This office memorandum announces amendments to the Central Staffing Scheme, as approved by the Appointments Committee of the Cabinet. These changes modify the provisions outlined in the Department of Personnel and Training’s Office Memorandum dated January 5, 1996, specifically concerning the constitution, functions, and references related to the Central Establishment Board. The modifications are effective from the date of the memorandum. This notification is being sent to various government bodies and officials for their information and necessary action.
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सं.11/4/2017-एफए (यूएन)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना अधिकारी का कार्यालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2018
कार्यालय जापन
विषय: केन्द्रीय स्थापन बोर्ड से संबंधित केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के प्रावधानों के संशोधन के संबंध में।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1996 के कार्यालय जापन सं. 36/77/94-(ईओ (एसएम-1), की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के संबंध में है।
- मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1996 के कार्यालय जापन सं. 36/77/94-(ईओ (एसएम-1), जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, में उस सीमा तक संशोधन अनुमोदित किया है जिस सीमा तक कार्यालय जापन के पैरा 20 और 22 में उल्लिखित केन्द्रीय स्थापना बोर्ड से संबंधित गठन, कार्य और अन्य संदर्भ निरसित हो जाएंगे।
(जे. श्रीनिवासन)
निदेशक (एमएम)
सेवा में,
- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- प्रधानमंत्री कार्यालय (श्रीमती नंदिनी पालीवाल, निदेशक), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- मंत्रिमंडलीय सचिवालय (श्रीमती वी. विद्यावती, संयुक्त सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव/सचिव (कार्मिक) के प्रधान स्टॉफ अधिकारी
- स्थापना अधिकारी/निदेशक (एसीसी)/के निजी सचिव/निदेशक (एमएम)/उप सचिव (एसएम)/निदेशक (सीएस-1)/ उप सचिव (सीएस-11)/निदेशक (प्रशिक्षण)
- ईओ प्रभाग के सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
(जे. श्रीनिवासन)
निदेशक (एमएम)