This document provides the final allotment list for employees in the Department of Culture and Youth Affairs, specifically for the museum section. It details names, dates of birth, designations, pay scales, and state allocations for six individuals. The list includes various clerical roles and a driver, all based in Bihar. This pertains to the allotment of employees under the Bihar Re-organization Act, 2000, as amended by the Bihar Re-organization (Appropriate) Act, 2006, concerning the service of employees in the state of Bihar and Jharkhand. It clarifies that employees allotted to Bihar will continue to serve in Bihar and those allotted to Jharkhand will serve there, with no provision for transfer between states after final allotment. Any disputes regarding these allotments will be resolved by the state government, and their decision will be final. The document also addresses the issue of transfer of service of employees and states that there is no provision for inter-state transfer after the final allotment order has been issued.
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संख्या 28/57/2006.एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 103 (ब) (बि )/2008
29 MAY 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले द्दिद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11 .2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्दद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु कला संस्कृति एवं युवा विभाग (मुख्यालय संग्रह) के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे।
अपनव
(14 पद्दआ)
उपसचिव (एस0 आर0)
(बिa पेट्टार:V reppeMNA)
W. nfay/Dupury Srcriary
बार्मिक/प्रतिपाद/संलग्नक: 1. अनुबंध ( 01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रुप से केल्य, आबंटन एवँ युवा विभाग:। सांगा करार/0041, al India
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना.-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
| विभाग का नाम- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| बिहार अंतिम आवंटन सूची- मुख्यालय -संग्रहालय | |||||
| कमांक | नाम | जन्म तिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | श्रीमती पूनम देवी | 03.10 .64 | विपत्र लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 2 | श्री दुल्लोचन्द प्रसाद | 20.12 .43 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 3 | श्री रामवती प्रसाद | 18.03 .62 | टंकक | $4000-6000$ | बिहार |
| 4 | श्री छोटेलाल पD सिंह | 24.02 .53 | टंकक | $4000-6000$ | बिहार |
| 5 | श्री ओमप्रकाश मालाकार | 07.04 .72 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 6 | मो0 सलाहउद्दुदीन | 24.11 .59 | चालक | $3050-4500$ | बिहार |

