Government Order on Final Allocation of Personnel to Uttarakhand and Rejection of Re-allocation Appeals

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In a significant move concerning the post-reorganization landscape of Uttar Pradesh, the central government has issued a definitive order regarding the final allocation of personnel to the state of Uttarakhand. This decision, made under the powers vested by the Uttar Pradesh Reorganization Act of 2000, clarifies that all individuals who were serving in Uttar Pradesh before November 9, 2000, and subsequently provisionally allocated to Uttarakhand, are now deemed permanently allocated to the hill state from that date. Special provisions have been made for cases involving court orders, ensuring judicial directives are respected, and personnel not previously allocated to Uttarakhand are considered assigned to Uttar Pradesh until further notice.

Following a thorough review process by the State Advisory Committee, a comprehensive list of 68 personnel has been finally assigned to Uttarakhand. However, a series of appeals for re-allocation, predominantly from police personnel, have faced rejection. These appeals often highlighted deeply personal challenges, including severe health conditions of the applicants or their family members, disabilities, extensive family responsibilities, and financial constraints. Despite these compelling human stories, the committee determined that these grounds did not align with the specific criteria outlined in the relevant notifications from February and March 2009, issued by the U.P. Reorganization Coordination Department. As a result, the committee has recommended that these individuals remain in their allocated positions within Uttarakhand, underscoring a strict adherence to the established policy framework for personnel deployment after the state’s bifurcation.

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संख्या 27/10/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंठालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 27/7/2010
आदेश 16002010
27 JUL 2010
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्दित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शोष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर. एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता ।

संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों अंतिम आबंटन राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 19 मार्च, 2010 को हुई 77वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।
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संलग्नक: 1. अनुबंध ( 1 पृष्ठ में ) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से 68 कार्मिकों की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।


नागरिक पुलिस के राज्य परामर्शीय समिति की विभिन्न बैठकों में स्थगित प्रकरणों के पुर्नविचार के उपरान्त राज्य परामर्शीय समिति की 77वी बैठक दिनांक 19 मार्च, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

कमा कार्मिक का नाम पद नाम/ राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति/स्थगन का आधार समिति का निर्णय
1 श्री अमर बहादुर शुक्ला मुख्य आरक्षी श्रीमती सुशीला शुक्ला पत्नी श्री अमर बहादुर शुक्ला का विशेषज्ञ परीक्षण बलराम पुर चिकित्सालय, लखनऊ से कराया गया। श्रीमती शुक्ला कोली सिस्टाइटिस की उपचारित केस है तथा हाई अल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ है। उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनाँक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री अमर बहादुर शुक्ला को उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
2 श्री ओम प्रकाश आरक्षी पुत्र की विकलांगता के संबंध में सीएमओ का प्रमाण पत्र उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनाँक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री ओम प्रकाश को उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
3 श्री हरिनाथ यादव आरक्षी पुत्री की विकलांगता के संबंध में सीएमओ का प्रमाण पत्र उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनाँक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री हरिनाथ यादव को उत्तराखण्ड राज्य मे ही बनाये रखे जाने की संस्तुति की गई।
4 श्री अशोक बाबू आरक्षी श्रीमती सुनीता देवी, अध्यापिका 20-05-2003 पत्नी के नियत तिथि 09-11-2000 के पश्चात नियुक्त होने व उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दाम्पत्य नीति संबंधी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई ।
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(क.पि.के. नंदिशन) (K. P. K. NAMBISSAN) एप् संधिव/Deputy Secretary समिति का निर्णय एव’ प्रोशासन ‘स्थगन Deptt. of Personnel C’ng. केस बधार/finet of India


गृह विभाग के उप निरीक्षक/ मुख्य आरक्षी/आरक्षी संवर्ग के राज्य परामर्शीय समिति की विभिन्न बैठकों में स्थगित प्रकरणों के पुर्नविचार के उपरान्त राज्य परामर्शीय समिति की 76वीं बैठक दिनांक 19 मार्च, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

क० स० नाम व पदनाम T.F.A.L. No. प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु
1 2 3
1. श्री अरविन्द कुमार सिंह, आरक्षी 02 तीन बच्चों में से एक बच्ची विकलांग
2. श्री हरिश्चन्द्र राम, उपनिरीक्षक 18 8 वर्षीय पुत्र को हृदय की बीमारी जिसका इलाज एम्स में जारी, स्वयं अस्वस्थ एवं पैर में सूजन
3. श्री मलखे दीक्षित, उपनिरीक्षक 48 पत्नी ट्यूमर रोग से ग्रसित, स्वयं साइटिका एवं कमर दर्द से पीड़ित
4. श्री शौकत अली खान, मुख्य आरक्षी 122 स्वयं सोराइसिस रोग से ग्रसित
5. श्री गु अब्बास, मुख्य आरक्षी 152 स्वयं सोराइसिस एवं आर्थराइटिस रोग से पीड़ित जिसका इलाज एसजीपीजीआई में जारी
6. श्री केलाश नाथ सोनकर, मुख्य आरक्षी 193 पत्नी का इलाज तीन वर्षों से केजीएमसी में जारी जो वर्तमान में हृदय रोग व अस्थमा की बीमारी से पीड़ित
7. श्री झारोन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी 276 पत्नी हृदय रोगी
8. श्री पूरन सिंह, मुख्य आरक्षी 279 पत्नी हृदय रोगी
9. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य आरक्षी 317 दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने से 8 वर्षीय लड़की चलने फिरने में असमर्थ, सड़क दुर्घटना में स्रंय के बाय पैर में फँकवर
10. श्री निर्भय सिंह, आरक्षी 324 दिवंगत बड़े भाई के बच्चों का उत्तरदायित्व/ टी.बी. व हृदय रोग से पीड़ित आश्रित माता
11. श्री दूग नारायण चौधरी, मुख्य आरक्षी 332 अस्वस्थ व विकलांग पत्नी
12. श्री सलीम खान, आरक्षी 492 अस्वस्थ पत्नी
13. श्री अरविन्द कुमार सिंह, आरक्षी 753 माता हृदय रोगी
14. श्री मुदस्सिर खान, आरक्षी 862 अस्वस्थ पत्नी
15. श्री योगेश कुमार, आरक्षी 948 65 वर्षीय आश्रित विकलांग माता
16. श्रीप्रकाश तिवारी, आरक्षी 955 हृदय रोग से पीड़ित आश्रित माता
17. श्री मणीन्द्र कुमार राय, आरक्षी 962 आश्रित पिता एवं विकलांग मतीजा, दिवंगत भाई के परिवार का उत्तरदायित्व
18. श्री संजय सिंह, आरक्षी 974 पत्नी हृदय रोगी
19. श्री सर्वेश कुमार आरक्षी 1360 स्वयं को कम सुनाई पडना जिसका इलाज जारी
20. श्री राजेश कुमार यादव, आरक्षी 1393 माता का एक बाल्व खराब जिसका इलाज एसजीपीजीआई में चल रहा है।
21. श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया आरक्षी 1454 पिता श्री नाथू सिंह भदौरिया हृदय रोगी जिनका इलाज कानपुर में जारी एवं वृद्ध माता
22. श्री मुनीर अहमद, आरक्षी 1455 पत्नी हृदय रोगी
23. श्री मनोज कुमार सिंह, आरक्षी 1623 पत्नी अस्थमा, टी.बी. व उच्च रक्तचाप से पीड़ित
24. श्री नीरज कुमार, आरक्षी 1751 वृद्ध एवं विकलांग माता,पिता
25. श्री धीरूंद कुमार सिंह, आरक्षी 1834 माता हृदय रोगी
26. श्री सूयेघर द्विवेदी, आरक्षी 2050 अल्पवेतन भोगी, चलअचल सम्पत्ति उ0प्र0 में, अस्वस्थ माता का इलाज कं0जी0एम0सी0 में इलाज जारी
27. श्री मनोज कुमार शर्मा, आरक्षी 2078 वृद्ध माता, पिता, अस्वस्थ पत्नी, छोटे छोटे बच्चे
28. श्री राजेश कुमार सिंह, आरक्षी 2105 हृदय रोगी पत्नी जिसका इलाज एस0जी0पी0जी0आई0 में जारी
29. श्री साहब सिंह, आरक्षी 2109 पोलियोग्रस्त ढाई वर्ष की पुत्री के इलाज में वेतन का 50 प्रतिशत खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं
30. श्री सोमपाल, आरक्षी 2156 पत्नी पेट की बीमारी से पीड़ित
31. श्री चन्द्रशेखर, आरक्षी 2308 विकलांग माता, पिता की देख. रेख का उत्तरदायित्व
32. श्री कृष्ण पाल सिंह, आरक्षी 2383 पिता को दोनों आंखों से दिखाई न पडना
33. श्री अरविन्द कुमार सिंह, आरक्षी 2421 छत से गिर जाने के कारण पत्नी की कमर की हड्डी का टूटना
34. श्री सर्वेश कुमार, आरक्षी 2430 एकमात्र पुत्र विकलांग व बीमार
35. श्री महेन्द्र यादव, आरक्षी 2432 पत्नी टी.बी. की रोगी/ पोलियों से ग्रसित 10 वर्षीय पुत्र

Annexure to order No. 169,180

(के.वि.के. मंदिशन) (K. P. K. NAMBISSAN) एम राधिद/Deputy Secretary स्वामित्व एवं प्रशिक्षण विभाग Dept. of Personnel & Trg.


1 2 3
36. श्री रईसुल हसन, आखी 2456 पिता दृष्टिहीन
37. श्री अनिल कुमार सिंह आखी 2627 स्वयं के दायीं ओर से लिवर व आंत में दर्द
38. श्री रामेश्वर सिंह, आखी 2672 वर्ष 2003 से पीलिया रोगी
39. श्री इम्तियाज अली, आखी 2843 अगस्त, 2005 में गिरने से पत्नी की रीढ़ की हड्डी टूट गयी जिसका इलाज हरदोई में जारी
40. श्री श्याम सुन्दर आखी 2847 गर्दन में फालिज से पीड़ित वृद्ध माता की देख रेख का उत्तरदायित्व
41. श्री कुतुबुद्दीन, आखी 2862 स्वयं सर्दी, स्नोफीलिया, एनिमिया, पेट की खराबी एवं छँक्चर जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित, पत्नी रीढ़ की बीमारी से ग्रस्त
42. श्री सुनील कुमार, आखी 2871 वृद्ध माता पिता, बड़ा भाई, विकलांग इलाज एस0जी0पी0जी0आई0 में जारी, जनपद उन्नाव मूल निवासी अध्ययनरत बच्चे।
43. श्री राज कुमार सिंह, आखी 2941 विकलांग माता की देख रेख का दायित्व
44. श्री आदित्य कुमार, आखी 2958 पत्नी हृदय रोगी
45. श्री अब्दुल रशीद, आखी 2966 पिता हृदय रोगी
46. श्री अब्दुल कयूम खां, आखी 3037 हृदयरोगी माता का इलाज लखनऊ में जारी
47. श्री कपिल कुमार त्यागी, आखी 3096 जन्म से नेत्रहीन माता की देख रेख का उत्तरदायित्व
48. श्री विधिन कुमार पाण्डेय, आखी 3119 पत्नी के दोनों पैर खराब होने के कारण सुन्न की स्थिति में
49. श्री हरे राम सिंह, आखी 3148 पिता हार्ट,शुगर व ब्लड प्रेशर रोगी जिसका इलाज एसजीपीजीआई में जारी
50. श्री राज कुमार, आखी 3238 पत्नी गम्भीर हृदय रोग से पीड़ित व दोनों वाल्व खराब
51. श्री प्रभात कुमार यादव आखी 3336 1995 बैच का आखी पत्नी टी.बी., लीवर व चेस्ट रोग से पीड़ित, वृद्ध माता पिता, जनपद मिज़ॉइर, मूल निवासी।
52. श्री संजय सिंह आखी 3337 वृद्ध माता जिन्हें साफ दिखाई नहीं देता, सितम्बर, 2005 में दुर्घटना से पैर में छँक्चर व रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से चलने फिरने में परेशानी
53. श्री मनोज सिंह, आखी 3343 पत्नी हृदय रोगी, पत्नी का एक वाल्व खराब।
54. श्री वासिंद अली आखी 3405 घर का अकेला जिम्मेदार व्यक्ति, छोटे,छोटे बच्चे, वृद्ध माता पिता और पोलियों रोगी पत्नी।
55. श्री राजवीर सिंह आखी 3412 पत्नी हेपेटाइटिस रोग से पीड़ित, वृद्ध माता पिता, चलअचल सम्पत्ति एवं मूल निवास उत्तर प्रदेश में, उत्तराखण्ड न जाने की इच्छा।
56. श्री प्यारे लाल, आखी 3511 पुत्री विकलांग
57. श्री कालीचरण आखी 3629 दोनों पैरों से विकलांग माता की देखरेख का उत्तरदायित्व/पत्नी लम्बे समय से डायबटीज से पीड़ित/छोटे,छोटे बच्चे।
58. श्री मुकेश कुमार आखी 3681 उत्तरांचल का विकल्प नहीं, जनपद मथुरा मूल निवासी, वृद्ध माता पिता की देख रेख का उत्तरादायित्व, उत्तरांचल आवंटन से बच्चों पर प्रतिकूल असर।
59. श्री लल्लन सिंह आखी 3715 1995 बैच का आखी, जनपद मऊ से उत्तरांचल 1000 कि.मी. दूर, अध्ययनरत तीन बच्चे, पत्नी पी.आई.डी. की मरीज, स्वयं के विरूद्ध थाना सारनाथ वाराणसी में अपराध संख्या 113/2001 धारा 394 पी.सी0 का मुकदमा पंजीकृत, पिता अपेण्डिक्स से मरीज, तीन वकीय पुत्र निमोनिया रोग से पीड़ित।
60. श्री इम्तवारूल हसन, आखी 3759 पत्नी की रीढ़ की हड्डी टूटने का इलाज दिल्ली में जारी/ दोनों पैर में फालिज तथा बोन टी.बी. की रोगी
61. श्री रमेश कुमार, आखी 3770 पत्नी हृदयरोगी। एसजीपीजीआई, लखनऊ हेतु रिफर
62. श्री तोंकीर अहमद आखी 3884 उदय0 का विकल्प/चल अचल सम्पत्ति उदय0 के जनपद गाजीपुर में/हृदय रोगी पत्नी का इलाज बी0एम0यू0 में जारी/वृद्ध माता पिता/अध्ययनरत बच्चे।
63. श्री गुंजमाल खान, आखी 3932 स्वयं हृदयरोगी
64. श्री मनोज कुमार सिंह, आखी 3937 पत्नी के सीने में दर्द

उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 04 फरवरी, 2009 से प्रश्नगत बीमारी/प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु आच्छादित न होने के कारण उपरोक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये इन्हें उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई ।