Order Regarding Allocation of Employees to Jharkhand Following State Reorganization

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This order, issued under the Bihar Reorganisation Act, 2000, directs the final allocation of certain individuals to the state of Jharkhand. These employees, who were serving in pre-existing Bihar state activities before November 15, 2000, and are covered under Section 72(1) of the Act, will be deemed to have been finally allocated to Jharkhand from November 15, 2000, onwards. However, if any individual has obtained an interim stay order from a court, their final allocation will only take effect after the stay order is revoked or as per the court’s final directive. Those who have secured a stay order preventing their allocation from being considered effective will not be deemed allocated as long as the court’s order remains in effect. A list of employees finally allocated to the Home Department of Jharkhand is attached, with copies to the Chief Secretaries of Bihar and Jharkhand, and the State Advisory Committee. The order is available for download from the department’s website.

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संख्या- 28/37/2010- एस. 0 आर. 0 एस.(एस.0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान माकट, नई दिल्ली 110003 !
दिनांक 12 अक्टूबर, 2010
आदेश संख्या 13 (झा)/2010
120072010

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा .(2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्नारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक
में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों
के संबन्ध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा .(1) के अधीन,
उतरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य के क्रियाकलापों के संबन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000
से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उतरवर्ती झारखण्ड राज्य 15.11.2000 से ही सेवा
के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो,
उसका अंतिम आबंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा
जंठी न्यायालय के द्वारा इस संबन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन
न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश
प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा ।

इस आदेश की प्रति इस विभाग के वेबसाइट (persmin.nic.in → SR division → Recent
Orders) से डाऊनलोड किया जा सकता है !

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  1. अनुबन्ध उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य में अंतिम रूप से आवंटित गृह विभाग के 12
    कर्मचारियों की सूची ।

प्रतिलिपि:

  1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
  2. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची ।
  3. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदातृ समिति का कार्यालय, सिंचाई आवास बेली रोड
    पटना-800023
  4. बेल साइड पर उपलोड किया है ।

विभाग का नाम:- गृह विभाग
क्रमांक नाम जन्म
तिथि
MM/DD/YY
पदनाम वेतनमान
(रूपये)
राज्य
आवंटन
1 2 3 4 5 6
1 श्री काशी नाथ खलखो 06-27-62 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
2 श्री रमापति साह 08-05-52 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
3 श्री कृष्णदेव प्रसाद 06-20-63 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
4 श्री सुरेन्द्र प्रसाद 07-01-53 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
5 श्री मदन मुरारी पाण्डेय 07-01-56 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
6 श्री शरफराजूल हक 04-04-59 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
7 श्री एम0बी0 शरण 02-05-54 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
8 श्री राजीव आर0के0 लाल 06-15-55 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
9 श्री पवन कुमार सिन्हा 04-16-59 टंकक 4000-6000 झारखण्ड
10 श्री राजदेव पण्डित 10-02-58 टंकक 5000-8000 झारखण्ड
11 श्री राजाराम यादव 08-28-52 टंकक 5000-8000 झारखण्ड
12 श्री रविन्द्र कुमार शर्मा 10-01-52 टंकक 5000-8000 झारखण्ड

मद्देड सिंध
(एम० एस० शर्मा)
(M. S. SHARMA)
अबर मॉडन
Under Secretary
अभिक और डॉगडॉग f. $f_{0}$
Dept. of Fintion: s. $T_{1}$
बारम मरहार
Govt. of inds

Ameasure to order 11.13, sharihand, 10
Dated 1.2.1.1.2.1.1.1.