Resolution of Constable Girish Patwal’s Inter-State Transfer Case Following Advisory Committee Recommendations

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A significant decision has been made regarding inter-state personnel transfers, particularly for employees whose allocations are impacted by unexpected circumstances. A recent advisory committee meeting reviewed a case involving a constable initially allocated to Uttarakhand who had sought a mutual transfer to Uttar Pradesh. Although the transfer was initially approved by state authorities, unforeseen events, specifically the death of the officer intended to move to Uttarakhand in exchange, complicated the situation. A High Court ruling subsequently invalidated the mutual transfer, leading the constable to remain in his original state. The central government has now affirmed this position, ensuring clarity on the final allocation for the individual in question. This resolution highlights the complexities of administrative transfers and the judiciary’s role in upholding allocation principles.

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27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पैशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 06 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार श्री
गिरीश पटवाल, आरक्षी के प्रकरण का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित
परामर्शी समिति की बैठक मे श्री गिरीश पटवाल, आरक्षी के प्रकरण से संबन्धित रिट याचिका संख्या 574/2009
मे माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.07.2012 के आदेश के अनुपालन हेतु विचार किया
गया ।

  1. श्री पटवाल, जो उत्तराखंड के आवंटी है, उत्तर प्रदेश पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था ।
    राज्य सरकार द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण स्वीकृत होने के उपरांत उन्हे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के लिए
    कार्यमुक्त किया गया, जबकि उनके एवज मे आने वाला व्यक्ति मृत्यु की वजह से उत्तराखंड नही आ पाया ।
    माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आवंटन के उपरान्त पारस्परिक स्थानांतरण को अवैध ठहराते हुये श्री पटवाल
    द्वारा योजित रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उनके उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश कार्यमुक्ति के आदेश को निरस्त
    कर दिया गया । समिति द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर विचार करने के उपरान्त उसके अनुपालन की
    संस्तुति की गई ।

  2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री गिरीश पटवाल, आरक्षी
    का अंतिम आवंटन उत्तराखंड के लिए बना रहेगा।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, श्री पटवाल, जम्मू
दिल्ली, नई दिल्ली
(सारंगधर नायक)
संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।

26 JULY 06 2013
श्री
श्री
प्रतिलिपि: SSUED

आवर सचिव, भारत सरकार

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
(2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।