Government Committee Recommendation on State Allotment of Personnel

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This document details the recommendation of a government consultative committee regarding the state allotment of two employees, Mohd. Ali (Non-Medical Assistant) and Dharmanath Mishra (Lab Technician). The decision aligns with a High Court order from December 19, 2005, concerning a writ petition filed by Dharmanath Mishra and others. The committee was informed that these employees have already been assigned to Uttar Pradesh and have been working there since 2006 and 2009, respectively. Consequently, the committee has directed that the petitioner withdraw the writ petition in compliance with the court’s order. The concerned departments are to take necessary action based on this recommendation and inform the involved personnel.

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सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली । दिनांक / 8 दिसम्बर, 2013

सेवा में,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में रिटू याचिका संख्या 1884(एस०/एस०)/2005, धर्मनाथ मिश्र व अन्य बनाम उत्तरांचल सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के अनुपालन में श्री मोहम्मद अली, नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट तथा श्री धर्मनाथ मिश्र, लैब तकनीशियन का विकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश आवंटन पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिटू याचिका संख्या 1884(एस०/एस०)/2005, धर्मनाथ मिश्र व अन्य बनाम उत्तरांचल सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के अनुपालन में श्री मोहम्मद अली, नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट तथा श्री धर्मनाथ मिश्र, लैब तकनीशियन का विकल्प के आधार पर राज्य आवंटन हेतु परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन दोनों कार्यिकों की तैनाती उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है तथा यह कार्यिक क्रमानुसार वर्ष 2006 तथा 2009 से उसी राज्य में कार्यरत है । अतः माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन सज्ञान में लेते हुए याची द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका वापस लिये जाने की कार्यवाही के निर्देश समिति द्वारा दिये गये।

  1. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

  2. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

  1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
  2. श्रीमती हेमलता ढोंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।