A significant administrative decision has been made concerning Shri Ratan Singh, an assistant teacher, whose application regarding a marital policy transfer was reviewed by the State Advisory Committee. The committee initially recommended rejecting his plea, citing his wife’s employment in a non-governmental school and the case not aligning with specific reorganization notifications issued in 2009. However, demonstrating a nuanced approach, the Government of India, after carefully considering the broader marital policy principles and the committee’s overall recommendations on such matters, ultimately decided to allow Shri Ratan Singh to remain posted in the state of Uttarakhand. This outcome underscores the government’s commitment to balancing established administrative guidelines with a sensitive understanding of employees’ personal circumstances.
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संख्या- 27/12/2010-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 5/17/2010
= 5 AUG 2010
सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।
“बनिय: श्री रतन सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, बड़ोवाला (जीलीग्रान्ट) देहरादून के दाम्पत्य नीति के आधार पर
अभ्यावेदन पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचार
महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78
वीं बैठक में श्री रतन सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, बड़ोवाला (जीलीग्रान्ट) देहरादून के दाम्पत्य नीति के आधार
पर अभ्यावेदन पर विचारोपरांत पत्नी का विद्यालय अशासकीय होने तथा उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 04
फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनांक 6 मार्च, 2009 एवं दिनांक 06 जुलाई, 2009 से प्रकरण आध्यादित न होने के कारण राज्य
परामर्शीय समिति द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है ।
समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुतियों की गई उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है ।
श्री रतन सिंह, सहायक अध्यापक के उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।
कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाए ।
भवदीय
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
