Guidelines for Transfer of Applications under the Right to Information Act, 2005

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This document from the Department of Personnel and Training addresses a common issue where applications received under the Right to Information Act, 2005, are routinely transferred to the Prime Minister’s Office (PMO) simply because the applicant mentions the Prime Minister or the PMO. The directive clarifies that as per Section 6(3) of the RTI Act, if an application is received by a public authority but pertains to another public authority, it should be transferred to the relevant authority. While the PMO provides secretarial assistance to the Prime Minister, the ultimate decision-making and issuance of orders lie with the concerned ministry or department. Therefore, the information is typically available with the ministry/department, not the PMO. Central Public Information Officers are instructed to carefully examine the subject matter of the RTI application and transfer it to the appropriate public authority if necessary. Merely mentioning the Prime Minister or the PMO should not lead to an automatic transfer to the PMO. All ministries and departments are requested to bring this clarification to the attention of their Central Public Information Officers.

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संख्या एफ. 11/12/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नोंर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक 22 अप्रैल, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन-पत्रों का स्थानांतरण ।

इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त उन आवेदनों को जिनमें प्रधान मंत्री अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय का उल्लेख मात्र होता है, प्रधान मंत्री कार्यालय को नेमी तरीके से स्थानांतरित कर देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (3) के अनुसार, यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है अथवा किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबद्ध विषय वस्तु से नजदीकी रूप से जुडी है तो उस लोक प्राधिकरण को जिससे सूचना मांगी गई है, ऐसे आवेदन को संबद्ध लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर देना चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि प्रधान मंत्री कार्यालय प्रधान मंत्री महोदय को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है । किसी भी मामले में निर्णय लिए जाने के पश्चात, आदेश इत्यादि जारी करने के संबंध में कार्यवाही उस मंत्रालय को करनी होती है, जिससे उस मामले का सरोकार हो । स्वाभाविक तौर पर ऐसे मामलों में सूचना, संबंधित मंत्रालय/विभाग के पास ही उपलब्ध होगी, न कि प्रधान मंत्री कार्यालय में । आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि वह सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन की विषय वस्तु को ध्यान से देखे और यदि आवश्यक हो तो इसे संबंधित लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करे । केवल इसलिए कि आवेदक ने प्रधान मंत्री अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय का जिक्र किया है, आवेदन को प्रधान मंत्री कार्यालय को स्थानांतरित नहीं कर देना चाहिए ।2. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय जापन की विषय वस्तु को सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के ध्यान में ला दें ।
(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष : 23092158

प्रति प्रेषित :-

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
  2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
  3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
  4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली ।
  5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
  6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डैस्क (अनुभाग) ।