The central government, in consultation with state governments, has issued amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007. These amendments, termed the Indian Forest Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 2012, will come into effect upon their publication in the official gazette. Notably, Rule 6 of the 2007 rules has been revised with a new sub-rule (8). This new sub-rule clarifies the conditions for granting proforma promotion to members of the service. Such promotions will be considered after reviewing specific points, requiring state government approval for the period in question, ensuring that all senior members have drawn pay in the relevant scale by the proforma promotion date, and that a vacancy exists in the higher grade upon the member’s return from deputation. The document also lists a series of previous amendments to the main rules since their initial publication in 2008.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-501E-20062012-Hindi.pdf
Click to view full document content
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जून, 2012
सा.का.नि. 501(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) पंचम संशोधन नियमावली, 2012 कहा जाएगा । (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 6 में (इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त नियमावली के नाम से संदर्भित) उप नियम (8) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-“(8) सेवा के किसी सदस्य के वेतनबैंड अथवा समय वेतनमान में प्रोफोर्मा पदोन्नति के लिए पदोन्नति द्वारा कवर की गई उसकी सेवा की अवधि, संवर्ग में उसकी वापसी और उपर्युक्त वेतनमान में किसी पद पर उसकी नियुक्ति होने पर इस शर्त के अध्यधीन कि उसको प्रोफोर्मा पदोन्नति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करने के बाद स्वीकृत की गई है, प्रारंभिक वेतन नियतन और वेतन वृद्धि नियमित करते समय आंकी जाएगी, अर्थात्:-
(i) संबंधित सेवा के ऐसे सदस्य को, संगत अवधि के दौरान उपर्युक्त वेतनमान में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए ।
(ii) ऐसे सदस्य (उनको छोड़कर जिन्हें अनुपयुक्त माना गया है) से सेवा के सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा, उस तारीख, को जब उसे प्रोफोर्मा पदोन्नति प्रदान कर दी गई है, अथवा उससे पहले उस वेतनमान में वेतन आहरित करना शुरू कर दिया हो ।
(iii) उच्चतर ग्रेड में रिक्ति को, जिसमें सेवा के सदस्य को प्रोफोर्मा पदोन्नति प्रदान की गई है, प्रतिनियुक्ति से उसके वापस लौटने के समय में संवर्ग में उपलब्ध होना चाहिए ।”
[फा. सं. 11030/03/2010-अ.भा.से.-II(ख)]
दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)
दिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21 फरवरी, 2008 की सा.का.नि.सं. 109(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 610(अ) दिनांक 26 अगस्त, 2008, सा.का.नि. सं. 691(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. सं. 19.4(अ) दिनांक 24 मार्च, 2009, सा.का.नि. सं. 499(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 501(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 503(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 507(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. सं. 588(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009, सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. सं. 908(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. सं. 910(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. सं. 173(अ) दिनांक 3 मार्च, 2010, सा.का.नि. सं. 300(अ) दिनांक 8 अप्रैल, 2010, सा.का.नि. सं. 407(अ) दिनांक 14 मई, 2010, सा.का.नि. सं. 674(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2010, सा.का.नि. सं. 144(अ) दिनांक 13 मार्च, 2012, सा.का.नि. सं. 146(अ) दिनांक 13 मार्च, 2012, सा.का.नि. सं. 217(अ) दिनांक 16 मार्च, 2012, सा.का.नि. सं. 219(अ) दिनांक 16 मार्च, 2012, द्वारा संशोधित किए गए ।