Final Allocation of Personnel under Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000

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The government has issued crucial directives regarding the final assignment of employees affected by the division of Uttar Pradesh in 2000. This administrative action ensures that personnel who were serving in the undivided state are now formally assigned to either the newly formed Uttar Pradesh or Uttarakhand, with these assignments taking effect from the original date of state formation. Special provisions have been outlined for individuals who have obtained judicial stay orders, indicating that their assignments will only be finalized once their respective court matters are resolved. Furthermore, any employees not yet explicitly assigned to Uttarakhand will provisionally be considered part of Uttar Pradesh until a definitive decision is made. These latest assignments are based on recommendations stemming from a recent advisory committee meeting. A detailed list accompanying the directive specifically allocates 18 junior clerks from the Finance, Cooperative Societies, and Panchayat departments to Uttarakhand. The resolution also addresses unique and pending cases, such as one involving an employee with a disability whose final allocation is contingent upon a medical board’s assessment.

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संख्या 27(C)/48/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 24 अक्तूबर, 2011
आदेश 03/2011
24 OCT 2011

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए तथा इस विभाग के पवांक संख्या 27/70/2005-एस आर एस द्वारा जारी आदेश 33(ब)/2005 दिनांक
20/12/2005 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार, एतद्व द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट
प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा
हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य
के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती
उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन,
न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्दद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई
निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को
न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए
नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.एस. दिनांक 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखंड
राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि
नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता ।

संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों का अंतिम आबंटन परामर्शी समिति की दिनांक 17.10.2011 को हुई बैठक की
संस्तुतियों पर आधारित है ।

संलग्नक: अनुबंध (2 पृष्ठों में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से आवंटित वित्त विधेयक के संशोधन के लिए
सहकारी समितियों एवं पंचायत विभाग के 18 कार्मिकों की सूची । Govt. of India

प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री राजेन्द्र मोहन श्रेयास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन स्वन,लखनऊ ।
4. अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, देहरादून, उत्तराखंड ।

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विभाग संवर्ग आवंटित राज्य कुल पद रिक्त पद

वित्त विभाग के अन्तर्गत सहकारी समितियों एवं पंचायत विभाग कनिष्ठ लिपिक संवर्ग उत्तराखंड 22

3; उपलब्ध 2 रिक्त पद, दिनांक 28.03 .2006 को श्री देव प्रताप शर्मा का निधन होने के कारण 1 रिक्त पद ।

क.स. कार्मिक का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) आवंटन का आधार
1. माधव सिंह विकल्पधारी/मूल निवासी
2. दानसिंह कन्याल विकल्पधारी/मूल निवासी
3. बृजेन्द्र प्रसाद डोमाल विकल्पधारी/मूल निवासी
4. प्रकाश चन्द्र जोशी विकल्पधारी/मूल निवासी
5. दिगम्बर दत्ता नीटियाल विकल्पधारी/मूल निवासी
6. रमेश प्रसाद विकल्पधारी/मूल निवासी
7. भगवती लाल विकल्पधारी/मूल निवासी
8. बुढ़ा जयन्ती सती विकल्पधारी/मूल निवासी
9. रविशंकर नायक विकल्प
10. टीकम सिंह विकल्प
11. हेम त्रिपाठी विकल्पधारी/मूल निवासी
12. राज गोपाल भटनागर मूल निवासी
13. पवन कुमार पान्डेय मूल निवासी
14. सुवेश चन्द्र गुप्ता कनिष्ठतम
15. अशोक कुमार शुक्ला कनिष्ठतम
16. राजीव कुमार मिश्रा कनिष्ठतम

17. अभिषेक सिंह कनिष्ठतम
18. राकेश कुमार तिवारी कनिष्ठतम

शेष प्रकरणः-
1 पद, श्री लाल कृष्ण ने अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र तथा अपनी पुत्री को कँसर से पीडित बताते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है । अतः उसे एवं उसकी पुत्री को मेडिकल बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने के लिये निर्देश दिया गया । उसके उतार प्रदेश आवंटन की दशा में 1 और रिक्त पद उताराखंड को देय होगा ।
(RAJEEV RAI)
Director
Deptt. of Personnel \& Trg.
Govt. of India