Bihar Reorganisation Act, 2000: Final Allocation of Personnel

B

This document details the final allocation of personnel in the aftermath of the Bihar Reorganisation Act, 2000. It specifies that individuals serving in existing Bihar state activities prior to November 15, 2000, will be provisionally allocated to either the successor state of Bihar or Jharkhand. The final allocation will be made effective from November 15, 2000. Importantly, any individual who obtained a stay order from a court regarding their interim allocation will have their final allocation processed only after the court’s stay order is revoked or as per the court’s final decision. Those who secured a stay order to be exempt from allocation will not be considered allocated until the court’s order ceases to be in effect. Personnel whose names are not included in the attached allocation list due to ongoing deliberations will continue to serve provisionally until their final allocation is determined. The document also includes an annexure listing 46 personnel from the Department of Personnel and Administrative Reforms in the successor state of Bihar who have been finally allocated.

SOURCE PDF LINK :

Click to access 28-50-2006B5-srs020608.pdf

Click to view full document content



संख्या 28/50/2006-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 85 (ब) (बि )/2007

2 JUN 4008

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11 .2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्दद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे।

अनुबंध ( 02 पृष्ठों में ) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रुप से कंहैथिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के 46 कर्मियों की सूची ।

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.


विभाग का नामः- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
बिहार अंतिम आवंटन सूची- सहायक (संयुक्त संवर्ग)
img-0.jpeg


1 2 3 4 5 6
35 श्री अंजनी कु. सिन्हा 14.1.53 सहायक 5500-9000 बिहार
36 श्री हेलेन्द्र कुमार 20/11/62 सहायक 5500-9000 बिहार
37 श्री अरूण कुमार सिंह 19/03/59 सहायक 5500-9000 बिहार
38 श्री उमा शंकर 1.9.54 सहायक 5500-9000 बिहार
39 श्री अम्बू नाथ वर्मा 12.2.62 सहायक 5500-9000 बिहार
40 श्री अरविन्द कुमार झा 4.9.62 सहायक 5500-9000 बिहार
41 श्री पवन कुमार सिंह 2.1.64 सहायक 5500-9000 बिहार
42 श्री नील माणि कुमार 17.1.64 सहायक 5500-9000 बिहार
43 श्री हरिशंकर लाल 17.5.64 सहायक 5500-9000 बिहार
44 श्री राज कुमार झा 15.1.66 सहायक 5500-9000 बिहार
45 श्री मिथिलेश कुमार द्विवेदी 04/01/61 सहायक 5500-9000 बिहार
46 श्री डेवद जमील शोकत 01/01/57 सहायक 5500-9000 बिहार

(दिल भेद्तरार) 22.22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222