Revised rates for Special Allowances and Special Duty Allowances for North-East Cadres of AIS Officers

R

Government of India has issued revised rates for Special Allowances and Special Duty Allowances for officers belonging to North-East Cadres of AIS. These allowances, previously granted at 25% and 12.5% respectively, will now continue to be paid separately at the revised rates of 20% and 10%. This decision aligns with the acceptance of recommendations from the 7th Central Pay Commission.

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No. 11022/1/2017-AIS-II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances \& Pensions
Department of Personnel \& Training

New Delhi, dated the 25.07. 2017
To,
The Chief Secretaries of
North Eastern States (Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, Arunchal Pradesh, Mizoram, Sikkim).

Subject: Special Allowances and Special Duty Allowances to AIS officer belonging to North-East Cadre as per the acceptance of recommendations of $7^{\text {th }} \mathrm{CPC}$.

Sir,
I am directed to enclose herewith a copy of the Department of Expenditure resolution No. 11-1/2016-IC dated $6^{\text {th }}$ July 2017 on the above mentioned subject and to say that as per this Department’s OM No. 14017/4/2005-AIS (II) dated 10th February 2009, ‘Special Allowances for officers belonging to North-East Cadres of AIS officers was granted @ 25\% and Special Duty Allowances was granted @ $12.5 \%$.
2. Now, as per above mentioned resolution, both these allowances namely ‘Special Allowance for officers belonging to North-East cadres of AIS and Special Duty allowances shall continue to be paid separately as at present at the revised rates of $20 \%$ and $10 \%$ respectively.

Encl: As above.

Yours faithfully,
Rajesh
(Rajesh Kumar Yadav)
Under Secretary to Government of India
Tel. 23094714
Copy to:
1.All Secretaries of Government of India.
1.The Ministry of Home Affairs -JS (UTS) \& JS (Police).
2.The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Joint Secretary – IFS).
3.NIC, DoPT for uploading on website vide path (Home page- Circulers-Servies-pay).
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बिल मंत्रालय (व्यय विभाग) संकल्प नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

सं. 11-1/2016-आईसी—भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III(ए) द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। 08 सितम्बर, 2015 के संकल्प संख्या-1/1/2013-ई.III(ए) के माध्यम से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दी गयी थी। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने तारीख 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट उसके निर्देश निर्वचन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की थी।

  1. सरकार ने तारीख 25 जुलाई, 2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के पैरा 7 द्वारा भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) को, भत्ते संबंधी समिति को निर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया था। उसने यह भी विनिश्चय किया था कि समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम विनिश्चय किए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर ऐसे किया जाता रहेगा मानो 1 जनवरी, 2016 से वेतन पुनरीक्षित ही न किया गया हो।
  2. उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल, 2017 को प्रस्तुत की। सरकार ने विचार करने के पश्चात्, भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें परिशिष्ट I में यथा-विनिर्दिष्ट 34 उपांतरणों के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय किया है। भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के विनिश्चय को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।
  3. भारतीय नौसेना को दिए गए कुछ भत्तों, जिनका भुगतान इस समय भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाता है, का उल्लेख सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे भत्तों का, जो भारतीय नौसेना के लिए अनुज्ञेय हैं, भुगतान भारतीय नौसेना के अनुरूप भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाएगा।
  4. रेल मंत्रालय से संबंधित 12 चालन भत्तों के संबंध में दरें, रेल मंत्रालय द्वारा बिल मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
  5. भत्तों की पुनरीक्षित दरें 01 जुलाई, 2017 से अनुज्ञेय हैं।

4211 GI/2017 (1)


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त मचिव परिशिष्ट I भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित उपांतरणों के साथ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत भत्तों की सूची

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| — | — | — | — |
| क. सं. | भत्ते का नाम | 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें | सरकार द्वारा स्वीकृत उपांतरण |
| 1. | अंटार्कटिक भत्ता | बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोस्टिका के अनुसार लेवल 9 और उसमे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा। | जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹1500 प्रति दिन और ₹1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गई। दल के नेता को गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर 10\% अतिरिक्त राशि मिलेगी। |
| 2. | ब्रेकडाउन भत्ता | समाप्त कर दिया जाए | बरकरार रखा गया।
विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 2675 प्रति माह की गई। |
| 3. | रोकड संभाल भत्ता | समाप्त कर दिया जाए | रोकड-संभाल और कोपागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गई:
(₹ प्रति माह)
संभाली गए रोकड
की मासिक औसत
राशि
$<=5$ लाख
5 लाख से अधिक |
| 4. | कोयला पायलट भत्ता | समाप्त कर दिया जाए | बरकरार रखा गया।
विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹45 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गई। |
| 5. | साईकिल भत्ता | समाप्त कर दिया जाए | बरकरार रखा गया।
डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹180 प्रति माह की गईं। व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाए जहां किसी विशेष वर्ग के स्टॉफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो। |


(1) (2) (3) (4)
6. दैनिक भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
मनी प्रावधान रेल कार्मिकों पर भी लागू होंगे।
लेवल-12 – 13 के लिए यात्रा प्रभार ’50 किमी तक गैरएसी टैक्सी प्रभार’ मे संशोधित करके ’50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार’ और लेवल 14 और ऊपर के लिए’ 50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार’ मे संशोधित करके ‘सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार’ किया गया।
रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
7. नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनाए रखी जाए। ₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹ 1000 प्रति माह की गई।
8. नियत मौद्रिक प्रतिपूर्ति पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित ‘अतिररिक्त पद भत्ता’ लागू होगा। मिलाया न जाएगा और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया।
विद्यमान दरों को 2.25 मे गुणा किया गया।
विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से ₹54 की गई।
9 . अंत्येष्टि भत्ता समाप्त कर दिया जाए। नाम में बदलाव के साथ ‘अंत्येष्टि व्यय’ के रूप में बरकरार रखा जाना है।
विद्यमान दर को 1.5 मे गुणा किया गया।
दरें ₹6000 से संशोधित करके ₹9000 की गई।
10. अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर “राष्ट्रीय अवकाश भत्ता” लागू होगा। मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया।
आमूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुमंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
11. अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य है कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परस्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं। मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका (लेवल 8 और उसमे नीचे के लिए ₹4100 और लेवल 9 और उसमे ऊपर के लिए ₹5300) के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता मिलता रहेगा।
12. मकान किराया भत्ता बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं:
(i) मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी (50 लाख और उसमे अधिक की आबादी) के शहर के लिए $30 \%$, वाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए $20 \%$ और जेड श्रेणी ( 5 लाख से कम

(1) (2) (3) (4)
आबादी) के शहर के लिए $10 \%$ की दर से क्रमश: ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए।
(ii) महंगाई भत्ता $25 \%$ से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: $27 \%$, $18 \%$ और $9 \%$ तथा महंगाई भत्ते के $50 \%$ से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: $30 \%, 20 \%$ और $10 \%$ कर दिया जाएगा।
13. किट रख-रखाव भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए। विशेष सुरक्षा दल (एमपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एमपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया।
14. प्रक्षेपण अभियान भत्ता समाप्त कर दिया जाए बरकरार रखा जाए।
विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
15. नर्सिंग भत्त्रता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। विद्यमान दरों को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹4800 प्रति माह से संशोधित करके ₹7200 प्रति माह की गई।
16. ऑपरेशन थिएटर भत्ता समाप्त कर दिया जाए बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹360 प्रति माह से संशोधित करके ₹540 प्रति माह की गई।
17. समयोपरि भत्ता सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामले को छोड़कर शेप के लिए समाप्त कर दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को ‘प्रचालन स्टॉफ’ की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है। समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।
18. प्रफेशनल अपडेट भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ तक बहाया जाए। कुछ और वर्गो पर लागू किया जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाए।
विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
19. अर्हता अनुदान पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नवप्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं कि:
(i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और
(ii) बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों को सहयोजित करके पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 तक की जाएगी।

(1) (2) (3) (4)
20. राशन मनी भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन और राशन मनी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।
शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।
शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
21. जोखिम भत्ता समाप्त कर दिया जाए। बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 2.25 मे गुणा किया गया।
दरें ₹60 प्रति माह मे संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गई।
22. सियाचिन भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएचमैक्स कोप्टिका के अनुसार लेवल 9 और उसमे ऊपर के लिए ₹31500 और लेवल 8 और उसमे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर मे भुगतान किया जाए।
दरें इस प्रकार संशोधित की गईं: लेवल 9 और उसमे ऊपर के लिए ₹31500 मे संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और लेवल 8 और उसमे नीचे के लिए ₹21000 मे संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
23. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता समाप्त कर दिया जाए। बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 1.5 मे गुणा किया गया।
दरें ₹ 7500 प्रति वर्ष मे संशोधित करके ₹ 11250 प्रति वर्ष की गई।
24. विशेष नियुक्ति भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित ‘अतिरिक्त कार्य भत्ता’ लागू होगा।
विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाए।
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के $2 \%$ प्रति माह की दर मे अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र सूची में सहायक सब इंस्पेक्टर (आरएम), सहायक सब इंस्पेक्टर (आरओ) और सब इंस्पेक्टर (आरएम) को शामिल किया गया।
25. विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भत्ताI, II या III लागू होगा।
विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों की सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधनपूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ते का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
26. विशेष ड्यूटी भत्ता बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।
विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर मे और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर मे किया जाना चाहिए।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरबरी, 2009 के का. प्रा. सं. 14017/4/2005-एआईएम (II) के अनुसार ‘अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता’ $25 \%$ की दर मे दिया जाता है।
विशेष ड्यूटी भत्ता $12.5 \%$ की दर मे दिया जाता है।
0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।
इन दोनों भत्तों अर्थात् ‘अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता’ और ‘विशेष ड्यूटी भत्ता’ का वर्तमान की तरह क्रमश: $20 \%$ और $10 \%$ की संशोधित दरों मे भुगतान जारी रहेगा।

(1) (2) (3) (4)
27. विशेष घटना/जांचा/ सुरक्षा भत्ता बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिमंगत बनाया गया।
राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय में मामला पेश किया जाए।
विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के $40 \%$ से संशोधित करके $55 \%$ और गैर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के $20 \%$ से संशोधित करके $27.5 \%$ किया गया।
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के $20 \%$ की दर से प्रदान किया जाएगा।
यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07 .2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के प्रस्ताव की जांच करेगा।
28. विशेष चालन स्टॉफ भत्ता बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्मों पर लागू किया जाए। इस भत्ते का नाम ‘अतिरिक्त भत्ता’ बना रहेगा।
29. तकनीकी भत्ता तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा।
तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।
₹3000 प्रति माह और ₹ 4500 प्रति माह की दर से तकनीकी भत्ते (स्तर -I और II) की विद्यमान प्रणाली 31.03.2018 तक जारी रखी जाए।
बदलती रक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों, बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों को सहयोजित करके अर्हता अनुदान (रक्षा कार्मिकों के लिए उछ्रतर अर्हता प्रोत्साहन) के साथ-साथ तकनीकी भत्ते (स्तर-I और II) के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 से पहले पूरी की जाए।
पाठ्यक्रमों की समीक्षा के बाद ही तकनीकी भत्ते (स्तर-II) को 31.03.2018 से आगे जारी रखा जाए।
30. प्रशिक्षण भत्ता बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिमंगत बनाया जाए। कुछ और वर्मों पर लागू किया जाए।
यह भत्ता पात्र कर्मचारी को उसके संपूर्ण करियर के दौरान अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा।
5 वर्ष की अधिकतम सीमा को हटाया जाएगा। कार्यकर्ता के बीच मानक उपशमन अवधि लागू होगी।
31. यात्रा भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिमंगत बनाया गया।
भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।
वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 से 8 हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे।
यात्रा पात्रताओं के लिए रक्षा बलों के लेवल 5क को लेवल 6 में मिला दिया जाएगा।
विद्यमान प्रणाली को रेल मंत्रालय में जारी रखा जाएगा।

(1) (2) (3) (4)
32. कोषागार भत्ता समाम्र कर दिया जाए। रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरे निम्नानुसार संशोधित की गई:
(₹ प्रति माह)
संभाली गए रोकड़
की मासिक औसत
राशि
$<=5$ लाख
5 लाख मे अधिक | छठे केन्द्रीय
वेतन आयोग की
दरें
$230-600$
$750-900$
$700$
1000
33. बर्दी भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। नब प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका वार्षिक भुगतान किया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत की गई:
निम्नलिखित वर्मों के लिए भिन्न-भिन्न दरें:
(i) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) कार्मिक – ऑपरेशनल और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमश: ₹27,800 प्रतिवर्ष और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक भुगतान किया जाएगा।
(ii) नर्स – ₹1800 प्रतिमाह की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।
आब्रजन ब्यूरो की सभी जांच चौकियों पर भी लागू किया जाए।
34. धुलाई भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। नब प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए। नसों के संबंध में परिधान भत्ते में मिला दिया गया और नसों के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया।

परिशिष्ट II
भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण

(1) (2) (3) (4)
क.सं. भत्ते का नाम 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार का निर्णय
1 दुर्घटना भत्ता रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरे रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
2 कार्यकरण भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित “अतिरिक्त पद भत्ता” लागू किया जाए। स्वीकृत
3 वैमानिक भत्ता बरकरार रखा जाए।
$50 \%$ तक वृद्धि की जाए।
स्वीकृत
4 एअर डिस्पेच वेतन समाम्र कर दिया जाए। स्वीकृत
5 एअर स्टूअर्ड भत्ता समाम्र कर दिया जाए। स्वीकृत
6 उड़न योग्यता
प्रमाण-पत्र भत्ता
बरकरार रखा जाए। $50 \%$ तक वृद्धि की जाए। स्वीकृत
7 किलोमीटरेज के बदले भत्ता रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरे रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| — | — | — | — |
| 8 | रनिंग
रूम
सुविधाओं के बदले
भला | रिपोर्ट में शामिल नहीं। | ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी। |
| 9 | वार्षिक भला | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ तक वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। | स्वीकृत |
| 10 | अंटार्कटिक भला | बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्‍ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा। | जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹ 1500 प्रति दिन और ₹ 1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गईं। दल के नेता की गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर $10 \%$ अतिरिक्त राशि मिलेगी। |
| 11 | सहायक रोकड़िया भला | समाप्त कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 12 | एएमवी भला | समाप्त कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 13 | प्रतिकूल जलवायु भला | पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में मिला दिया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आरउएच3 के अनुसार किया जाए। | स्वीकृत |
| 14 | भूटान प्रतिपूरक भला | बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। | स्वीकृत |
| 15 | बायलर बाँच कीपिंग भला | बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया गया। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आरउएच1 के अनुसार किया जाए। | स्वीकृत |
| 16 | पुस्तक भला | बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। | स्वीकृत |
| 17 | विश्राम भंग भला | रिपोर्ट में शामिल नहीं। | ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी। |
| 18 | ब्रेकडाउन भला | समाप्त कर दिया जाए | बरकरार रखा गया।
विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 ₹675 प्रति माह की गईं। |
| 19 | व्रीफकेस भला | बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। | स्वीकृत |
| 20 | शिविर भला | पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित प्रादेशिक सेना भले में मिला दिया जाए। | स्वीकृत |
| 21 | कैंटीन भला | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। | स्वीकृत |


| (1) | (2) | (3) | (4) |
| — | — | — | — |
| 22 | देखभाल भत्ता | पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित “अतिरिक्त कार्य भत्ता” लागू किया जाए।” | स्वीकृत |
| 23 | रोकड़ संभाल भत्ता | समाप्त कर दिया जाए | रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निश्रानुमार संशोधित की गईं: |
| | | | (₹ प्रति माह) |
| | | | संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि |
| | | | $<=5$ लाख |
| | | | 5 लाख से अधिक |
| 24 | बाल शिक्षा भत्ता | बरकरार रखा जाए। भुगतान प्रक्रिया सरल बनाई जाए। | स्वीकृत |
| 25 | विद्रोह प्रतिरोध भत्ता | बरकरार रखा जाए। इसे दूक्तिसंगत बनाया जाए। | स्वीकृत |
| 26 | वर्गीकरण भत्ता | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। | स्वीकृत |
| 27 | वस्त्र भत्ता | पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 28 | कोयला पायलट भत्ता | समाप्त कर दिया जाए | बरकरार रखा गया।
विद्यमान दरों की 2.25 से गुणा किया गया। दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹ 45 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गईं। |
| 29 | ‘कोबरा’ भत्ता | बरकरार रखा जाए। इसे दूक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए | स्वीकृत |
| 30 | कमान भत्ता | समाप्त कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 31 | कमांडो भत्ता | समाप्त कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 32 | वाणिज्य भत्ता | समाप्त कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 33 | क्वार्टर के बदले प्रतिपूर्ति | पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए “अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिको (पीवीओआर) के लिए आवास” हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू किए जाएं। | स्वीकृत |
| 34 | प्रतिपूरक (निर्माण अथवा सर्वेक्षण) भत्ता | बरकरार रखा जाए। इसे दूक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आर3एच2 के अनुसार किया जाए। | स्वीकृत |


(1) (2) (3) (4)
35 मिथित वैयक्तिक
साज-संभाल भत्ता
बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। स्वीकृत
36 कोडीमेंट भत्ता समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत
37 निरंतर उपस्थिति भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
38 वाहन भत्ता बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। स्वीकृत
39 कुकिंग अलाउंस बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आरउएच3 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
40 जीवन यापन भत्ता बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। स्वीकृत
41 न्यायालय भत्ता समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत
42 साईकिल भत्ता समाप्त कर दिया जाए बरकरार रखा गया।
डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹ 180 प्रति माह की गईं।
व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाएगा जहां किसी विशेष वर्ग के स्टॉफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो।
43 दैनिक भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
सभी प्रावधान रेल कार्मिको पर भी लागू होंगे।
लेवल-12 – 13 के लिए यात्रा प्रभार ’50 किमी तक गैरएसी टैक्सी प्रभार’ से संशोधित करके ’50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार’ और लेवल 14 और ऊपर के लिए’ 50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार’ से संशोधित करके ‘सरकारी कार्य के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार’ किया गया।
रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
44 विदेश यात्रा पर दैनिक भत्ता बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। स्वीकृत
45 महंगाई भत्ता (डीए) बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। यह समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं था।
46 सिविल कार्मिको के लिए
प्रतिनियुक्ति
(ड्यूटी) भत्ता
बरकरार रखा जाए।
उपरि सीमाओं में 2.25 गुणे की वृद्धि की जाए।
स्वीकृत
47 रक्षा कार्मिको के लिए प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 गुणे की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
48 डेस्क भत्ता समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत
49 बियोजन भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
50 आहार भत्ता समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत

(1) (2) (3) (4)
51 गोताखोरी भत्ता,
डिप मनी और
परिचर भत्ता
बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की बुद्धि की
जाए।
स्वीकृत
52 दोहरा प्रभार भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए।
पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित
“अतिरिक्त पद भत्ता” लागू किया जाए।
स्वीकृत
53 शैक्षिक रियायत बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया
जाए। कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया
जाए।
स्वीकृत
54 बिजली भत्ता समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
55 मंत्रिमंडल सचिव
के लिए सत्कार
भत्ता
समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
56 भारतीय रेलवे में
सत्कार भत्ता
समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
57 अतिरिक्त ड्यूटी
भत्ता
पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए।
पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित
“अतिरिक्त कार्य भत्ता” लागू होगा।
स्वीकृत
58 परिवार आवास
भत्ता (एफएए)
पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए।
पात्र कर्मचारियों पर “अधिकारी रैंक से
नीचे के कार्मिकों (पीवीओआर) के लिए
आवास” हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू
होंगे।
स्वीकृत
59 परिवार मकान
किराया भत्ता
बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए
रखी जाए।
स्वीकृत
60 परिवार नियोजन
भत्ता
समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
61 फील्ड एरिया भत्ता बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया
जाए।
स्वीकृत
62 नियत चिकित्सा
भत्ता (एफएमए)
बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनायी
रखी जाए।
₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹1000 प्रति माह
की गई।
63 नियत मौडिक
प्रतिपूर्ति
इमे एक पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर
दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-
प्रस्तावित ‘अतिरिक्त पद भत्ता’ लागू
होगा।
मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार
रखा गया।
विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया।
विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से
बढ़ाकर ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से
बढ़ाकर ₹54 की गई।
64 फ्लैग स्टेशन भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए।
पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित
“अतिरिक्त कार्य भत्ता” लागू होगा।
स्वीकृत
65 उड़ान प्रभार
प्रमाणपत्र भत्ता
पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए।
पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित
“अतिरिक्त कार्य भत्ता” लागू होगा।
स्वीकृत

(1) (2) (3) (4)
66 उडान भत्ता बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
67 उडन दस्ता भत्ता समाम कर दिया जाए। स्वीकृत
68 फ्री फॉल जम्प इन्स्ट्रक्टर भत्ता बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
69 अंत्येष्टि भत्ता समाप्त कर दिया जाए नाम में बदलाव के साथ ‘अंत्येष्टि व्यय’ के रूप में बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 1.5 मे गुणा किया गया।
दरें ₹6000 मे संशोधित करके ₹9000 की गई।
70 घाट भत्ता रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति मे अधिसूचित की जाएंगी।
71 अच्छी सेवा/अच्छा आचरण/बैज वेतन बरकरार रखा जाए। इसमें 2.25 के गुणांक मे वृद्धि की जाए। स्वीकृत
72 केल कर्तन भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाम किया जाए। इमे “मिथित व्यक्तिगत माज-मंभाल भत्ते” में शामिल किया जाए। स्वीकृत
73 अक्षमता भत्ता समाम कर दिया जाए। स्वीकृत
74 दुष्कर क्षेत्र भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 के गुणांक मे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
75 हार्डलाइंग मनी अलाउंस बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया जाए। पूर्ण दर का भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए स्वीकृत
76 मुख्यालय भत्ता समाम कर दिया जाए। स्वीकृत
77 स्वास्थ्य एवं
मलेरिया भत्ता
बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
78 उड्ड स्थान भत्ता बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
79 उड्डतर दक्षता
भत्ता
पृथक् भत्ते के रूप में समाम किया जाए।
पाव कर्मचारियों के लिए भाषा पुरस्कार अथवा मिश्रित कार्मिकों हेतु उड्डतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा।
स्वीकृत
80 सिविल कार्मिकी हेतु उड्डतर अर्हता प्रोत्साहन बरकरार रखा जाए। इमे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत

(1) (2) (3) (4)
81 अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता लागू होगा। मिलाया न गया और पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया।
आमूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
82 अवकाश आर्थिक प्रतिपूर्ति बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
83 अस्पताल रोगी
देखभाल
भत्ता/रोगी
देखभाल भत्ता
बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए।
अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य है कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परम्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केबल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं।
मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹4100 और लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹5300) के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/ रोगी देखभाल भत्ता मिलता रहेगा।
84 मकान किराया भत्ता बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं:
(i) मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी ( 50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए $30 \%$, वाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए $20 \%$ और जेड श्रेणी ( 5 लाख से कम आबादी) के शहर के लिए $10 \%$ की दर से क्रमश: ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए।
(ii) महंगाई भत्ता $25 \%$ से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: $27 \%, 18 \%$ और $9 \%$ तथा महंगाई भत्ते के $50 \%$ से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: $30 \%, 20 \%$ और $10 \%$ कर दिया जाएगा।
85 कुटीर भत्ता समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
86 जल सर्वेक्षण भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
87 प्रारंभिक उपकरण भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए। स्वीकृत
88 अनुदेश भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए “प्रशिक्षण भत्ता” लागू किया जाए। स्वीकृत
89 इंटरनेट भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| — | — | — | — |
| 90 | अन्वेषण भत्ता | समाम्र कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 91 | द्वीप समूह विशेष
ड्यूटी भत्ता | बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए। | स्वीकृत |
| 92 | जज महाधिक्क्ता विभागीय परीक्षा अवार्ड | पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। पाव कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित “रक्षा कार्मिकों हेतु उड््धतर अर्हता प्रोत्साहन” लागू किया जाए। | स्वीकृत |
| 93 | किलोमीटरेज भत्ता | रिपोर्ट में शामिल नहीं। | ये दरें रेलवे बोर्ड और परिमंषों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति मे अधिसूचित की जाएंगी। |
| 94 | किट रख-रखाव भत्ता | पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए। | विशेष सुरक्षा दल (एमपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एमपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया। |
| 95 | भाषा भत्ता | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। | स्वीकृत |
| 96 | भाषा अवार्ड | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। | स्वीकृत |
| 97 | भाषा ईनाम एवं भत्ता | समाम्र कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 98 | प्रक्षेपण अभियान भत्ता | समाप्त कर दिया जाए। | बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया।
दरें ₹ 7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹ 11250 प्रति वर्ष की गई। |
| 99 | सावकाश यात्रा
रियायत
(एलटीमी) | बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया जाए। यथोचित परिवर्तन करके एक अतिरिक्त नि:शुल्क रेलवे वारंट केन्द्रीय मशस्व पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सभी कार्मिकों को दिया जाए। | सावकाश यात्रा रियायत के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें बगैर किमी परिवर्तन के स्वीकार की जाती हैं।
तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय नौसेना के कार्मिक फील्ड ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किए जाते हैं, इसलिए अतिरिक्त नि:शुल्क रेलवे वारंट भारतीय तटरक्षक बल को नहीं दिया जाएगा। |
| 100 | पुस्तकालय भत्ता | पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। पाव कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित “अतिरिक्त कार्य भत्ता” लागू किया जाए। | स्वीकृत |
| 101 | मारकोस एंड
चेरियट अलाउंस | बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोचिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए। | स्वीकृत |
| 102 | पदक भत्ता | बरकरार रखा जाए। | स्वीकृत |
| 103 | मेस भत्ता | “भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण” के अधीन “चल स्टॉफ” के लिए बरकरार रखा जाए और $50 \%$ की वृद्धि की जाए। नर्सिंग स्टॉफ के लिए इसे समाम्र किया जाए। | स्वीकृत |
| 104 | महानगर भत्ता | समाम्र कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 105 | सड़क से यात्रा के लिए मील भत्ता | बरकरार रखा जाए। | स्वीकृत |


(1) (2) (3) (4)
106 मोबाइल फोन भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे वुक्ति्रंगत बनाया जाए। स्वीकृत
107 शौर्य पुरस्कारों से संबंधित मौडिक भत्ता बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। स्वीकृत
108 राष्ट्रीय अवकाश भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
109 समाचार पत्र भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे वुक्ति्रंगत बनाया जाए। स्वीकृत
110 रात्रि ड्यूटी भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे वुक्ति्रंगत बनाया जाए। स्वीकृत
111 रात्रि गश्त भत्ता समाम्र कर दिया जाए। स्वीकृत
112 प्रैक्टिसबंदी भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके वुक्ति्रंगत बनाया जाए। स्वीकृत
113 परमाणु अनुसंधान संयंत्र सहायता भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
114 नर्सिंग भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। विद्यमान दरों को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹4800 प्रति माह से संशोधित करके ₹ 7200 प्रति माह की गई।
115 रक्षा बलों में सरकारी आतिथ्य अनुदान समाम्र कर दिया जाए। स्वीकृत
116 स्थानापन्न भत्ता रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
117 ऑपरेशन थिएटर भत्ता समाप्त कर दिया जाए बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया।
दरें ₹360 प्रति माह से संशोधित करके ₹540 प्रति माह की गई।
118 अर्दली भत्ता बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। स्वीकृत
119 संगठन विशेष वेतन समाम्र कर दिया जाए। स्वीकृत
120 फुटकर खर्च भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए “विदेश यात्रा पर दैनिक भत्ता” लागू किया जाए। स्वीकृत
121 पोशाक भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाम्र किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए। स्वीकृत
122 आउट स्टेशन (संरोध) भत्ता रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।

(1) (2) (3) (4)
123 आउट स्टेशन
(रिलीविंग) भत्ता
रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरे रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति मे अधिसूचित की जाएंगी।
124 आउट-टर्न भत्ता समाग्र कर दिया जाए। स्वीकृत
125 समयोपरि भत्ता सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर समाप्त कर दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को ‘प्रचालन स्टॉफ’ की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है।
समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।
126 पैरा भत्ते बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
127 पैरा-जम्प अनुदेशक भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
128 संसद सहायक भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
129 पीसीओ भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
130 स्नातकोत्तर भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
131 प्रफेशनल अपडेट भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ बढ़ाया जाए। कुछ और वर्मों पर भी लागू किया जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाएगा। विद्यमान दर को 1.5 मे गुणा किया गया। दरे ₹ 7500 प्रति वर्ष मे संशोधित करके ₹ 11250 प्रति वर्ष की गई।
132 परियोजना भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
133 अर्हता भत्ता बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। स्वीकृत
134 अर्हता अनुदान पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नव-प्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा।
तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के माच स्वीकार की जाती हैं कि:
(i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और
(ii) पाठ्यक्रमों की समीक्षा बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों महित विशेषज्ञों को सहयोजित करके 31.12.2017 तक कर ली जाए।
135 अर्हता वेतन बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 से गुणा करके बढ़ाया जाए। स्वीकृत

(1) (2) (3) (4)
136 राजभापा भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित “अतिरिक्त कार्य भत्ता” लागू किया जाए। स्वीकृत
137 राजधानी भत्ता समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
138 राशन मनी भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन और राशन मनी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।
शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा।
शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
139 जलपान भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 के गुणांक में बढ़ाया जाए। स्वीकृत
140 किराया मुक्त आवास समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
141 सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 के गुणांक में बढ़ाया जाए। स्वीकृत
142 जोखिम भत्ता समाप्त कर दिया जाए बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹60 प्रति माह से संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गई।
143 पोशाक भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए। स्वीकृत
144 पोशाक रख-रखाव भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए। स्वीकृत
145 बचत बैंक भत्ता समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
146 मागर गमन भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
147 गुप्त भत्ता समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
148 जूता भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए। स्वीकृत
149 आलुलिपि भत्ता समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
150 शंटिंग भत्ता रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।

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151 सियाचिन भला बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेबल 9 और उसमे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेबल 8 और उसमे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाए।
दरें इस प्रकार संशोधित की गई:
लेवल 9 और उसमे ऊपर के लिए ₹31500 से संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और
लेवल 8 और उसमे नीचे के लिए ₹21000 से संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
152 क्वार्टर के बदले एकल भला पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए “अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास” हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू किए जाएं। स्वीकृत
153 प्रबाधन साबुन भला पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे मिचित वैयत्तिक साज-संभाल भत्ते में सिला दिया जाए। स्वीकृत
154 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भला समाप्त कर दिया जाए बरकरार रखा गया।
विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया।
दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
155 नि:शक्त महिलाओं के लिए बाल देखभाल हेतु विशेष भला बरकरार रखा जाए। इसमें $100 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
156 मुख्य सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा अधिकारियों को विशेष भला बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
157 विशेष नियुक्ति भला पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित ‘अतिरिक्त कार्य भला’ लागू होगा। विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के $2 \%$ प्रति माह की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र मूची में एएसआई (आरएम), एएमआई (आरओ) और एसआई (आरएम) को शामिल किया गया।
158 विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भला समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
159 विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भला पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भला-I, II या III लागू होगा। विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भला स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों की सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ खडे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधन-पूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भला का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
160 विशेष डीओटी वेतन समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत

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| 161 | विशेष ड्यूटी भत्ता | बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।
विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए। | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरवरी, 2009 के का. ज्ञा. सं. 14017/4/2005-एआईएम (II) के अनुसार ‘अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता’ $25 \%$ की दर से दिया जाता है।
विशेष ड्यूटी भत्ता $12.5 \%$ की दर से दिया जाता है। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। इन दोनों भत्तों अर्थात् ‘अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता’ और ‘विशेष ड्यूटी भत्ता’ का भुगतान वर्तमान की तरह क्रमश: $20 \%$ और $10 \%$ की संशोधित दरों में जारी रहेगा। |
| 162 | विशेष बल भत्ता | बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए। | स्वीकृत |
| 163 | विशेष घटना/जांच/ सुरक्षा भत्ता | बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया।
राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करे और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत करे। | विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के $40 \%$ से संशोधित करके $55 \%$ और गैर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के लिए $20 \%$ से संशोधित करके $27.5 \%$ किया गया।
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के $20 \%$ की दर से प्रदान किया जाएगा।
यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के प्रस्ताव की जांच करेगा। |
| 164 | विशेष एनसी गेट भत्ता | बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। | स्वीकृत |
| 165 | विशेष
एनसीआरबी वेतन | ममाम कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 166 | विशेष चालन स्टॉफ भत्ता | बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्गों पर भी लागू किया जाए। | भत्ते का नाम ‘अतिरिक्त भत्ता’ बना रहेगा। |
| 167 | विशेष वैज्ञानिक वेतन | ममाम कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 168 | विशेषज्ञ भत्ता | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। | स्वीकृत |
| 169 | चश्मा भत्ता | ममाम कर दिया जाए। | स्वीकृत |
| 170 | विभाजित ड्यूटी भत्ता | बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। | स्वीकृत |


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171 अध्ययन भत्ता समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत
172 पनडुब्बी भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युत्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
173 पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युत्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच1 के अनुसार यथानुपात आधार पर किया जाए। स्वीकृत
174 पनडुब्बी तकनीकी भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युत्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। स्वीकृत
175 निर्वाह भत्ता बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए। स्वीकृत
176 प्रशिक्षण
प्रतिष्ठानों
में मक्कार भत्ता
समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत
177 सुप्रीम कोर्ट
रजिस्ट्री के न्यायिक
अधिकारियों को
मक्कार भत्ता
समाग़ कर दिया जाए। स्वीकृत
178 सुंदरबन भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाग़ किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में शामिल किया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
179 प्रादेशिक सेना
अधिदान
पृथक् भत्ते के रूप में समाग़ किया जाए। नव प्रस्तावित प्रादेशिक सेना भत्ते में मिला दिया जाए। स्वीकृत
180 सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युत्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
181 स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युत्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत

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182 तकनीकी भत्ता तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा।
तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकी के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।
₹3000 प्रति माह और ₹4500 प्रति माह की दर से तकनीकी भत्ते (स्तर – I और II) की विद्यमान प्रणाली 31.03.2018 तक जारी रखी जाए।
बदलती रक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों, बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों को सहयोजित करके अर्हता अनुदान (रक्षा कार्मिकों के लिए उड्gतर अर्हता प्रोत्साहन) के साथ-साथ तकनीकी भत्ते (स्तर-I और II) के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 से पहले पूरी की जाए।
पाठ्यक्रमों की समीक्षा के बाद ही तकनीकी भत्ते (स्तर-II) को 31.03.2018 से आगे जारी रखा जाए।
183 कार्यकाल भत्ता बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 के गुणांक से वृद्धि की जाए। स्वीकृत
184 परीक्षण पायलट और उडान परीक्षण अभियंता भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आर1एच3 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत
185 प्रशिक्षण भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। यह भत्ता पात्र कर्मचारी के लिए उसके संपूर्ण करियर के दौरान पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ही देय होगा। पांच वर्ष की निर्धारित सीमा को हटाया गया। कार्यकानों के बीच मानक उपभमन अवधि लागू होगी।
186 प्रशिक्षण वजीफा समाप्त कर दिया जाए। स्वीकृत
187 परिवहन भत्ता बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। स्वीकृत
188 यात्रा भत्ता बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।
भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।
वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 से 8 हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे।
यात्रा पात्रताओं के लिए रक्षा बलों के लेवल 5क को लेवल 6 में मिला दिया गया।
विद्यमान प्रणाली को रेल मंत्रालय में जारी रखा जाएगा।
189 कोषागार भत्ता समाप्त कर दिया जाए। रोकड संभाल भत्ते और कोषागार भत्ते को परस्पर पर मिला दिया गया और दरों को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया:
(₹ प्रतिमाह)
संभाली मई
औसत मासिक
रोकड | $\begin{aligned} & \text { छठे केन्द्रीय } \ & \text { वेतन आयोग के } \ & \text { अनुसार दरें } \end{aligned}$
$<=5$ लाख | 230-600
5 लाख से
अधिक | 750-900
190 जनजातीय क्षेत्र भत्ता पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में शामिल कर दिया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोषिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। स्वीकृत

(1) (2) (3) (4)
191 भ्रमण भला रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरे रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की महमति मे अधिसूचित की जाएंगी।
192 बर्दी भला पृथक् भत्ते के रूप में समाग्र किया जाए।
इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका भुगतान वार्षिक रूप मे किया जाए।
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत की गई हैं:
निम्नलिखित श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न दरे:
(i) विशेष सुरक्षा दल (एमपीजी) कार्मिक – इन्हें ऑपरेशनल और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमश: ₹27,800 और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर मे भुगतान किया जाएग।
(ii) नर्मे – इन्हें ₹1800 प्रतिमाह की दर मे मासिक भुगतान किया जाएग।
आब्रजन ब्यूरो की सभी जांच चौकियों पर लागू किया जाए।
193 इकाई प्रमाण पत्र एवं प्रभार प्रमाण पत्र भला बरकरार रखा जाए। $50 \%$ की वृद्धि की जाए। स्वीकृत
194 सतर्कता भला समाग्र कर दिया जाए। स्वीकृत
195 प्रतीक्षा ड्यूटी भला रिपोर्ट में शामिल नहीं। ये दरे रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की महमति मे अधिसूचित की जाएंगी।
196 धुलाई भला पृथक् भत्ते के रूप में समाग्र किया जाए।
इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।
नर्मों के संबंध में परिधान भत्ते में शामिल किया गया और नर्मों के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया।
197 रेलवे के लिए नए भत्ते:
(i) विशेष ट्रेन कंट्रोलर का भत्ता, और
(ii) ट्रैक मेंटेनरो के लिए जोखिम एवं कठिनाई भला
अग्निशमन स्टॉफ के लिए नया भला:
(i) केन्द्र सरकार और संच राज्य क्षेत्रों के अग्निशमन स्टॉफ के लिए जोखिम एवं कठिनाई भला
(i) विशेष ट्रेन कंट्रोलर भत्ता – सेक्शन कंट्रोलर और उप मुख्य कंट्रोलर को ₹5,000 प्रतिमाह की दर मे भुगतान किया जाए।
(ii) भारतीय रेल के ट्रैक मेंटेनर-I, II, III और IV को जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोसिका आर3एच2 के अनुसार जोखिम एवं कठिनाई भत्ता दिया जाए (लेवल 8 और उसमे नीचे के लिए ₹2700 और लेवल 9 और उसमे उपर के लिए ₹3400)। अग्निशमन स्टॉफ के लिए नया भला:
(i) जोखिम एवं कठिनाई भला मैट्रिक्स की कोव्टिका आर2एच3 (लेवल 8 और उसमे नीचे के लेवल के लिए ₹2700 और लेवल 9 तथा उसमे ऊपर के लेवल के लिए ₹3400) के अनुसार जोखिम एवं कठिनाई भला।
स्वीकृत