Allocation of Assistant District Panchayat Raj Officer Devendra Singh to Uttar Pradesh

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This document concerns the allocation of an employee, Shri Devendra Singh, Assistant District Panchayat Raj Officer, to Uttar Pradesh. The allocation is based on his Scheduled Caste status and in accordance with the recommendations of a consultative committee meeting held on September 18, 2013. The committee noted that Shri Singh is a Scheduled Caste employee and a native of Uttar Pradesh. Consequently, the committee recommended approving his application and directed that any amount being recovered from him by Uttarakhand should be fully recovered; otherwise, the outstanding amount would be recovered by Uttar Pradesh. The Government of India’s consultative committee has agreed with this recommendation, and Shri Devendra Singh has been allocated to Uttar Pradesh. The concerned employee is to be informed of this decision.

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सं० 27/10/2013-एस0आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक /8 दिसम्बर, 2013
सेवा में,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।
विषय:-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी का अनुसूचित जाति के आधार पर उ०प्र० आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में विचार ।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुसूचित जाति के आधार पर उ०प्र० राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18. 09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि श्री सिंह अनुसूचित जाति के कार्मिक हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी हैं । अनुसूचित जाति आवंटन नीति से आच्छादित होने के कारण समिति द्वारा कार्मिक के आवेदन स्वीकृत किये जाने कि संस्तुति की गई तथा यह भी निर्देश दिया गया कि दण्ड स्वरूप उत्तराखंड द्वारा उनसे वसुल की जा रही राशी पूर्ण रूप से उनसे वसुल न होने की स्थिति में बकाया रकम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वसुल की जायेगी ।
2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी का राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश राज्य के लिये किया जाता है ।
3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।
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