Amendment to All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 2010

A

This document announces an amendment to the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969. The amendment, known as the All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2010, allows members of the All India Services to submit a representation to the President against an order of the Central Government or State Government from which they feel aggrieved. However, this right is subject to certain conditions. The representation must not be against an order that is provisional in nature or that aims to facilitate the finalization of disciplinary proceedings. Furthermore, such a representation can only be made after exhausting other available remedies like appeal, review, and revision as provided under these rules. The representation must be submitted within ninety days of the date of issue of any such order by the Central Government or State Government, as the case may be, or within ninety days of the date of appeal, review, or revision order. The notification also lists previous amendments made to the principal rules since 1969 and specifies the recipients of this notification, including Chief Secretaries of all states, Union Ministries and Departments, and the Union Public Service Commission.

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[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड(I) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवंबर, 2010.

अधिसूचना

सा.का.नि. सं. (अ) – अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61वां) के खण्ड 3 की उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, ताकि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 में संशोधन किया जा सके –

  1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2010 कहा जाएगा;
    (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रवृत होंगे ।
  2. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 के नियम 25 के उप नियम (1) में, निम्नलिखित उप नियमों को इस नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
    “(1) सेवा के सदस्य का केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जिनसे वह खिन्न है, के विरुद्ध राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन देने का अधिकार है :

परंतु शर्त यह है कि –
(क) यह अभ्यावेदन किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध न हो जो वादकालीन प्रकृति का हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के लिए सुविधा प्रदान करने की ओर कदम बढ़ाने की प्रकृति का हो ।
(ख) ऐसे अभ्यावेदन को इन नियमों में प्रदान किए गए अन्य उपायों के प्रयोग करने, जिसमें अपील, समीक्षा और पुनरीक्षा का प्रयोगकर लिया गया हो, के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा ।(ग) ऐसे अभ्यावेदन को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपील, समीक्षा या पुनःरीक्षा के किसी भी आदेश के जारी होने की तिथि के तथ्ये 90 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाएगा ।”

[एफ. सं. 11018/3/2010-ए.आई.एस-III]

(रोली सिंह)
निदेशक (सेवा)

प्रमुख नियमों को दिनांक 20 मार्च, 1969 की अधिसूचना सं. 7/15/63-ए.आई.एस. द्वारा प्रकाशित किया गया था और निम्नानुसार उनमें संशोधन किया गया :-

1) सा.का.नि. सं. 588 दिनांक 24 अप्रैल, 1971
ii) अधिसूचना सं. 13/4/71-ए.आई.एस-(III) दिनांक 11 जनवरी, 1972
iii) अधिसूचना सं. 31/7/72-ए.आई.एस-(III) दिनांक 25 मई, 1972
iv) सा.का.नि. सं. 872 दिनांक 19 जुलाई, 1975
v) सा.का.नि. सं. 985 दिनांक 9 अगस्त, 1975
vi) सा.का.नि. सं. 988 दिनांक 9 अगस्त, 1975
vii) सा.का.नि. सं. 358 दिनांक 19 मार्च, 1977
viii) सा.का.नि. सं. 983 दिनांक 30 जुलाई, 1977
ix) सा.का.नि. सं. 753 दिनांक 17 जून, 1978
x) सा.का.नि. सं. 1415 दिनांक 2 दिसम्बर, 1978
xi) अधिसूचना सं. 11018/13/78-ए.आई.एस.(III) दिनांक 4 जनवरी, 1979
xii) अधिसूचना सं. 11018/13/78-ए.आई.एस.(III) दिनांक 16 जून, 1979
xiii) सा.का.नि. सं. 1220 दिनांक 29 नवम्बर, 1980
xiv) सा.का.नि. सं. 959 दिनांक 31 अक्टूबर, 1981
xv) सा.का.नि. सं. 92 दिनांक 31 जनवरी, 1982
xvi) सा.का.नि. सं. 612 दिनांक 20 अगस्त, 1983
xvii) सा.का.नि. सं. 162 दिनांक 18 फरवरी, 1984
xviii) अधिसूचना सं. 11018/2/87-ए.आई.एस.(III) दिनांक 9 फरवरी, 1988
xix) अधिसूचना सं. 11018/7/87-ए.आई.एस.(III) दिनांक 26 फरवरी, 1988- xx) सा.का.नि. सं. 130 दिनांक 25 जुलाई, 1988
– xxi) सा.का.नि. सं. 177 दिनांक 12 सितंबर, 1998
– xxii) सा.का.नि. सं. 212 दिनांक 17 जून, 2000
– xxiii) सा.का.नि. सं. 118 दिनांक 13 अप्रैल, 2002
– xxiv) सा.का.नि. सं. 249 दिनांक 12 जुलाई, 2003
– xxv) सा.का.नि. सं. 714(ड.) दिनांक 30 सितंबर, 2009

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली।

संख्या 11018/3/2010-ए.आई.एस-III दिनांक 23 नवम्बर, 2010

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित –

  1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव को।
  2. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग को।
  3. गृह मंत्रालय(II), आई.पी. अनुभाग (II), यू.टी. अनुभाग, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
  4. पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
  5. लोक सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली।
  6. राज्य सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली।
  7. सी और एजी, नई दिल्ली को। (50 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
  8. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।

(रोली सिंह) निदेशक (सेवा)

अतिरिक्त विवरण –

सचिव(पी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (एस. एंड वी) के निजी सचिव/निदेशक (एस) के निजी सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुसार अतिरिक्त प्रतियाँ – 500