In a significant decision affecting civil service personnel, a recent directive addresses the allocation of several individuals to Uttarakhand state. This follows a writ petition filed in the Uttarakhand High Court by four personnel from the Medical and Health Department. They had contested their original allocation to Uttar Pradesh, asserting their status as Scheduled Caste members and original residents of Uttarakhand. A consultative committee, after careful review, acknowledged their claims and recommended their re-allocation to Uttarakhand. The government has concurred with this recommendation, leading to a revision of their final state allocation. All affected personnel will be duly informed of this revised decision, underscoring a commitment to fair and equitable service allocation based on domicile and reservation criteria.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
सेवा में,
1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 126/2011 के अनुक्रम में सर्वश्री पान सिंह,
श्याम लाल, रहेश बाबू एवं दीपक कुमार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का उत्तराखंड राज्य
आवंटन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है की सर्वश्री पान सिंह, श्याम लाल,
रहेश बाबू एवं दीपक कुमार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके उत्तर प्रदेश अंतिम आवंटन के विरुद्ध
माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 126/2011 दायर किया गया है । याचिका में
उन्होने यह कहा है कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के कार्मिक है तथा उत्तराखंड के मूल निवासी है ।
2. अतः परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी
आदेश दिनांक 24-06-2010 के क्रम में उनके अंतिम आवंटन पर पुनर्विचार किया गया । याचिओं के संबन्ध में
प्रशासकीय विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के कार्मिक है तथा उनका
गृह जनपद उत्तराखंड में हैं । अनुसूचित जाति के कार्मिक एवं उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होने के कारण
समिति द्वारा याचिओ को उत्तराखंड राज्य आबंटित किए जाने की संस्तुति की गयी ।
3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार याचिओं का अंतिम आवंटन उत्तराखंड
राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिको से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
ॐ
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-9 महीन
भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 । - अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।
ॐ
अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।
ॐ
JAN 2012
जारी 10041/10301ED
ॐ
23