This document details the transfer of Shri Devi Shankar Kanojia, an Eye Assistant, from Uttarakhand to Uttar Pradesh. This decision was made in compliance with an order from the Honorable Uttarakhand High Court, which directed the state to consider his representation. The High Court had previously instructed the Director General of Medical and Health Services to relieve Shri Kanojia from Uttarakhand. A consultative committee reviewed Shri Kanojia’s case, noting that his mother suffers from a mental illness. The committee recommended his allocation to Uttar Pradesh, provided it is confirmed that his mother is indeed dependent on him. The Government of India has agreed with this recommendation and approved the transfer, subject to the condition that his mother’s dependency is verified.
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संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून
विषय: माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 19-12-2005 के आदेश के अनुपालन में श्री . देवी शंकर कनौजिया, नेत्र सहायक के प्रत्यावेदन पर विचार ।
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19-12-2005 के आदेश द्वारा श्री देवी शंकर कनौजिया के दिनांक 06-12-2005 का प्रत्यावेदन पर 6 हफ्ते के अंदर निर्णय लेने के लिए राज्य परामर्शी समिति को निदेश दिया है । याची द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका संख्या 158/2006 भी माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया तथा यह आदेश दिया कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार श्री कनौजिया को उत्तराखंड से कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करे ।
- न्यायालय के निदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में याची के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्री देवी शंकर कनौजिया, नेत्र सहायक द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उनकी माता मानसिक रोग से ग्रसित है तथा इस आधार पर उन्हे राज्य चिकित्सा परिषद को संदर्भित किया गया था । राज्य चिकित्सा परिषद की व्याख्या को भली भांति परीक्षण करने के उपरांत समिति की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह संस्तुति की श्री देवी शंकर कनौजिया की माताजी का रोग अधिसूचना दिनांक 04-02-2009 सहपठित 06-03-2009 से आच्छादित है । समिति द्वारा यह संस्तुति स्वीकार करते हुई श्री देवी शंकर कनौजिया को उत्तर प्रदेश राज्य इस शर्त के अधीन आवंटित करने की सिफारिश की गयी कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनकी माता उनके उपर वास्तव में आश्रित हैं ।
- भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री देवी शंकर कनौजिया, नेत्र सहायक का अंतिम आवंटन उपर्युक्त शर्त के अधीन चिकित्सा व्यथा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।