This official notification from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, designates specific levels of officers as authorities under Section 8 of the Central Vigilance Commission Act, 2003. The notification specifies that officers from Schedule ‘A’ and ‘B’ public sector undertakings, along with their Chief Executives and Executive Officers of Grade E-8 and above, are classified as such. Similarly, officers from Schedule ‘C’ and ‘D’ public sector undertakings, with Chief Executives and Executive Officers of Grade E-7 and above, are also included. Furthermore, officers of Grade ‘G’ and above in the Reserve Bank of India, NABARD, and SIDBI, along with managers and above in general insurance companies, senior divisional managers and above in the Life Insurance Corporation, and officials who draw a salary of ₹8700/- per month or more, based on Central Government pay scales, are also brought under this designation. These classifications are effective from the date of the notification and are subject to future amendments.
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REGD.NO.D.L.-33004/99
MRCI की शैक्षिक
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II — Section 3 — Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 1109] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929 |
|---|---|
| No. 1109] | NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2007
का.आ. 1538(अ) — केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्तर के अधिकारियों को, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजन से उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा इसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनियों, सोसाइडियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एतदृद्वारा विनिर्दिष्ट करती है —
सारणी
क्रम, निगमों/सरकारी कम्पनियों/सोसाइडियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का स्तर
सं. प्राधिकारियों का नाम और श्रेणी
(1) ☑
(3)
- सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूची ‘क’ और ‘ख’ के उपक्रम
- सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूची ‘ग’ और ‘घ’ के उपक्रम
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एस.आई.डी.बी.आई.
- सामान्य बीमा कम्पनियाँ
- जीवन बीमा निगम
- सोसाइडियाँ और अन्य स्थानीय प्राधिकरण
- बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी ई-8 और इससे ऊपर के स्तर के अन्य अधिकारी।
- बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी ई-7 और इससे ऊपर के स्तर के अन्य अधिकारी।
- ग्रेड ‘जी’ और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
- प्रबंधक और इससे ऊपर के स्तर के।
- वरिष्ठ प्रभागीय प्रबंधक और इससे ऊपर के स्तर के।
- अधिसूचना की तारीख को और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते वाले, केन्द्रीय सरकार की वेतनबुद्धि पैटर्न के आधार पर 8700/- रुपये प्रति माह और इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी।
[सं. 418/2/2004-ए.बी.डी.-IV]
पी. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
3785 GI/2007