This memorandum clarifies that file notings are generally disclosable under the Right to Information Act, 2005. However, any file noting containing information exempt from disclosure under Section 8 of the Act should be excluded. This clarification is being issued as various ministries and departments have been seeking guidance on the matter. The memorandum is to be brought to the notice of all concerned and is copied to a wide range of government bodies including all ministries, public service commissions, information commissions, the CAG, and all states and union territories.
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सं. 1/20/2009-आई.आर.
भारत सरकार
कार्सिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्सिक और प्रशिक्षण विभाग
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिलांक 23 जून, 2009
कार्यालय ज्ञापन
विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ‘फाइल नोटिंग’ का प्रकटन ।
अग्रोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल नोटिंग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं । एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है ।
2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
- केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
- कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
- सभी अधिकरी/डैस्क/अनुभाग, कार्सिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।
प्रतिलिपि :- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।