Recently, a committee reviewed applications concerning the re-allotment of six Scheduled Caste and Scheduled Tribe Excise Inspectors to the state of Uttarakhand. These requests, notably forwarded by a Union Minister, sought to facilitate their transfer. However, the committee determined that these inspectors had commenced their service after the designated cut-off date. Consequently, the matter was deemed outside the committee’s jurisdiction, leading to no formal recommendations being issued. The central government has concurred with this assessment, clarifying that the final allocation of these personnel cannot proceed under the provisions of the Uttar Pradesh State Reorganisation Act. The onus is now on the Uttar Pradesh and Uttarakhand state governments to address this situation and ensure the affected employees are duly informed of the decision.
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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
दहारादून
विषय: आबकारी विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति के 06 आबकारी निरीक्षकों के उत्तराखंड पुनरावंटन के संबंध में शासनादेश दिनांक 24-06-2010 के अनुसार विचार ।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति के छह आबकारी निरीक्षकों सर्व/श्री सर्व सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह रावत, रमेश राम, कल्याण सिंह राणा, संजय कुमार तथा अमर सिंह बोनाल का उत्तराखंड पुनरावंटन हेतु प्रत्यावेदन समिति की बैठक में विचार किया गया । इन कार्मिको का प्रत्यावेदन माननीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री हरीश रावत के जरिये प्राप्त हुआ था । संबंधित विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि यह सभी कार्मिक नियत तिथि के उपरांत ही सेवा में आए है तथा इस प्रकार यह प्रकरण समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । अतः समिति ने इस मामले पर कोई संस्तुति नहीं की ।
- भारत सरकार उपर्युक्त स्थिति से सहमत है तथा उल्लिखित 06 आबकारी निरीक्षकों का अंतिम आवंटन उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है । दोनों राज्य सरकारे इस मामले में अवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।