Amendments to the Search Committee (Procedure for Selection of Names for Appointment of Chairperson and Members of Lokpal and Constitution, Terms and Conditions of Appointment of Members) Rules, 2014

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This document introduces significant amendments to the Search Committee Rules, 2014, which govern the selection process for the Lokpal chairperson and members. Key changes include modifications to the composition and functioning of the Search Committee, the process of shortlisting candidates, and the timeframe for submitting recommendations. The amendments aim to streamline the selection procedure and ensure a more efficient and transparent appointment process for the Lokpal, a crucial body for anti-corruption efforts in India.

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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, चुधवार, अगस्त 27, 2014/भाद्र 5, 1936
No. 450] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014/BHADRA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 620(अ). —केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

  1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 है।
  2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  3. खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

3394 GI/2014 (1)


“(1) चयन समिति, खोजबीन समिति का गठन करेगी, जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुभव और विशेष ज्ञान तथा विशेषज्ञता रखने वाले और व्यक्तियों के प्रवर्गों में से कम से कम सात व्यक्तियों से मिलकर बनेगी”।
3. मूल नियमों के नियम 10 में, —
(क) उपनियम (1) में “कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यक्तियों की सूची में से” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :–
“(2) केंद्रीय सरकार ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगी जो खोजबीन समिति द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपेक्षित की जाए।
(3) खोजबीन समिति, व्यक्तियों की छटनी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे छटनी मान अंगीकार कर सकेगी जो वह उपयुक्त समझे।”;
(ग) उपनियम (4) का लोप किया जाएगा।
4. मूल नियमों के नियम 11 में, —
(क) उपनियम (1) में, “केंद्रीय सरकार से नियम 10 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पात्र उम्मीदवारों और अन्य आवेदकों की सूची की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ऐसी अवधि के भीतर, जो चयन समिति द्वारा विनिश्चित की जाए” शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) उपनियम (2) में, —
(i) आरंभिक भाग में “खोजबीन समिति” शब्दों के स्थान पर, “खोजबीन समिति, यथासंभव” शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) खंड (ख) में, “ऐसे पैनल की जिसमें विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुणा नाम अंतर्विष्ट हों” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे पैनल की जिसमें भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुणा नाम अंतर्विष्ट हों” शब्द रखे जाएंगे।
[फा. सं. 407/02/2014-एवीडी-IV(बी)]
पी.के.दास, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 31(अ), तारीख 17 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।