This notification from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, amends the Civil Services Examination Rules, 2008. Specifically, it modifies the regulations concerning the medical and physical examination of candidates. The amendment clarifies that chest radiography to detect abnormalities in the heart and lungs, not apparent during a general physical, will be conducted only for candidates finally declared successful. This screening will occur when candidates are called for individual personality tests by the UPSC. The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board regarding a candidate’s physical fitness is final. The Board Chairman may consult specialists, such as psychiatrists, if there are doubts about a candidate’s mental fitness or aberrations. Medical examiners are required to note any detected ailments and opine on whether they are likely to impede a candidate’s ability to perform duties.
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( भारत के असाधारण राजपत्र के भाग । खण्ड । में प्रकाशनार्थ )
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 2008
अधिसूचना
संख्या-13011/39/2005-ए.आई.एस.-। – केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड । में दिनांक 29.12.2007 को प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा, 2008 की नियमावली में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हुए सिविल सेवा परीक्षा, नियमावली, 2008 निम्नानुसार बनाती है :-
- सिविल सेवा परीक्षा, नियमावली, 2008 के परिशिष्ट-111 में ‘उम्मीदवारों की स्वास्थ्य और शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमावली’ में शीर्षक ‘ख गैर तकनीकी’ के नीचे पैराग्राफ 11 निम्नानुसार है :-
“हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असामान्यताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें संबंधित सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है ।
उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं संदेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपणन (एवरेशन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञान/मनोविज्ञानो से परामर्श कर सकता है ।जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख कर देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।”
2. उपर्युक्त पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-
“हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असामान्यताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए उम्मीदवारों की छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण उस समय किया जाएगा जब उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वैयक्तिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा ।
उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड(संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं संदेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपणन (एवरेशन) से पीडित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञान/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।
जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख कर देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।”
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\begin{aligned}
& \text { (जिले सिंह विकल) } \
& \text { डेस्क अधिकारी } \
& \text { दूरभाष : } 23093683
\end{aligned}
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सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली ।