Reconsideration of Uttar Pradesh State Allocation for Shri Santosh Mishra

R

This document details the process and decisions regarding the state allocation for Shri Santosh Mishra, an Assistant Teacher from Uttarakhand. Initially, a High Court order directed the reconsideration of his application for allocation to Uttar Pradesh. A committee was formed, and based on his mother’s mental health, Shri Mishra was initially allocated to Uttar Pradesh. However, a subsequent committee meeting reviewed the case and found that the initial allocation did not meet the provisions of the Reorganisation Act and that the State Advisory Committee was not authorized to handle such cases. Consequently, Shri Mishra’s application was rejected, and he was ordered to continue his service in Uttarakhand. Later, upon further review, the committee recommended upholding the earlier decision of his allocation to Uttar Pradesh and rescinded the order that denied it. Therefore, Shri Mishra’s allocation to Uttar Pradesh stands.

SOURCE PDF LINK :

Click to access Santosh1.pdf

Click to view full document content



संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 25 सितम्बर, 2011

सेवा में,
मूल्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय : श्री संतोष मिश्र, सहायक अध्यापक (एल0टी0), राजकीय इण्टर कालेज, चाफी, नैनीताल, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन प्रकरण पर पुनः विचार।

महोदय,
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संतोष मिश्र, सहायक अध्यापक (एल0टी0) राजकीय इण्टर कालेज चांफी, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ बेंच में रिट याचिका संख्या-5932(एस एस)/2001 दायर की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-07-2009 में रिट याचिका संख्या-58(एस/एस)/2006 शेर सिंह बनाम भारत संघ में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में श्री मिश्र का प्रत्यावेदन डा0 एस0के0 सरकार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति में निस्तारित किये जाने का निर्णय पारित किया था।

  1. श्री संतोष मिश्र ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 24-07-2009 के क्रम में अपनी माता जी की मानसिक बीमारी के कारण चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत उनका आवंटन/समायोजन उत्तर प्रदेश राज्य में करने हेतु अपना दिनांक 20-08-2009 का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था ।

  2. इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि राज्य परामर्शीय समिति की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2010 में श्री संतोष मिश्र का प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री मिश्र की माता की मानसिक बीमारी के आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-27/01/2010-एस आर एस, दिनांक 11 जून, 2010 के द्वारा श्री मिश्र को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया है।

  3. रिट याचिका संख्या-5932/2001 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 24-07-2009 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा संयुक्त सचिव (एस आर) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 01-12-2010 में श्री संतोष मिश्र के प्रत्यावेदन पर पुनः विचार किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री मिश्र का प्रत्यावेदन अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-27/30/2010-एसआरएस दिनांक 11


जनवरी, 2011 में श्री मिश्र का प्रत्यावेदन पुनर्गठन अधिनियम के प्राविधानों से आच्छादित न होने तथा पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिकों को विकल्प के आधार पर राज्य परिवर्तन की सुविधा प्राप्त न होने के कारण अस्वीकार करते हुए श्री मिश्र की उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत रहने के आदेश प्रदान किये है।

  1. चूंकि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच द्वारा अपने आदेश दिनांक 24-07-2009 में श्री संतोष मिश्र का प्रत्यावेदन संयुक्त सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये थे, अतः राज्य परामर्शीय समिति उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के लिए अधिकृत नही थी। समिति की बैठक दिनांक 01.12.2010 में सम्पूर्ण तथ्य न होने के कारण श्री मिश्र के प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था।

  2. परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को हुई बैठक में इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया तथा समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि श्री मिश्र के उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन के पूर्व आदेश को यथावत् रखा जाये तथा भारत सरकार के आदेश दिनांक 11.01.2011 को निरस्त कर दिया जाये।

  3. समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुति की गई उसे भारत सरकार द्वारा मान लिया गया है । अतः आदेश दिनांक 11.01.2011 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा श्री मिश्र के उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन हेतु पूर्व आदेश को यथावत् रखा जाता है ।

कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

  1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ ।

  2. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून ।

img-0.jpeg