Order Regarding Reallocation of Employees of Former Madhya Pradesh State to Chhattisgarh and Madhya Pradesh

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This document details the reallocation of employees between the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Following court directives and recommendations from a consultative committee, several employees have been reassigned. The order addresses cases where employees had filed appeals against their initial allocation, as well as applications based on caste and other guidelines. The reallocations have been approved by the Indian government, and the affected employees have been notified with their new state assignments, often based on their original preference and domicile. The document also serves as an official communication to the respective state governments to take necessary action based on this order and can be verified on the DOPT website.

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फा. सं. 14/3/2014-एस.आर.(एस.)-खण्ड-V भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पैशन मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 दिनांक 05 दिसंबर, 2014 आदेश विषय: पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के राज्य पुनरावंटन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के द्वारा उनके विकल्प के विपरीत छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश राज्य आवंटन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गयी थीं। उनकी याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार / इस उद्देश्य से गठित समिति को उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के आदेश दिये हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कर्मचारियों ने राज्य आवंटन की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति या आवंटन के दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधानों के अंतगर्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। 2. दिनांक 29.10.2014 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई सलाहकार समिति की बैठक में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के प्रशासी विभागों से प्राप्त मन्त्रियों के आलोक में राज्य कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार हुआ और समिति ने विचारोपरान्त कई कर्मचारियों के राज्य पुनरावंटन की अनुशंसा की। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, अधोलिखित कर्मचारियों का राज्य पुनरावंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| — | — | — | — | — | — |
| क्र.
स. | कर्मचारी का नाम
एवं पदनाम | विभाग | याचिका/अपील
संख्या/अभ्यावेदन | आधार | पुनरावंटित
राज्य |
| 1. | श्री राम लाल सिंह
कुशवाहा, वरिष्ठ
कृषि विकास
अधिकारी | कृषक
कल्याण एवं
कृषि विकास
विभाग | 1165/2006 | माननीय उच्च न्यायालय के
आदेश के अनुपालन में। | मध्यप्रदेश |
| 2. | श्री शरद कुमार
चोलकर, उप-यंत्री | लोक निर्माण
विभाग | अभ्यावेदन | अनुसूचित जाति के कर्मी,
मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं
मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। | मध्यप्रदेश |
| 3. | श्री प्रकाश नारायण
प्रजापति, उप-यंत्री | | अभ्यावेदन | अनुसूचित जाति के कर्मी,
मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं
मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। | मध्यप्रदेश |


4. श्री नर्मदा प्रसाद शिल्पी, उप-यंत्री लोक स्वास्थ्य यान्निकी अभ्यावेदन अनुसूचित जाति के कर्मी, मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्यप्रदेश
5. श्री बल्तलु राम भगत, प्लाटून कमाण्डर गृह (पुलिस) विभाग अभ्यावेदन छत्तीसगढ़ के विकल्पी एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। छत्तीसगढ़
6. श्री भरत नोटिया, उप-निरीक्षक अभ्यावेदन अनुसूचित जाति के कर्मी, मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्यप्रदेश
7. श्री गिरीश धुर्वे, उप-निरीक्षक अभ्यावेदन अनुसूचित जनजाति के कर्मी, मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्यप्रदेश
8. श्री डाल चंद जाटव, आरक्षक (दूरसंचार) अभ्यावेदन अनुसूचित जाति के कर्मी, मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्यप्रदेश
9. श्री अशोक कुर्वे, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पशु पालन अभ्यावेदन अनुसूचित जनजाति के कर्मी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्यप्रदेश
10. श्री त्रिलोकचन्द्र गुप्ता, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक पंचायत एवं सामाजिक न्याय 769/2005 सेवा निवृत्ति के कारण। मध्यप्रदेश
11. श्री चन्द्र किशोर बघेल, उपसंचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अभ्यावेदन अनुसूचित जाति के कर्मी, मध्य प्रदेश के विकल्पी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। मध्यप्रदेश
  1. अतः मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस आदेश के अनुपालन में उपरोक्त कर्मचारियों के राज्य पुनरावंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये। इस आदेश की प्रामाणिकता इस विभाग की वेबसाइट persmin.nic.in $\rightarrow$ DOPT $\rightarrow$ State Reorganization Division $\rightarrow$ Revised Allocation/other orders $\rightarrow$ Madhya Pradesh से जांच लें। इस आदेश को उपर्युक्त वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

भवदीय, 2011 (अशोक कुमार मल्होत्रा) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष:- 011-24651898

आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

  1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.

  1. प्रमुख सचिव, कृषक कल्याण एंव कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  2. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.
  3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.
  5. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यान्विकी, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  6. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यान्विकी, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.
  7. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  8. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.
  9. प्रमुख सचिव, पशु पालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  10. प्रमुख सचिव, पशु पालन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.
  11. प्रमुख सचिव, पंचायत एंव सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  12. प्रमुख सचिव, पंचायत एंव सामाजिक न्याय, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.
  13. प्रमुख सचिव, रोजगार एंव प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004.
  14. प्रमुख सचिव, रोजगार एंव प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002.

अमर 2
(अशोक कुमार मल्होत्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-24651898

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