Minutes of the Meeting of the State Advisory Committee Held on July 24, 2008

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This document details the proceedings of a meeting of the State Advisory Committee held on July 24, 2008, chaired by Mr. S.A.T. Rizvi (Retd.) IAS. The meeting focused on the allocation of personnel for the Public Works Department. Key discussions included the allocation of posts for various engineering cadres (Executive Engineer, Assistant Engineer, and Junior Engineer) and the review of applications and grievances related to these allocations. Decisions were made regarding the final allocation of posts to Uttarakhand based on court orders and government policies, including the “Dampatya Niti” (Couple Policy). The committee also addressed specific cases, clarified rules regarding reservation and seniority, and noted the cancellation or acceptance of various applications based on eligibility and policy adherence. The minutes reflect a thorough review of personnel matters to ensure compliance with legal and administrative directives.

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राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 24 जुलाई, 2008 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

श्री एस०ए०टी० रिजवी (सेवानिवृत्त) आई०ए०एस० की अध्यक्षता में दिनांक 24 जुलाई, 2008 को लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कार्मिकों के आवंटन हेतु विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिमाग किया गया-

  1. भारत सरकार के प्रतिनिधि

डा० एस०कं० सरकार
संयुक्त सचिव
सदस्य
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
2. उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि

श्री चन्द्र शेखर भट्ट
अपर सचिव
राज्य पुनर्गठन विभाग
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि
3. उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि

डा० आर०सी० श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव
उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय
सदस्य सचिव एवं
विभाग
मुख्य सचिव उ०प्र०
के प्रतिनिधि
4. विशेष आमंत्री

सूची संलग्न है।
समिति ने मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका सं०-51/2008(एस/बी) में दिनांक 24 जून, 2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 01 जुलाई, 2008 को अपनी बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्मिकों के आवंटन के प्रकरण पर विचार किया था तथा विभिन्न संवर्गों के 52 पदों के सापेक्ष टी०एफ०ए०एल० जारी करने का निर्णय लिया था। तद्नुसार दिनांक 15 जुलाई, 2008 को उपर्युक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों की टी०एफ०ए०एल० जारी करते हुए आपत्ति आमंत्रित की गई थी जिसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कर दी गई थी। जारी टी०एफ०ए०एल० पर प्राप्त आपत्तियों पर समिति ने इस विशेष बैठक में विचार किया।


समिति ने सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता (सिविल) संवर्ग के उत्तराखण्ड को आवंटित दो पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को रोस्टर के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्रकरण पर विचार किया। श्री कर्ण सिंह ने अपने प्रत्यावेदन में मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 27 जुलाई, 2006 का संदर्भ देते हुए यह उल्लेख किया है कि “…in the event of any conflict between the percentage of reservation and the roster, the former shall prevail.” न्याय विभाग के प्रतिनिधि ने इससे सहमत होते हुए यह मत व्यक्त किया कि दो पदों के सापेक्ष कोई आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं बनता है। पत्रावली न्याय विभाग भेजने पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। समिति ने न्याय विभाग के परामर्श तथा मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-07-2006 के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों पद सामान्य अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय लिया।

भारत सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या 27/1/2006-एस.आर.(एस.) दिनांक 14-07-2008 द्वारा अपने पूर्व आदेशों दिनांक 09-11-2005 तथा 11-05-2006 को केवल अभियन्त्रण सेवा के कार्मिकों के सम्बन्ध में निरस्त किया है जबकि समिति ने दोनों आदेशों को पूर्ण रूप से (गैर अभियन्त्रण सेवाओं के संवर्गों सहित) निरस्त करने की संस्तुति की थी। इस पर विचार किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने यह मत व्यक्त किया कि पूर्व में अन्तिम आवंटन सूची को केवल अभियन्त्रण सेवा के कार्मिकों के सम्बन्ध में स्थगित किया था। अतः गैर अभियन्त्रण सेवा के मामले को reopen करना सम्भव नहीं है।

उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत आवंटित होने वाले कार्मिकों हेतु पदों की व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न उठाया गया जिसपर भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत आवंटन हेतु पदों की व्यवस्था सामान्य आवंटन के अन्तर्गत दिए गए पदों से इतर होगी। समिति द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई तथा विचारोपरान्त समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि भारत सरकार पदों एवं ऐसे कार्मिकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अधिसंख्य पद सृजित करने तथा सम्बन्धित कार्मिक के अपने बैच में कनिष्ठतम् स्थान पाने सम्बन्धी औपचारिक आदेश जारी करेगी। साथ ही समिति ने यह भी निर्देश दिए कि दाम्पत्य नीति के सभी प्रकरण भारत सरकार के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित “सरकार समिति” द्वारा इस समिति तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार निर्णीत किए जाएंगे।

समिति ने भारत सरकार के पत्र संख्या 27/01/2006/ एस.आर.एस. दिनोंक 10-07-2008 से अवगत होकर मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 176/2005 (एस./बी.) में पारित निर्णय दिनांक 30 जून, 2006 का पुनः संज्ञान लिया। मा0 न्यायालय ने उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत कार्मिकों को उनकं द्वारा धारित पद से विस्थापित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखण्ड राज्य को दिए जाने वाले allocable पदों के सापेक्ष कार्मिकों के आवंटन पर विचार किया जा रहा है। अतः उत्तराखण्ड राज्य को सामान्य संवर्ग से आवंटित होने वाले केवल allocable पदों के सापेक्ष ही समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्मिक आवंटित किए जाएंगे। अतः समिति के विचार में जारी की गई टी0एफ0ए0एल0 पर ही कार्यवाही करना उचित होगा। अन्तिम आवंटन आदेश जारी करने के पूर्व भारत सरकार द्वारा


मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश दिनांक 30 जून, 2006 का भी संज्ञान यथोचित/अनुपालन हेतु लिया जाना अपेक्षित है।

समिति ने अधीक्षण अभियंता सर्वश्री के०के० श्रीवास्तव, घनश्याम स्वरूप बंसल एवं के०के० जैन, अधिशाषी अभियंता सर्वश्री मयंक पाल सिंह वर्मा एवं एम०पी०एस० खाती, सहायक अभियंता श्री एल०एम० गोयल तथा श्री एम०एस०विष्ट, प्रान्तीय महामंत्री, डिप्लोमा संघ द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का भी आंवटन अन्तिम करते समय संज्ञान लिया।

समिति ने टी०एफ०ए०एल० के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर निम्नवत विचार किया :-

1. अधिशासी अभियन्ता (सिविल)-02 पद

प्रस्तावित पदों के सापेक्ष जारी, टी०एफ०ए०एल० के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचारोपरान्त समिति द्वारा श्री बलदेव सिंह, श्री के० आर० नागल, श्री टी०पी० काला, श्री सन्तराम, श्री वीरेन्द्र कुमार तथा टी०सी० रवि के प्रत्यावेदन allocable पदों की अनुपलब्धता के कारण निरस्त किए गए तथा इन पदों के सापेक्ष नियत तिथि को कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम आवंटन हेतु संस्तुत किया :-

क्रमांक कार्मिकों का नाम श्रेणी
$1-$ श्री धर्मवीर नागपाल सामान्य श्रेणी
$2-$ श्री जीतेन्द्र कुमार पन्त सामान्य श्रेणी

2. सहायक अभियन्ता (सिविल) -09 पद

इन पदों के सापेक्ष 09 कार्मिकों की सूची जारी की गई थी। नियत् तिथि को उपलब्ध रिक्तियों के आनुपातिक वितरण से सामान्य श्रेणी के 05 पदों के सापेक्ष 01 रिक्त पद उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होगा। प्रस्तावित् कार्मिकों में श्री सलेक चन्द्र तथा श्री राकेश चन्द्र पुरोहित के विकल्प सशर्त होने के कारण, निरस्त किये गये। इसक अतिरिक्त सर्व श्री दीपक, कुमार यादव, ओम प्रकाश, रमेश चन्द्र, खगेन्द्र प्रसाद उत्प्रेती, राजेन्द्र गोयल, मोहम्मद फारूक, प्रमोद कुमार, शरद कुमार बिरला, अयाज अहमद, नरेन्द्र पाल सिंह, सत्येन्द्र शर्मा, मणिकान्त अग्रवाल, महिपाल सिंह रावत, दिवाकरण हयांकी, हेमन्त सिंह, मुकेश परमार, रणजीत सिंह रावत, जे०ऐसे० हयांकी, हरीश पांगती, मनोहर सिंह, तथा राजेन्द्र सिंह के प्रत्यावेदन allocable पदों के अभाव में निरस्त किये गये। समिति ने शेष 08 पदों के सापेक्ष निम्नलिखित कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम आवंटन की संस्तुति की :-

क्रमांक कार्मिकों का नाम श्रेणी
$1-$ श्री हेमन्त कुमार उपेती सामान्य श्रेणी
$2-$ श्री राजेन्द्र प्रसाद सामान्य श्रेणी
$3-$ श्री लोकेश कुमार शर्मा सामान्य श्रेणी
$4-$ श्री रवि रंजन सामान्य श्रेणी

श्री बदन सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग
6 – श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा अन्य पिछड़ा वर्ग
7 – श्री हेत राम अनुसूचित जाति
8 – श्री दयानन्द अनुसूचित जाति

(टी०एफ०ए०एल० में प्रस्तावित अनुसूचित जाति के अधिकारी श्री गणेश राम का विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य का होने के कारण इनका नाम श्री दयानन्द से प्रतिस्थिपित किया गया है।)

3. सहायक अभियन्ता (विद्युत) -01 पद

समिति ने इस पद के सापेक्ष श्री लाल सिंह के उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम आवंटन की संस्तुति की। साथ ही allocable पदों के अभाव में सर्वश्री सतीश चन्द्र, संजीव कुमार तथा श्री प्रमोद कुमार के प्रत्यावेदन निरस्त किए गए।

4. अवर अभियन्ता (सिविल) – 32 पद

इन पदो में सामान्य श्रेणी के 16 पद अनुसूचित जाति के 07 पद अन्य पिछड़े वर्ग के 08 पद तथा अनुसूचित जनजाति का 01 सम्मिलित था। इसके सापेक्ष 20 कार्मिकों की सूची जारी की गई थी। आनुपातिक रूप से श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या की गणना के फलस्वरूप सामान्य अभ्यर्थियों की 05 रिक्तियां अनुसूचित जाति की 02 रिक्तियां, अन्य पिछड़े वर्ग की 02 रिक्तियां तथा अनुसूचित जनजाति की 01 रिक्ति उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित की गई। शेष 22 allocable पदों के सापेक्ष समिति को संस्तुतियां देनी है। समिति ने रिक्तियों की पुनरीक्षित गणना का संज्ञान लेते हुये तथा श्री अजीत कुमार शर्मा का प्रत्यावेदन स्वीकार करने के फलस्वरूप पूर्व परिचालित टी०एफ०ए०एल० में से सामान्य श्रेणी के सर्वश्री ऋषि भगवान गुप्ता, अरूण कुमार, रमेश चन्द्र त्यागी, सुभाष चन्द्र त्यागी, राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री महेन्द्र सिंह कुल 06 कार्मिकों के नाम सूची से हटाने का निर्णय लिया। समिति ने सर्वश्री भार्खर प्रसाद त्रिपाठी, डी०कं० बिष्ट, के०एस० राणां, जी०सी० बडव्वाल, नानकं चन्द्र रमोला, के०एस० रावत, टी० पुनेठा तथा रणवीर सिंह पंवार के प्रत्यावेदन allocable पद न उपलब्ध होने के कारण निरस्त किये । समिति तद्नुसार निम्नलिखित कार्मिकों को उत्तरखण्ड राज्य हेतु अन्तिम आवंटन की संस्तुति करती है:-

कमांक कार्मिकों का नाम श्रेणी
1 – श्री एस०कं० सिंघल सामान्य श्रेणी
2 – श्री मनोहर लाल अरोरा सामान्य श्रेणी
3 – श्री विजय कुमार गर्ग सामान्य श्रेणी
4 – श्री परमहंस मिश्रा सामान्य श्रेणी
5 – श्री अशोक कुमार सिन्हा सामान्य श्रेणी
6 – श्री विजय किशोर सामान्य श्रेणी
7 – श्री नरेश चन्द्र सामान्य श्रेणी
8 – श्री राजेन्द्र सिंह सामान्य श्रेणी

9- श्री अजीत कुमार शर्मा सामान्य श्रेणी
10- श्री राजेन्द्र राय सामान्य श्रेणी
11- श्री अरूण कुमार माहेश्वरी सामान्य श्रेणी
12- श्री इस्लामुद्दीन अन्य पिछड़ा वर्ग
13- श्री जफर अली अन्य पिछड़ा वर्ग
14- श्री राम कृष्ण यादव अन्य पिछड़ा वर्ग
15- श्री श्याम सिंह अनुसूचित जाति
16- श्री रवि शंकर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग
17- श्री राम प्रसाद अन्य पिछड़ा वर्ग
18- श्री चन्द्र भूषण गुप्ता अन्य पिछड़ा वर्ग
19- श्री चन्द्र भान अनुसूचित जाति
20- श्री चन्द्र किशोर अनुसूचित जाति
21- श्री गौरी शंकर अनुसूचित जाति
22- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह अनुसूचित जाति

क्रमांक- 16 से 22 तक के अभ्यर्थियों के नाम,रिक्तियों की आनुपातिक गणना के फलस्वरूप सम्मिलित किये गये हैं, इन अभयर्थियों को यह अधिकार होगा कि अन्तिम आवंटन के पश्चात प्रत्यावेदन दे सकते हैं।

5. अवर अभियन्ता (प्राविधिक) – 02 पद

समिति अवर अभियंता (प्राविधिक) के allocable पदों के सापेक्ष जारी टीएएफएएएएलए में सम्मिलित निम्नलिखित 02 कार्मिकों को अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड आवंटित किये जाने की संस्तुति करती है, क्योकि इस श्रेणी के कार्मिकों से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नही हुये हैं:-

क्रमांक कार्मिकों का नाम श्रेणी
1- श्री मदन लाल सामान्य श्रेणी
2- श्री पूरन चन्द्र पाण्डेय सामान्य श्रेणी

6. अवर अभियंता (यांत्रिक) – 02 पद

समिति ने विचारोपरान्त टीएएफएएएलए में सम्मिलित 02 allocable पदों के विरूद्ध प्राप्त सर्वश्री उस्मान खां तथा रक्षपाल सिंह के प्रत्यावेदनों पर विचार किया। साथ ही समिति ने यह भी पाया कि टीएएफएएएएलए में सम्मिलित कार्मिक श्री सतीश चन्द्र जैन विकल्पधारी हैं न कि मूल निवासी। समिति ने उक्त लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करने के निर्देश दिये। श्री रक्षपाल सिंह भी उत्तराखण्ड के विकल्पधारी हैं। समिति प्रत्यावेदनों पर


विचारोपरान्त श्री उस्मान खां का नाम सूची से हटाते हुये निम्नलिखित 02 कार्मिकों को अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड आवंटित किये जाने की संस्तुति करती है:-

क्रमांक कार्मिकों का नाम श्रेणी
1– श्री रक्षपाल सिंह सामान्य श्रेणी
2– श्री सतीश चन्द्र जैन सामान्य श्रेणी

7. अवर अभियंता (विद्युत) – 01 पद

समिति ने अवर अभियंता (विद्युत) के allocable एकमात्र पद के सापेक्ष जारी टीएएफएएएएल0 के विरुद्ध प्राप्त सर्वश्री डी0 एस0 रावत, एल0पी0 पैन्यूली, एन0एस0नेगी, जी0सी0 पैन्यूली, पी०पी० भट्ट, शिव कुमार, सत्येन्द्र रावत तथा राजेश कुमार के प्रत्यावेदनों पर विचार किया तथा सभी को निरस्त किये जाने की संस्तुति की, क्योंकि प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार अवर अभियंता (विद्युत) का 01 ही पद हरिद्वार जनपद हेतु सृजित था। समिति ने श्री अतुल चन्द्र रमोला तथा श्री सत्य नारायण शर्मा के प्रत्यावेदनों पर भी विचार किया तथा allocable पद उपलब्ध न होने के कारण उनके प्रत्यावेदन निरस्त करते हुये टीएएफएएएएल0 में सम्मिलित अभ्यर्थी श्री राजपाल सिंह चौहान को उक्त पद के सापेक्ष अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य हेतु आवंटित करने की संस्तुति की ।

8. मानचित्र कार – 03 पद

समिति मानचित्र कार के 03 allocable पदों के सापेक्ष जारी टीएएफएएएल0 में सम्मिलित निम्नलिखित 03 कार्मिकों को अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड आवंटन हेतु संस्तुति करती है, क्योंकि इसक सापेक्ष कोई भी प्रत्यावेदन प्राप्त नही हुए हैं:-

क्रमांक कार्मिकों का नाम श्रेणी
1– श्री राम चन्द्र उपाध्याय सामान्य श्रेणी
2– श्री महेन्द्र कुमार सामान्य श्रेणी
3– श्री राकेश कुमार अग्रवाल सामान्य श्रेणी

9. विविध

(1)- समिति ने श्री हर्ष कुमार भूवैज्ञानिक के प्रत्यावेदन पर विचार किया। समिति को अवगत कराया गया कि भूवैज्ञानिक का पद मुख्यालय का पद है। मुख्यालय के पदों को आवंटन नही किया गया है। अतः श्री कुमार का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।


(2)- समिति ने श्री सत्येन्द्र जीत सिंह, अघिशाषी अभियंता (विद्युत) के प्रत्यावेदन पर विचार किया। समिति को अवगत कराया गया कि अघिशाषी अभियंता (विद्युत) का पद उत्तराखण्ड को आवंटन नही किया गया है। अतः श्री सिंह का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।
(3)- समिति श्री प्रेम सिंह नबियाल, सहायक अभियंता (सिविल) के प्रत्यावेदन पर विचार किया। चूकि श्री नबियाल को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही उत्तराखण्ड आवंटित किया जा चुका है, समिति ने किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही समझी।
(4)- समिति ने श्री मिन्हाजुल हक अवर अभियंता (सिविल) के प्रत्यावेदन पर विचार किया। श्री हक से प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि तात्कालिक रू से उपलब्ध न होने के कारण, इस कर्मी के संबंध में आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय हुआ।
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