Reallocation of Constable Nirvesh Chandra Nigam (Home Department) under Scheduled Caste/Scheduled Tribe Guidelines

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This document details the reassignment of Constable Nirvesh Chandra Nigam from the Home Department. Following a review by a consultative committee on February 9, 2012, it was confirmed that the applicant is a Scheduled Caste employee and a native of Uttar Pradesh. The committee recommended his final allocation to Uttar Pradesh, subject to his application being processed based on his Scheduled Caste status. The Government of India has agreed to this recommendation, and the concerned employee is to be informed about the allocation. The document also includes a copy of the communication sent to the Secretaries of Uttar Pradesh and Uttarakhand for their information and necessary action.

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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

  1. मुख्य सचिव
    उत्तर प्रदेश सरकार
    लखनऊ

  2. मुख्य सचिव
    उत्तराखंड सरकार,
    देहरादून

विषय: श्री निर्वेश चन्द्र निगम, आरक्षी, गृह विभाग का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिर्देश के
अंतर्गत राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 09-02-2012
को आयोजित बैठक में श्री निर्वेश चन्द्र निगम, आरक्षी, गृह विभाग के प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया ।
इस मामले पर दिनांक 17-10-2011 को आयोजित समिति की बैठक में भी चर्चा हुई थी जिसमे समिति द्वारा
याची के प्रत्यावेदन विभागीय अभिमत के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश दिया गया था ।
दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बैठक में विभाग ने यह पुष्टि की कि प्रार्थी अनुसूचित जाति के कार्मिक है
तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं विकल्पधारी है । परंतु प्रार्थी से कोई प्रत्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ था ।
अतः समिति ने श्री निर्वेश चन्द्र निगम का उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अंतिम आवंटन की इस शर्त के अधीन
संस्तुति की कि उनका प्रत्यावेदन अनुसूचित जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन हेतु प्राप्त हो ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा श्री निर्वेश चन्द्र निगम, आरक्षी, गृह विभाग का
अंतिम आवंटन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिर्देशों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए इस
शर्त के आधार पर किया जाता है कि उनका प्रत्यावेदन अनुसूचित जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य
आवंटन हेतु प्राप्त हो । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,
12019
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

  1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन नायक, नई दिल्ली, दिसम्बर 2012
    लखनऊ -226001 ।
  2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

22 JUN 2012
जारी निम्न 133322
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