Clarification on ‘Why’ Questions Under the Right to Information Act

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This office memorandum clarifies that under the Right to Information Act, 2005, ‘why’ questions are not considered part of the definition of ‘information’. This interpretation stems from a Bombay High Court ruling in the case of Dr. Elsa Pinto vs. Goa State Information Commission. The ruling states that citizens can seek information but cannot demand reasons or justifications for actions, as the ‘why’ aspect falls under the purview of decision-making authorities and is not definable as information. This clarification is to be brought to the notice of all concerned ministries, departments, and commissions.

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संख्या: 1/7/2009-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिलांक 01 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ. सेन्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में 2007 की रिट याचिका सं. 419 में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय का दिनांक 3.4.2008 का निर्णय।

अग्रोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित मामले में गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय ने 3.4.200 को यह निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द ‘सूचना’ में ‘क्यों’ जैसे प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं किए जा सकते । निर्णय का संगत भाग नीचे दोहराया जाता है :

“सूचना की परिभाषा अपने दायरे में ‘क्यों’ वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है । ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा । लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निष्पित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया । औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है ।”

  1. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दरभाष : 23092158

  1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
  2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
  3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
  4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
  5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
  6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कृत्रिम और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि:-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव ।