P. 13014/1/85-Estt.(L) dt. 31-12-85 | G. S. R. No. 558 dt. 14-12-86 |
35. | 14028/19/86-Estt.(L) dt. 20-12-86 | G.S. R. No. 1139 dt. 14-12-85 |
36. | 13023/20/84-Estt.(L) dt. 17-6-87 | G.S.R. No. 1072 dt. 20-12-86 |
37. | 13014/1/87-Estt.(L) dt. 17-6-87 | G. S. R. N. . 1102 dt. 27-12-86 |
38. | 11012/1/85-Estt.(L) dt. 23-6-87 | G. S. R. No. 515 dt. 4-7-87 |
39. | 14028/18/86-Estt.(L) dt. 23-3-88 | G. S. R. No. 516 dt. 4-7-87 |
40. | 11012/1/85-Estt.(L) dt. 6-6-88 | G. S. R. No. 260 dt. 9-4-88 |
41. | 13012/12/86-Estt.(L) dt. 10-3-89 | G. S. R. No. 476 dt. 18-6-88 |
42. | 13026/2/9)-Estt.(L) dt.22-10-90 | G. S. R. No. 198 dt.25-3-89 |
43. | 11014/3/89-Estt.(L) dt. 2-5-91 | G.S.R.No. 55 dt. 26-1-91 |
G. S. R. No. 303 dt. 18-5-91 |
प्राधिकार से प्रचलित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1992/काल्पन 24, 1913
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1992/PHALGUNA 24, 1913
इस भाग में भिन्न कुछ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उन-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sob-section (i)
भारत सरकार की मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय की छठे कार) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य और प्रशासन की छठे कार) द्वारा निधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य संचालन
(कंपनी कार्य विभाग)
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1992
आ.का.नि. 113—भारत सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परामुख द्वारा प्राप्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार, जिस संचालन (कंपनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्टूबर, 1957 को अधिसूचना किया था.का.नि. 3216 (जिसे इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) ने सटीक उल्लंघन करते हुये भारत सरकार) एज्युद्वारा यह निर्देश देता है कि किसी एक सी. जॉनसन एंड सन इनकोरपोरेटेड (जिसे इसमें उसके सा कंपनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कंपनी होने का उतर धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के बैंक (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) 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के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) 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के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) की उपधारा (1) के खंड (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (क) (
378 THE GAZETTE OF INDIA: MARCH 14, 1992/PHALGUNA 24, 1913 [PART II—SEC. 30]
नई दिल्ली, 5 मार्च, 1992
मा.ए.वि. 119—सद्गति. प्रतिघात के सद्स्वैव 148 के छन्द (5) के मान घटित सद्स्वैव 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त प्रतिवर्ती का प्रतीक करते हुए, भारतीय नेता तथा महानिदा परीक्षक के परामर्श मे, नेत्रीय सिविल सेवा (एट्टी) विद्यावली 1972 में और प्रार्थ संशोधन करने के लिए एकद्वारा निम्नलिखित नियम बताते है, अर्थात् :–
- (1) इन नियमों का भाग केन्द्राय सिविल सेवा (एट्टी) (द्वारा संशोधन) निम्नप्रवर्ता, 1992 है।
(2) ये सरकारी राजस्व में उनके प्रकाशन की तारीख से ग्रहण होंगे। -
उत्तर निम्नप्रवर्ती के नियम 43-9 के लिए निम्नलिखित प्रथम प्रतिस्थापित किया जायगा अर्थात् :–
“439. शिशु गोद लेने पर महिला सरकारी कर्मचारी को एट्टी—महिला सरकारी कर्मचारी को शिशु गोद लेने पर एक वर्ष घटना सिद्ध हो एक साल का होने तक, उनमें जो भी पहले ही, की अवधि के लिए देव तथा धनुक्षेत्र (सशोधन तथा परिवर्तित एट्टी सहित जो कि चिकित्सा स्नान का लिए बिना 60 दिन से अधिक न हो) प्रचार की एट्टी दी जाए। दर्शानि शिशु गोद लेते समय यदि महिला के पहले ही दो जीवित बच्चे ही हो उस मामले में यह सुविधा नहीं मिलेगी”।
[संस्था 13026/2/90-स्त्रा. (एट्टी)]
श्रीमती पी. वी. बल्लता वी. कुट्टी, एयर वीडर
दिनगरी:- दिनांक 8-4-72 के कार्यालय शाहैश संस्था 940 द्वारा अधिसूचित तदा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित मुख्य केन्द्रीय सिविल सेवा (एट्टी) नियम 1972 :–
क.सं.
अधिसूचना की संस्था तथा तारीख
राजस्व में अधिसूचना की ता. का.वि. संस्था तथा तारीख का प्रवीण
- एफ. 16(3)ई. 4(ए)/71 दिनांक 11-1-72
- एफ. 4(7)ई 4 (ए)/72 दिनांक 30-4-73
- एफ. 5(15) ई-4(ए)/73 दिनांक 13-7-73
- एफ. 14(10)ई-4(ए)/73 दिनांक 11-6-74
- एफ. 5(6) ई-4(ए)/73 दिनांक 19-7-74
- एफ. 14(8) ई-4(ए)/74 दिनांक 2-11-54
- एफ. 16(3)ई.-4(ए)/74 दिनांक 29-12-74
- एफ. 16(5) ई 4(ए)/74 दिनांक 11-4-75
- एफ. 16(6) ई 4(ए)/74 दिनांक 26-5-75
- एफ. 4(1) ई 4(ए)/74 दिनांक 24-6-75
- एफ. 16(8) ई-4 (ए)/74 दिनांक 20-9-75
- एफ. 5(7) ई-4(ए)/75 दिनांक 2-12-75
- एफ 5(16) ई-4(ए)/73 दिनांक 15-1-76
- एफ. 16(6)ई-4 (ए)/74 दिनांक 31-7-76
- एफ 16(3) ई-4 (ए)/76 दिनांक 7-10-76
- एफ. 4(9) ई-4(ए)/76 दिनांक 14-3-77
- एफ 14(11) ई-4 (ए)/76 दिनांक 12-9-78
- एफ. 14025178 -ई-4(ए) दिनांक 4-10-78
- पी. 13024/1/76-ई4 (ए) दिनांक 29-8-79
- पी. 11022/1/77-ई 4(ए) दिनांक 21-11-79
- पी. 14018/1/80-एल.पू. दिनांक 21-11-80
- एफ. 16(9) ई-4 (ए)/76 दिनांक 31-12-80
- पी. 11012/2/80-स्त्रा. (एल) दिनांक 24-8-81
- पी. 14028/9/80-स्त्रा. (एल) दिनांक 1-10-81
- पी. 14025/9/80-स्त्रा. (एल) दिनांक 16-5-82
3724 दिनांक 4-11-72
1299 दिनांक 19-5-73
821 दिनांक 4-8-73
इस समय उपलब्ध नहीं है।
818 दिनांक 23-8-74
1242 दिनांक 23-11-74
1374 दिनांक 28-12-74
526 दिनांक 26-4-75
686 दिनांक 7-9-75
834 दिनांक 12-7-75
2876 दिनांक 27-12-75
2877 दिनांक 27-12-75
इस समय उपलब्ध नहीं है।
1184 दिनांक 14-8-76
1587 दिनांक 13-11-76
011 दिनांक 14-5-77
1159 दिनांक 23-9-78
1255 दिनांक 21-10-78
1156 दिनांक 15-9-79
1422 दिनांक 1-12-79
1260 दिनांक 13-12-80
263 दिनांक 24-1-81
811 दिनांक 5-9-81
927 दिनांक 17-10-81
423 दिनांक 8-5-82
- 13023/2/81-रबा. (एल) दिनांक $10-4-83$
- 14028/8/82-रबा. (एल) दिनांक 27-7-83
- 13023/3/81-रबा. (एल) दिनांक $12-10-83$
- 14028/6/81-रबा. (एल) दिनांक $17-10-83$
- 13015/11/81-रबा. (एल) दिनांक 25-5-84
- 19011/3/80-रबा. (एल) दिनांक 12-7-84
- 14038/1/81-रबा. (एल) दिनांक 19-7-84
- 14028/10/82-रबा (एल) दिनांक 31-5-85
- 13014/1/85-रबा. (एल) दिनांक 31-12-85
- 14028/19/80-रबा (एल) दिनांक $10-12-89$
- 13023/20/84-रबा (एल) दिनांक 17-6-87
- 13014/1/87-रबा. (एल) दिनांक 17-6-87
- 11012/1/85-रबा. (एल) दिनांक 23-6-87
- 14028/18/86-रबा. (एल.) दिनांक 23-3-88
- 11012/1/85-रबा. (एल) दिनांक 6-6-88
- 13012/12/86-रबा. (एल) दिनांक 10-3-89
- 13026/2/99-रबा. (एल) दिनांक 22-19-90
- 11014/3/89-रबा. (एल) दिनांक 2-5-91
- 11014/3/89-रबा. (एल) दिनांक 21-1-92
439 दिनांक 4-6-83
589 दिनांक 13-8-83
804 दिनांक 6-11-83
350. दिनांक 24-3-83
566 दिनांक 9-6-84
788 दिनांक 25-7-84
817. दिनांक 4-8-84
558. दिनांक 14-12-86
1139 दिनांक 14-12-85
1072 दिनांक 20-12-86
1102 दिनांक 27-12-86
518. दिनांक 4-7-87
816. दिनांक 4-7-87
260. दिनांक 9-4-88
476. दिनांक 16-6-88
198. दिनांक 25-3-89
55 दिनांक 26-1-91
303. दिनांक 18-5-91
49. दिनांक 8-2-92
New Delhi, the 4th March, 1992
G.S.R. 119.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comprotiler and Auditor General of India (in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department) the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :-
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Second Amendment) Rules, 1992.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
Note -The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 notified vide S.O. No. 940 dated 8-4-72, and subsequently amended vide :-
5. No. & Date of Notification
No.
(1)
(2)
- F. 16(3) E. IV (A) 71 dt. 11-1-72
- F. 4(7) E. IV/72 dt. 30-4-73
- F. 5(15) E. IV(A)/73 dt. 13-7-73
- F. 14(10) E. IV(A)/73, dt. 11-6-74
- F. 5(8) E. IV(A)/73 dt. 19-7-74
- F. 14(8) E. IV (A)/74 dt. 2-11-74
- F. 16(3) E. IV(A)/74 dt. 20-12-74
- F.16(5) E. IV(A)/74 dt. 11-4-75
- F. 16(8) E. IV(A)/74 dt. 26-5-75
- F. 4(1) E. IV/74 dt 24-6-75
- F. 16(8) E. IV(A)/74 dt. 20-9-75
- F. 5(7) E. IV(A)/75 dt. 2-12-75
- For rule 43-A of the said rules, the following rules shall be substituted namely :-
“43-A. Leave to female Government servant on adoption of a child.-A female Government servant on adoption of a child, may be granted leave of the kind due and admissible (including leave not due and commuted leave not exceeding 60 days without production of medical certificate) for a period upto one year or till such time the child is one year old, whichever is earlier. However, this facility will not be adminible in case she is already having two surviving children at the time of adoption.”
[No. 13026/2/90-Estt.(L)]
SMT. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.
Particulars of Gazetted Notification No. \& date
(3)
GSR No. 3724 dt. 4-11-72
GSR No. 1399 dt. 19-5-73
GSR No. 821 dt 4-8-73
GSR No. Readily not available.
GSR No. 818 dt. 23-8-74
G.SR No. 1242 dt. 23-11-74
GSR No. 1374 dt. 28-12-74
GSR No. 526 dt. 26-4-75
GSR No. 686 dt. 7-6-75
GSR No. 834 dt. 12-7-75
GSR No. 2876 dt. 27-12-75
GSR No. 2877 dt. 27-12-75
- F.5(16) E. IV(A):73 dt. 15-1-76
- F. 16(6) E. IV(A):74 dt. 31-7-76
- F. 16(3) E. IV(A):76 dt. 7-10-76
- F. 4(9) E. IV(A):76 dt. 14-3-77
- F. 14(11) E. IV(A):76 dt. 12-9-78
- F. 14025/1/78-E. IV(A) dt. 4-10-78
- P. 13024/1/76-E. IV(A) dt. 29-8-79
- P. 11022/1/77-E. IV(A) dt. 21-11-79
- P. 14018/1/80-LU dt. 21-11-80
- F. 16(9)E. IV(A):76 dt. 31-12-80
- P. 11012/2/80-Estt.(L) dt. 24-8-81
- P. 14028(9/80-Estt.(L) dt. 1-10-81
- P. 14025/9/80-Estt. (L) dt. 16-4-82
- P. 13023/2/81-Estt.(L) dt. 16-4-83
- P. 14028/8/82-Estt(L) dt. 27-7-83
- P. 13023/3/81-Estt. (L) dt. 12-10-83
- P. 14028/6/81-Estt.(L) dt. 17-10-83
- P. 13015/11/82-Estt(L) dt. 25-5-84
- 19011/3/80-Estt. (L) dt. 12-7-84
- P. 14028/1/81-Estt.(L) dt. 19-7-84
- P. 14028/16/82-Estt. (L) dt. 31-5-85
- P. 13014/1/85-Estt. (L) dt. 31-12-85
- 14028/19/86-Estt.(L)dt. 20-12-86
- 13025/20/84-Estt.(L) dt. 17-6-87
- 13014/1/87-Estt. (L) dt. 17-6-87
- 11012/1/85-Estt.(L) dt. 23-6-87
- 14028/18/86-Estt.(L) dt. 23-3-88
- 11012/1/85-Estt.(L) dt. 6-6-88
- 13012/12/86-Estt.(L) dt. 10-3-89
- 13026/2/90-Estt. (L) dt. 22-10-90
- 11014/3/89-Estt.(L) dt. 2-5-91
- 11014/3/89-Estt.(L) dt. 21-1-92
वित्त मंवालय
(धार्मिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1992
ना. का नि. 139.-पंविचान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा वक्ल वक्लियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, प्रतिभूति कागज कारखाना (समूह “क” और समूह “ख” पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोखन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, धर्मात् :-
- (1) इन नियमों को प्रतिभूति कागज कारखाना (समूह “क” और समूह “ख” पद) भर्ती (मंकोचित) नियम, 1992 कहा जाएगा।
(2) वे सरकारी राजस्व में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - प्रतिभूति कागज कारखाना (समूह “क” और समूह “ख” पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुचूची में-
(क) उप मुख्य इंजीनियर (मेकेजिकल) के पद से संबंधित कम संख्या 5 में-
(1) कात्तम 4 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, धर्मात् :-
“स्मा 3000-100-3500-125-4500”;
GSR No. not readily available,
GSR No. 1185 dt. 14-8-76
GSR 1587 dt. 13-11-76
GSR No. 61 dt. 14-5-77
GSR No. 1159, dt. 23-9-78
GSR No. 1255 dt. 21-10-78
GSR No. 1150 dt. 15-9-79
GSR No. 1422 dt. 1-12-79
GSR No. 1260 dt. 13-12-80
GSR No. 263 dt. 24-1-81
GSR No. 811 dt. 5-9-81
GSR No. 927 dt. 17-10-81
GSR No. 423 dt. 8-5-82
GSR No. 438 dt. 4-6-82
GSR No. 589 dt. 13-8-83
GSR No. 801 dt. 5-11-83
GSR No. 350 dt. 24-3-83
GSR No. 566 dt. 9-6-84
GSR No. 788 dt. 28-7-84
GSR No. 817 dt. 4-8-84
GSR No. 558 dt. 14-12-86
GSR No. 1139 dt. 14-12-85
GSR No. 1072 dt. 20-12-86
GSR No. 1102 dt. 27-12-86
GSR No. 515 dt. 4-7-87
GSR No. 516 dt. 4-7-87
GSR No. 260 dt. 9-4-88
GSR No. 476 dt. 18-6-88
GSR No. 198 dt. 25-3-89
GSR No. 55 dt. 26-1-91
GSR No. 303 dt. 18-5-91
GSR No. 49 dt. 8-2-92
(2) कालम 12 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, धर्मात् :-
“समूह (क) विभागीय औयণति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)
1 संयुक्त सभ्यत (मुद्रा एवं सिक्का) अध्यक्ष धार्मिक कार्य विभाग, वित्त मंवालय।
2 संयुक्त सभ्यत (काभिक), व्यय विज्ञास, अध्यक्ष वित्त मंवालय।
(ख) उप मुख्य इंजीनियर (इलेक्ट्रोकल) के पद से संबंधित कम 5क के लिए-
(1) कालम 4 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, धर्मात् :-
“3000-100-3500-125-4500 स्पष्ट”
MER
the Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मई दिल्ली, सविवार, मई 8, 1993/वैशाखा 18, 1915
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1993/VAISAKHA 18, 1915
इस भाग म चिन्त पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमे कि यह अनन मंजनन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उन-खण्ड (i)
PART II—Section 3-Sub-section (i)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य भ्रेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आवेग, उप नियम आदि सम्मिलित है)
General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)
गृह मंत्रालय
मई दिल्ली, 31 जर्मन, 1993
शा. का. नि. 223—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 300 के प्रस्तुत द्वारा प्रदत्त जतिनियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय में पुस्तकालय यूएनए सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विभिन्नर करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, यद्यते:-
1. तत्काल नाम और प्रारम्भ :- (1) उन नियमों का तत्काल नाम गृह मल्वालय पुस्तकालय यूएनए सहायक समूह “ए” पर भर्ती किया, 1991 है।
(2) ये राजपत्र से प्रकाशन की तारीख को अदृश होंगे।
2. पर-गंववा, वर्तीकरण और बेतलमान :- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका बेतलमान वह होगा, जो इन नियमों से उताबद्ध अनुकूली के त्त्व 2 से स्तम्भ 4 से निमित्तिक है।
3. भर्ती की पद्धति, धातु-गोमा, घहेगाए आदि :-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, धातु-गोमा, घहेगाए और उनमे संबंधित अन्य बातें और जो उक्त अनुकूली के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 से निमित्तिक है।
4. विपहेज :- वह व्यक्ति :-
(4) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जोधित है, विवाह किया है; या
(9) जिसमे अपने पति या अपने पत्नी के जोधित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।
कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1993
आ का. नि. 225—संविधान के अनुच्छेद 148 को प्राय: (5) के साथ पटित चतुर्वेदी 369 के परन्तु के द्वारा प्रथम पटित संविधान के प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 22-10-90 को प्रथम पटित संविधान के प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 22-10-90 को प्रथम पटित संविधान के प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 22-10-90 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 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दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन 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प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्रालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्र्यालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्र्यालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्र्यालय की दिनांक 26-1-91 को प्रथम पेंशन मंत्र्यालय
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THE GAZETTE OF INDIA: MAY 8, 1993/VAISAKHA 18, 1915 , PART II-SEC 3011
भोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों इत्यादि में यथास्थिति
होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आनुपातिक सेवा-निवृत्ति प्रमुतिधानों की व्यवस्था के संबंध में अनुदेश जारी किए है
चाहे वे लोक हित में हों या न हों, इसलिए, दिनांक 26-1-91 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय सिविल सेवा (यूटी)
नियमावली के नियम 39(य) से “यदि ऐसा यन्त्रर्त्तयन सरकार द्वारा लोक हित में घोषित किया जाता है” शब्दों को निर्धारित
करना आवश्यक है।
3. नियम 39-य के प्रस्तावित संशोधन को 26-1-91 अर्थात् उस तारीख से प्रभावी किया जा रहा है जिस तारीख से इस
नियम को दिनांक 22-10-90 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (यूएटी) नियमावली, 1972 में समाविष्ट
किया गया था। लागू किए जाने की प्रस्तावित तारीख से उन सरकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार का भाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने
26-1-91 से पहले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों तथा राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/
स्वायत्त निकायों तथा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में यन्त्रर्त्तयित होने का अनुरोध किया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा
दिनांक 31-1-86 (6-3-85 से प्रभावी) के कार्यालय ज्ञापन, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31-3-87 तथा
16-10-89 (जिसे 22-4-92 को संशोधित किया गया था) के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा इस विषय से संबंधित जारी किए गए सरकारी
अनुदेशों के अनुसार ऐसे मामलों का ध्यान रखा जाएगा।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी सरकारी कर्मचारी के
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दिनांक 8-4-72 के शा.श्रा.सं. 940 द्वारा अधिसूचित तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित मुख्य केन्द्रीय सिविल सेवा
(यूएटी) नियमावली, 1972
क, सं. अधिसूचना की सं. तथा तारीख राजपत्रित अधिसूचना सं. तथा तारीख के ब्योरे
- एफ. 16(3) ई-IV/(ए) 71 दिनांक 11-1-72
- एफ. 4(7) ई-IV/72 दिनांक 30-4-73
- एफ. 5(15) ई.-IV(ए)/73 दिनांक 13-7-73
- एफ. 14(10) ई-IV(ए)/73 दिनांक 11-6-74
- एफ. 5(8) ई-IV(ए)/73 दिनांक 19-7-74
- एफ. 15(8) ई-IV(ए)/74 दिनांक 2-11-74
- एफ. 16(3) ई-IV(ए)/74 दिनांक 20-12-74
- एफ. 16(5) ई-IV(ए)/74 दिनांक 11-4-75
- एफ. 16(8) ई-IV(ए)/74 दिनांक 26-5-75
- एफ. 4(1) ई-IV/ए/74 दिनांक 24-6-75
- एफ. 16(8) ई-IV(ए)/74 दिनांक 20-9-75
- एफ. 5(7) ई-IV(ए)/75 दिनांक 2-12-75
- एफ. 5(16) ई-IV(ए)/73 दिनांक 15-1-76
- एफ. 16(6) ई-IV(ए)/74 दिनांक 31-7-76
- एफ. 16(3) ई-IV(ए)/76 दिनांक 7-10-76
- एफ. 4(9) ई-IV(ए)/76 दिनांक 14-3-77
- एफ. 14(11) ई-IV(ए)/76 दिनांक 12-9-78
- एफ. 14025/1/78-IV/(ए) दिनांक 4-10-78
- पी. 13024/1/76 ई-IV/(ए) दिनांक 29-8-79
- एफ. 11022/1/77 ई-IV/(ए) दिनांक 21-11-79
- पी. 14018/1/80-एलयू दिनांक 21-11-80
- एफ. 16(9) ई-IV(ए)/76 दिनांक 31-12-80
- पी.-11012/2/80-स्था. (एल) दिनांक 24-8-81
- पी.-14028/9/80-स्था. (एल) दिनांक 1-10-81
- पी. 14025/9/80-स्था. (एल) दिनांक 16-4-82
जी.एस.धार. सं. 3724 दिनांक 4-11-72
जी.एस.धार. सं. 1399 दिनांक 19-5-73
जी.एस.धार. सं. 821 दिनांक 4-8-73
जी.एस.धार. सं. सभी उपलब्ध नहीं है
जी.एस.धार. सं. 818 दिनांक 23-8-74
जी.एस.धार. सं. 1242 दिनांक 23-11-74
जी.एस.धार. सं. 1374 दिनांक 28-12-74
जी.एस.धार. सं. 526 दिनांक 26-4-75
जी.एस.धार. सं. 686 दिनांक 7-6-75
जी.एस.धार. सं. 834 दिनांक 12-7-75
जी.एस.धार. 2876 दिनांक 27-12-75
जी.एस.धार. सं. 2877 दिनांक 27-12-75
जी.एस.धार. सं. सभी उपलब्ध नहीं है
जी.एस.धार. सं. 1184 दिनांक 14-8-76
जी.एस.धार. सं. 1587 दिनांक 13-11-76
जी.एस.धार. सं. 611 दिनांक 14-5-77
जी.एस.धार. सं. 1159 दिनांक 23-9-78
जी.एस.धार. सं. 1255 दिनांक 21-10-78
जी.एस.धार. सं. 1150 दिनांक 15-9-79
जी.एस.धार. सं. 1422 दिनांक 1-12-79
जी.एस.धार. सं. 1260 दिनांक 31-12-80
जी.एस.धार. सं. 263 दिनांक 24-1-81
जी.एस.धार. सं. 811 दिनांक 5-9-81
जी.एस.धार. सं. 927 दिनांक 17-10-81
जी.एस.धार. सं. 423 दिनांक 8-5-82
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel & Training)
New Delhi, the 20th April, 1993
GSR. 225.—In exercise of the powers conferred by the person to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 namely:
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) First Amendment Rules, 1993.
- (2) They shall be deemed to have come into force from the 26th day of January, 1991.
- (3) In rule 39-D of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the words “if such absorption is declared by the Government to be in the public interest,” shall be omitted.
[No. 13026/2/90-Estt. (Leave)]
B. GANGAR, Under Secy.
Explanatory Memorandum.—An exercise was undertaken for rationalisation/simplification of provisions of Rules, 26, 39, 41 and 54 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. Amendment/Additions were suitably made vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Notification No. 13026/2/90-Estt. (L) dated 22 10-90. The Notification was published in the Gazette of India on 26-1-91 vide GSR No. 55. In the Rule 39-D the words “if such absorption is declared by the Government to be in the public interest” have been inserted inadvertently while issuing the Notification dated 26-1-91. Since the Department of Pension and Pensioners’ Welfare have issued instructions providing pro-rata retirement benefits to Central Government employees getting absorbed in Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies etc. under the Central Government/State Governments whether in public interest or not, it is necessary to delete the words “if such absorption is declared by the Government to be in the public interest” from Rule 39 (D) of the CCS (Leave) Rules published in the Gazette of India dated 26-1-91.
- It is certified that the interests of the Government will be adversely affected by giving retrospect to this Notification.
The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 notified vide S. O. No. 940 dated 8-4-72 and subsequently amended vide :-
S. No. | No. and Date of Notification | Particulars of Gazetted Notification No. & Date |
---|---|---|
1. | F. 16(3)E.IV(A)/71 dt. 11-1-72 | GSR No. 3724 dt. 4-11-72 |
2. | F. 4(7)E.IV/72 dt. 30-4-73 | GSR No. 1399 dt. 19-5-73 |
3. | F. 5(15)E.IV(A)/73 dt. 13-7-73 | GSR No. 821 dt. 4-8-73 |
4. | F. 14(10)E.IV(A)/73 dt. 11-6-74 | GSR No. 821 dt. 4-8-73 |
5. | F. 5(8)E.IV(A)/73 dt. 19-7-74 | GSR No. 1422 dt. 23-11-74 |
6. | F. 14(8)E.IV(A)/74 dt. 2-11-74 | GSR No. 1260 dt. 13-12-80 |
7. | F. 16(3)E.IV(A)/74 dt. 20-12-74 | GSR No. 263 dt. 24-1-81 |
8. | F. 16(5)E.IV(A)/74 dt. 11-4-75 | GSR No. 811-dt. 5-9-81 |
9. | F. 16(8)E.IV(A)/74 dt. 26-5-75 | GSR No. 927 dt. 17-10-81 |
10. | F. 4(1)E.IV(A)/74 dt. 24-6-75 | GSR No. 423 dt. 8-5-82 |
11. | F. 16(8)E.IV(A)/74 dt. 20-9-75 | GSR No. 430 dt. 4-6-83 |
12. | F. 5(7)E.IV(A)/75 dt. 2-12-75 | GSR No. 589 dt. 13-8-83 |
13. | F. 5(16)E.IV(A)/73 dt. 15-1-76 | GSR No. 804 dt. 5-11-83 |
14. | F. 16(6)E.IV(A)/74 dt. 31-7-76 | GSR No. 350 dt. 24-3-83 |
15. | F. 16(3)E.IV(A)/76 dt. 7-10-76 | GSR No. 566. dt. 9-6-84 |
16. | F. 4(9)E.IV(A)/76 dt. 14-3-77 | GSR No. 788 dt. 28-7-84 |
17. | F. 14(11)E.IV(A)/76 dt. 12-9-78 | GSR No. 817 dt. 4-8-84 |
18. | F. 14025/1/78-E.IV(A) dt. 4-10-78 | GSR No. 558 dt. 14-2-86 |
19. | P. 13024/1/76-E.IV(A) dt. 29-8-79 | GSR No. 1139 dt. 14-12-85 |
20. | P. 11022/1/77-E.IV(A) dt. 21-11-79 | GSR No. 1072 dt. 20-12-86 |
21. | P. 14018/1/80-LU dt. 21-11-80 | GSR No. 1102 dt. 27-12-86 |
22. | F. 16(9)E.IV(A)/76 dt. 31-12-80 | GSR No. 515 dt. 4-7-87 |
23. | P. 11012/2/80-Estt(L) dt. 24-8-81 | GSR No. 516 dt. 4-7-87 |
24. | P. 14028/9/80-Estt(L) dt. 1-10-81 | GSR No. 260 dt. 9-4-88 |
25. | P. 14025/9/80-Estt.(L) dt. 16-4-82 | GSR No. 476 dt. 18-6-88 |
26. | P. 13023/2/81-Estt.(L) dt. 16-4-83 | GSR No. 198 dt. 25-3-89 |
27. | 14028/8/82-Estt.(L) dt. 27-7-83 | GSR No. 55. dt. 26-1-91 |
28. | P. 13023/3/81-Estt.(L) dt. 17-10-83 | GSR No. 303 dt. 18-5-91 |
29. | P. 14028/6/81-Estt.(L) dt. 17-10-83 | GSR No. 119 dt. 14-3-92. |
30. | P. 13015/11/82-Estt.(L) dt. 25-5-84 | |
31. | 19011/3/80-Estt.(L) dt. 12-7-84 | |
32. | P. 14028/1/81-Estt.(L) dt. 19-7-84 | |
33. | P. 14028/16/82-Estt.(L) 31-5-85 | |
34. | P. 13014/1/85-Estt.(L) dt. 31-12-85 | |
35. | 14028/19/86-Estt.(L) dt. 20-12-86 | |
36. | 13023/20/84-Estt.(L) dt. 17-6-87 | |
37. | 13014/1/87-Estt.(L) dt. 17-6-87 | |
38. | 11012/1/85-Estt.(L) dt. 23-6-87 | |
39. | 14028/18/86-Estt.(L) dt. 23-3-88 | |
40. | 11012/1/85-Estt.(L) dt. 6-6-88 | |
41. | 13012/12/86-Estt.(L) dt. 10-3-89 | |
42. | 13026/2/90-Estt.(L) dt. 22-10-90 | |
43. | 13014/3/89-Estt.(L) dt. 2-5-91 | |
44. | 13026/2/90-Estt.(L) dt. 4-3-92 |
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली, 27 मईल, 1993
मा.का.नि. 229-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद $J$ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिवा का प्रयोग करते हुए और पोध सरशल, समरोध एवं संचयन निदेशालय (रखवान) भर्ती नियम, 1977 को उन बातों कं सिवाय अधिक्रांत
करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिष्धमण से पूर्व किया गया है वा करने का लोप किया गया है, पोध सरशण, समरोध एवं संचयन निदेशालय (धनन्सचिवीय समूह “म” पद) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित निधि बनाते है. चर्यात् :-_
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौध संरक्षण, समरोध एवं संचयन निदेशालय (धनन्सचिवीय समूह पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।