Central Administrative Tribunal (Group ‘A’ & ‘B’ Hindi Posts) Recruitment Rules, 2015

C

This document details the recruitment rules for Hindi posts within the Central Administrative Tribunal (CAT), specifically for Group ‘A’ and ‘B’ positions. It outlines the number of posts, their classification, pay scales, and the methods of recruitment, including promotion, deputation, and direct recruitment. The rules specify age limits, eligibility criteria, and educational qualifications required for various roles, such as Director (Rajbhasha), Senior Translator, and Junior Translator. It also details the conditions for promotion, deputation, and the composition of departmental promotion committees. The document provides clear guidelines on how these recruitment processes are to be conducted in accordance with existing government regulations and advisories.

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[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख
2015

अधिसूचना

सा.का.नि. $\qquad$ (अ), केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 35 द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह ‘ख’ और ‘ग’ प्रकीण पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहां तक कि हिंदी अनुवादक के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ के हिन्दी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह ‘क’ और ‘ख’ हिन्दी पद) भर्ती नियम, 2015 है ।
    (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और येड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और येड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
  3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
  4. निरहता – यह व्यक्ति –
    (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
    (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
    उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
    परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
  5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्धारा शिथिल कर सकेगी।
  6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्धारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और
येड वेतन या
वेतनमान | चयन पद
या
अचयन
पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. सहायक
निदेशक
(राजभाषा) | 01* (2015)
– कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है। | साधारण
केंद्रीय सेवा,
समूह ‘क’,
राजपत्रित,
अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 3,
15600-
39100 रुपए
– येड वेतन
5400 रुपए | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता || सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोत्साहन व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्साहित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आगमन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । |
| — | — | — |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता । | प्रोत्साहन व्यक्तियों के लिए एक वर्ष | प्रोत्साहित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । |प्रोत्सति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन दवारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्सति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)

प्रोत्सति: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ज्येष्ठ अनुवादक, जो वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + येड वेतन 4600 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
टिप्पण1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्सति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके दवारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्सति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण2 :- प्रोत्सति के लिए नयूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी दवारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी येड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी :-
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + येड वेतन 4600 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है; और
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हिन्दी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम से और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों या दोनों में एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्‌यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शौक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली विषयक कार्य) का प्रयोग करने और लागू करने और अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का अधिमानतः तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य का तीन वर्ष का अनुभव; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्‌यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शौक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।दिप्पण1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार कैदीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

दिप्पण2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत कैदीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दिप्पण3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दिप्पण4 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे कैदीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण योड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए योड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन योड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी योड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।| यदि विभागीय प्रोत्सति समिति है, तो उसकी संरचना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
| — | — |
| (12) | (13) |
| समूह ‘क’ विभागीय प्रोत्सति समिति (प्रोत्सति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता । |
| 1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्‌वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– अध्यक्ष | |
| 2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
– सदस्य | |
| 3. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्‌वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य | |अनुसूची

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2. ज्येष्ठ अनुवादक *06 (2015) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + येड वेतन 4600 रुपए चयन लागू नहीं होता । लागू नहीं होता ।
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । || (8) | (9) | (10)
:– :– :–
लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोन्नति द्‌वारा जिसके न हो सकने पर
प्रतिनियुक्ति द्‌वारा ।
प्रोन्नति: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ज्येष्ठ अनुवादक, जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + येड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण2 :- प्रोन्नति के लिए नयूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी येड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी :-
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सडश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + येड वेतन 4200 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है; और
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हिन्दी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम से और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों या दोनों में एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शौक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली विषयक कार्य) का प्रयोग करने और लागू करने और अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य काअधिमानत: तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य का तीन वर्ष का अनुभव; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्‌यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।
और हिन्दी में अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम किया हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण4 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण योड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए योड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन योड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी योड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

  1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण दवारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
  2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
  3. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण दवारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
  4. सदस्यअनुसूची

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3. कनिष्ठ अनुवादक | 13* (2015)
– कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बँड – 2, 9300-
34800 रुपए + येड वेतन 4200 रुपए | लागू नहीं होता | तीस वर्ष
(केंद्रीय सरकार दवारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मूकश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार दवीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों | आवश्यक:
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हिन्दी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम से और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्‌यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी में से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों या दोनों में एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; || | | | के लिए विहित की गई है ) | और हिन्दी में अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम किया हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो। |
| — | — | — | — | — |
| | | | | टिप्पण1 – अहर्ताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। |

टिप्पण2 – अनुभव संबंधी अहर्ता (अहर्ताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखते वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। (8) (9) (10)
लागू नहीं होता दो वर्ष सीधी भर्ती द्‌वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्‌वारा

टिप्पण: पदधारी के एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या अन्य परिस्थितियों पर रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारियों :-
(क) (i) जो मूल काइर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) मूल काइर या विभाग में वेतन बैंड-2, येड वेतन 2800 में छह साल की नियमित सेवा रखते हैं, और
(ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण3 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण येड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए येड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन येड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी येड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।| (12) | (13) |
| — | — |
| समूह ‘ख’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता । |
| 1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण दिवारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– अध्यक्ष | |
| 2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
– सदस्य | |
| 3. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण दिवारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य | |

(फाइल संख्या ए-12011/3/2013-ए.टी.)

(दिवेश चतुर्वेदी) संयुक्त सचिव, भारत सरकार