Order Regarding Reallocation of Personnel in Jharkhand

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This document details the reallocation of employees previously serving in Bihar to Jharkhand following the Bihar Reorganisation Act, 2000. The order specifies that individuals serving in Bihar as of November 15, 2000, will be provisionally considered for service in Jharkhand from the same date. For those who have obtained interim stay orders from courts regarding their allocation, their final reallocation will be subject to the court’s decision or the reversal of the stay order. Employees from the Road Construction Department not included in the provisional allocation list due to ongoing court cases will continue in their provisional status until final allocation. The document also includes a list of personnel from the Road Construction Department provisionally allocated to Jharkhand.

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संख्या 28/39/2006-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंठालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008

आदेश 76 (ब)( झा )/2008

  • 5 JUN 1998

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के कियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नही समझा जायेगा ।

परन्तु पथ निर्माण विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।

संलग्नक: 1. अनुबंध (01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में अन्तिम रुप से आबंटन, पथ निर्माण विभागry के क्युंमियों की सूची ।

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.


विभाग का नामः- पथ निर्माण विभाग

झारखंड अंतिम आवंटन यूथी

क्रमांक नाम जन्म तिथि पदनाम वेतन मान राज्य आवंटन
1 2 3 4 5 6
1 सुदामा दास 15.10 .64 क. अ. 5000-8000 झारखंड
2 अश्वेक कुमार (2) 02.01 .69 क. अ. (यांविक) 5000-8000 झारखंड
3 शम्भू प्रसाद साहा 01.01 .48 कनीय अभियतो 5000-8000 झारखंड
4 दशरथ ठाकुर 01.10 .48 कनीय अभियतो 5000-8000 झारखंड

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$76(0)$
Annexure to wide! (to JJharkhand/86)
हितांक $5-6-08$
Dated
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