This document outlines the recruitment rules for various staff car driver positions within the Ministry of Health and Family Welfare (All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata) and the Central Information Commission. It details the number of posts, their classification, pay scales, and the methods of recruitment, including direct recruitment, promotion, deputation, and absorption. The rules specify age limits, educational qualifications, and other eligibility criteria for each post. It also covers conditions for relaxation of age and other criteria, as well as the composition of departmental promotion committees. The documents supersede previous recruitment rules where applicable and are effective from the date of their publication in the Official Gazette.
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Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cafée post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall be ‘Not exceeding 36 years’ as on the closing date of receipt of applications.
[F.No. 1/31/2010-IR (Vol. II)] RAJBIR SINGH, Under Secy
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)
मई दिल्ली, 29 मकबरा, 2018
प्रा. का. नि. 385—रामद्वय नि. संविधान के अनुच्छेद 309 के वर्तमान प्रारूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मान्यता दी गई है। प्रावधान के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मान्यता दी गई है। प्रावधान के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मान्यता दी गई है। प्रावधान के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मान्यता दी गई है। प्रावधान के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मान्यता दी गई है।
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभा: (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, को मान्यता दी गई है। (2) यह सरकारी रायदूत के द्वारा प्रावधान की सारीखा की प्रारूप है।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर पर चर्चा की गई है। (3) पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर, उनके वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर पर चर्चा की गई है।
- **पदों की पद्धति, आयु सीमा और बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों की पद्धति, आयु सीमा, बर्बरत पदों 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Scheduled Castes or the Schedule Tribes -Member | |
| — | — |
| (5) Section Officer, Institute of Secretariat Training and Management -Member | |
( F. No. A-12034/13/2016-ISTM)
SYED IMRAN AHMED. Under Secy.
मई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018
सदस्य/निः 384—केंद्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), की धारा 27 की उप-धारा (2) के तहत (1) के साथ गठित उन धारियों को उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और केंद्रीय सूचना आयोग, स्नातक और ड्राइवर अर्पित नियम, 2011 को अधिग्रहित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सूचना आयोग, कर्मचारी कृषि और खनिज (वित्तीय श्रेणी), (भागी-1), (भागी-11), (भागी-11) और (11) पद अर्पित नियम, 2018 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर के होगा, जो इन नियमों के उपाय अद्वैत अनुपात के स्तर (2) में स्तर (4) में विनिर्दिष्ट है।
- (4) पदों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – अर्पित नियमों के पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनमें संबंधित अन्य बातें के होंगी जो उत्तर अद्वैत अनुपात के स्तर (5) में स्तर (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- (5) निर्देश – वह व्यक्ति।
- (6) जिसने ऐसे व्यक्ति थे जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की मंजूरी की है, या
- (7) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की मंजूरी की है, उत्तर पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष और जो मृत्यु रक्षित विधि के अधीन अनुरूप है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति की इन नियमों के उपयोग में खुद दे सकती है।
- वित्तीय कार्य की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या प्रारंभिक है, वहां वह उनके लिए भी कारण है, उन्हें मेजबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाय को किसी वर्ग या दबर्ग के व्यक्तियों की वजह, आवेदन द्वारा निर्धारित कर सकती है।
- व्यावहारिकता – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में खुद और अन्य निवारण पर प्रभाव नहीं डालती, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समग्र-समय पर जारी किए गए आवेदन के अनुसार अनुपातिक जातियों, अनुपातिक जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, जूनून में निम्नलिखित अन्य विशेष दबर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अनिवार्य है।
| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद या अध्ययन पद | सीधे अर्पित नियम जारी करने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. कर्मचारीकृत | 01* | भागी-1 | वेतन मैट्रिक्स | अध्ययन | मृत्यु रक्षित |
| (केंद्रीय श्रेणी) | (2018) | भागी-1 | (35400-112400 | ||
| कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | (35400-112400 | || नोम जर्नी किए जाने वाले | क्या नोम जर्नी किए जाने वाले | परिच्छेद की अवधि, यदि कोई | सर्दी की पद्धति : जर्नी नोम | |||
| — | — | — | — | ||
| व्यक्तियों के लिए अवैधिक | व्यक्तियों के लिए विहित आयु | हो | होगी या प्रेग्नति द्वारा या | ||
| नैतिक और अन्य अहंकार | और नैतिक अहंकार प्रेग्नति | प्रतिनियुक्ति या अभियान द्वारा | |||
| सृजनियों की कला में लागू होगी | तथा विधिमान पद्धतियों द्वारा | ||||
| जर्नी जर्नी वाली रिक्तियों की | |||||
| परिच्छेद | |||||
| (7) | (8) | (9) | (10) | ||
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रेग्नति द्वारा |
| प्रेग्नति या प्रतिनियुक्ति या अभियान द्वारा | यदि विभागीय प्रेग्नति समिति है, तो उसकी संरचना | सर्दी करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक |
|---|---|---|
| जर्नी की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रेग्नति | सेवा आरोप में परामर्श किया | |
| या प्रतिनियुक्ति या अभियान किया जाएगा | जाएगा | |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रेग्नति > वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 | समूह ‘ख’ विभागीय प्रेग्नति समिति (प्रेग्नति के संबंध में | संघ लोक सेवा आरोप में |
| रु.) में स्तर 5 ऐसे कर्मचारी कुछ बार | विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | परामर्श करना आवश्यक नहीं |
| चालक श्रेणी-1 जिन्होंने उन श्रेणी में तीन | 1. अपर सचिव, वेडीय मुखवा आरोप – सदस्य | है। |
| वर्ष की नियमित सेवा की है। | 2. संयुक्त सचिव, वेडीय मुखवा आरोप – सदस्य | |
| 3. उप सचिव, वेडीय मुखवा आरोप – सदस्य | ||
| 2. संयुक्त सचिव, वेडीय मुखवा आरोप – सदस्य | ||
| 3. उप सचिव, वेडीय मुखवा आरोप – सदस्य |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. कर्मचारीकृत | 04* | साधारण: वेडीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स | अचयन | लागू नहीं होता |
| कार चालक श्रेणी-1 | (2018) | समूह ‘ग’, अनावश्यक, | (29200-92300 | ||
| *कार्यभार के आधार | जामुनविविधि | रु.) में स्तर 5 | |||
| पर परिवर्तन किया | |||||
| जा सकता है। |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रेग्नति द्वारा |
| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| प्रेग्नति > वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 | समूह ‘ग’ विभागीय प्रेग्नति समिति (प्रेग्नति के | लागू नहीं होता। |
| रु.) में स्तर 4 ऐसे कर्मचारीकृत कार | संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित | |
| चालक श्रेणी-2 जिन्होंने उन श्रेणी में दो | इति :- | |
| वर्ष की नियमित सेवा के साथ या | 1. संयुक्त सचिव (प्रभा.), | |
| कर्मचारीकृत कार चालक ग्रेड-II और | ||
| कर्मचारीकृत कार चालक (साधारण श्रेणी) | |2016 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 5, 2015/AGRANAYANA 17, 1940 [PART II-Sec. 301] |
में गवाह वर्ग की सम्मिलित मेवा के साथ; सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण पास किया हो।
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 3. कर्मचारीकृत | 04* | साधारण बेंद्रीय मेवा, | वेतन मैट्रिक्स | अनुपात | लागू नहीं होता | ||||||||||||||||||||||
| कार चालक मसूड़- | (2018) | मसूड़ ‘म’, अराजपत्रित, | (25500-81100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) | * कार्यभार के | अनुपातविविधि | म. ) में स्तर 4 | ||||||||||||||||||||||||
| आधार | |||||||||||||||||||||||||||
| परिवर्तन किया जा | |||||||||||||||||||||||||||
| सकता है। |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रारम्भि द्वारा |
| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 | मसूड़ ‘म’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में | लागू नहीं होता। |
| शः) में स्तर 2 ऐसे कर्मचारीकृत कार | विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित ग्रंथि :- | |
| चालक (साधारण पंजी) जिन्होंने उस पंजी | 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), बेंद्रीय सूचना आयोग | – अध्यक्ष |
| में तो वर्ष की नियमित मेवा की है और | 2. संयुक्त सचिव, बेंद्रीय सूचना आयोग | – सदस्य |
| सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक | 3. उप सचिव, बेंद्रीय सूचना आयोग | – सदस्य |
| परीक्षण पास किया है। |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. कर्मचारीकृत | 04* | साधारण बेंद्रीय मेवा, | वेतन मैट्रिक्स | 18 में 25 वर्ग के | |
| कार चालक | (2018) | मसूड़ ‘म’, अराजपत्रित, | (19900-63200 रु.) | वीम | |
| (साधारण पंजी) | * कार्यभार के | अनुपातविविधि | मे स्तर 2 | (बेंद्रीय सरकार | |
| आधार | द्वारा जारी किए | ||||
| परिवर्तन किया जा | तत अनुदेशों या | ||||
| सकता है। | आदेशों के अनुसार | ||||
| सरकारी सेवकों के | |||||
| लिए 40 वर्ग तक | |||||
| सिविल की जा | |||||
| सकती है।) | |||||
| टिप्पणी :- आयु- | |||||
| मौका अवधारित | |||||
| करने के लिए | |||||
| निर्णायक तारीख | |||||
| भारत में | |||||
| अभ्यर्थियों में | |||||
| आवेदन प्राप्त करने | |||||
| के लिए निवास की | |||||
| गई अंतिम तारीख | |||||
| होती । (न कि बहु | |||||
| अंतिम तारीख जो | || (भाग II—खण्ड 30)) | भारत को राजस्व : रियल्का 8, 2018(आवश्यक 17, 1940 | 2017 | ||||
| — | — | — | |||
| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| आवश्यक > | लागू नहीं होता। | सीधी अंजी वा पुन: नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ग | एनिमियुक्स/जमेलन द्वारा जिसके न हो पाने पर सीधी अंजी द्वारा |
| (i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमानव चालक अनुज्ञवि रखना हो; | |||
| (ii) मोटर चाल की चंच क्रिया का जाल (अभ्यर्थी चाल में छोटी-मोटी खरादियों की दूर करने में समर्थ होना चाहिए); | |||
| (iii) मोटर कार के चालक का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और | |||
| (iv) दसवीं स्तर पास संक्षेपीय > | |||
| होयपार्ड या मिक्सि रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव | |||
| टिप्पण 1 – अहंकार, अन्यथा | |||
| मुलहित अभ्यर्थियों की दशा में मध्यम प्राधिकारी के विवेकानुसार मिश्रित की जा सकती है। | |||
| टिप्पण 2 – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चालक के किसी प्रकार का मध्यम प्राधिकारी की वह राय है कि |
अमाव, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिडिल, डब्ल्यू-फर्लोर राज्य के न्यूयॉर्क छठ, हिमाचल प्रदेश के नाईल और स्वीडि जिले तथा चम्चा-जिले के चांदी उपछठ, अंडमान और निकोबार द्वीप का नजदीक के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । टिप्पण > यदि ‘सीधी अंजी’ सीधी खूनी एनिमोमिया परीक्षा द्वारा की जाएगी तो आयु सीमा 18 – 27 वर्ष के बीच हो सकती है।| उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त सक्षम में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |
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|---|---|---|
| प्रतिनियुक्तिआमेलन > केंद्रीय सूचना आयोग में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित सवार- हरकारा (समूह ‘म’) और समूह ‘म’ कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की सहायता के निर्धारण के लिए मोटर चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधियान्य अनुवादि है जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के सहभागियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में के ऐसे नियमित समूह ‘म’ कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो: सशस्त्र मेला कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ताआमेलन ऐसे सशस्त्र कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के अंदर सेवा निवृत्त हो रहे है या रिजर्व में अंतरिक्ष हो रहे है और विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते है, उम्रपर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की उनके सशस्त्र बल में निर्मुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्त पर रखा जाएगा; उच्चज्ञान् वे युवा नियोजन पर पद पर दमे रहेंगे। | (12) | (13) | |
| टिप्पण > प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाद्ध पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साक्षात्कारक 3 वर्ष में अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष में अधिक नहीं होगी। | (पद.सं. 1/31/2010-आर्द्रआर (खंड-II)) |
(पद.सं. 1/31/2010-आर्द्रआर (खंड-II)) राजधीर सिंह, अवर सचिव