The Central Government, in consultation with the Jammu and Kashmir Government, has amended the All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) Rules, 1958. This amendment allows for an extension of service beyond six months for members holding the position of Chief Secretary of the Jammu and Kashmir state. This extension is granted with the prior approval of the Central Government, provided there are sufficient justifications and it is in the public interest. The extension can be for a maximum of three years or until the Chief Secretary reaches the age of sixty-two, whichever is earlier. These new rules, referred to as the All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) (Amendment) Rules, 2018, came into effect from their publication in the Official Gazette.
SOURCE PDF LINK :
Click to access gazette%20notification-hindi%20vrsnRpwbR.pdf
Click to view full document content

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सुमवार, मई 16, 2018/मैशाख 26, 1940 No. 318
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2018/VAISAKHA 26, 1940
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 मई, 2018
साः.का.नि. 457(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाएं, (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रकृत हुए माने जाएंगे।
- अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 नियम 16 में तीसरे परलोक के बाद उप नियम 1 के अधीन निम्नलिखित परलोक की अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु शर्त यह भी है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से पूर्ण औचित्य तथा लोकप्रियता में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा की गई संस्तुति पर मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर राज्य का पद धारित करने वाले सेवा के सदस्य को मुख्य सचिव की अधिकतम तीन वर्षों की कुल पदावधि तथा सात वर्षों की आयु तक, जो भी पहले हो, छह महीनों से आगे असाधारण परिस्थितियों में सेवा विस्तार प्रदान किया जा सकता है।”
[फा.सं. 24012/04/2018-अ.भा.से.-II] कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव
टिप्पणी : – प्रधान नियम 18 अगस्त, 1958 की मा.का.नि.मं. 728(अ), भाग II, धारा 3, उप-धारा (I) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-
| क्रम सं. | मा.का.नि.मं. | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | 526 | 04 सितम्बर, 1964 |
| 2. | 527 | 03 अप्रैल, 1965 |
| 3. | 528 | 03 अप्रैल, 1965 |
| 4. | 529 | 03 अप्रैल, 1965 |
| 5. | 572 | 17 अप्रैल, 1965 |
| 6. | 215 | 12 फरवरी, 1965 |
| 7. | 1915 | 17 फरवरी, 1966 |
| 8. | 590 | 03 मार्च, 1968 |
| 9. | 687 | 06 जुलाई, 1974 |
| 10. | 755 | 02 जुलाई, 1974 |
| 11. | 946 | 07 सितम्बर, 1974 |
| 12. | 27(अ) | 24 जनवरी, 1975 |
| 13. | 724 | 14 जून, 1975 |
| 14. | 2264 | 23 अगस्त, 1975 |
| 15. | 2635 | 08 नबम्बर, 1975 |
| 16. | 2030 | 20 दिसम्बर, 1975 |
| 17. | 128 | 31 जनवरी, 1976 |
| 18. | 196 | 14 फरवरी, 1976 |
| 19. | 316 | 06 मार्च, 1976 |
| 20. | 504 | 10 अप्रैल, 1976 |
| 21. | 758 | 05 जून, 1976 |
| 22. | 757 | 05 जून, 1976 |
| 23. | 1182 | 14 अगस्त, 1976 |
| 24. | 1765 | 25 दिसम्बर, 1976 |
| 25. | 579 | 07 मई, 1977 |
| 26. | 830 | 02 जुलाई, 1977 |
| 27. | 831 | 02 जुलाई, 1977 |
| 28. | 1598(अ) | 6 नबम्बर, 1977 |
| 29. | 1700(अ) | 24 दिसम्बर, 1977 |
| 30. | 252(अ) | 18 फरवरी, 1978 |
| 31. | 253(अ) | 18 फरवरी, 1978 |
| 32. | 460(अ) | 08 अप्रैल, 1978 |
| 33. | 922(अ) | 22 जुलाई, 1978 |
| 34. | 924(अ) | 22 जुलाई, 1978 |
| 35. | 214(अ) | 02 जनवरी, 1979 |
| 36. | 161(अ) | 03 फरवरी, 1979 |
| 37. | 373(अ) | 03 फरवरी, 1979 |
| 38. | 1151(अ) | 15 सितम्बर, 1979 |
| 39. | 1291(अ) | 22 अक्टूबर, 1979 |
| 40. | 512(अ) | 10 मई, 1980 |
| 41. | 545(अ) | 17 मई, 1980 |
|---|---|---|
| 42. | 546(अ) | 17 मई, 1980 |
| 43. | 978(अ) | 27 सितम्बर, 1980 |
| 44. | 248(अ) | 07 मार्च, 1981 |
| 45. | 276(अ) | 14 मार्च, 1981 |
| 46. | 705(अ) | 01 अगस्त, 1981 |
| 47. | 293(अ) | 09 जनवरी, 1983 |
| 48. | 557(अ) | 03 जुलाई, 1983 |
| 49. | 712(अ) | 01 अक्टूबर, 1983 |
| 50. | 33(अ) | 21 जनवरी, 1984 |
| 51. | 559(अ) | 15 जून, 1985 |
| 52. | 813(अ) | 31 अगस्त, 1985 |
| 53. | 275(अ) | 22 मई, 1987 |
| 54. | 343(अ) | 03 अप्रैल, 1988 |
| 55. | 271(अ) | 06 जुलाई, 1988 |
| 56. | 567(अ) | 16 जुलाई, 1988 |
| 57. | 91(अ) | 25 फरवरी, 1989 |
| 58. | 420(अ) | 21 फरवरी, 1990 |
| 59. | 101(अ) | 16 फरवरी, 1991 |
| 60. | 2890(अ) | 23 नबम्बर, 1991 |
| 61. | 308(अ) | 19 जून, 1993 |
| 62. | 717(अ) | 19 दिसम्बर, 1997 |
| 63. | 718(अ) | 19 दिसम्बर, 1997 |
| 64. | 249(अ) | 13 मई, 1998 |
| 65. | 252(अ) | 18 मई, 1998 |
| 66. | 259(अ) | 22 मई, 1998 |
| 67. | 548(अ) | 31 अगस्त, 1998 |
| 68. | 719(अ) | 07 दिसम्बर, 1998 |
| 69. | 35(अ) | 14 जनवरी, 1999 |
| 70. | 702(अ) | 01 सितम्बर, 2000 |
| 71. | 355(अ) | 14 मई, 2001 |
| 72. | 524(अ) | 11 जुलाई, 2001 |
| 73. | 49(अ) | 18 जनवरी, 2002 |
| 74. | 779(अ) | 12 नबम्बर, 2002 |
| 75. | 385(अ) | 07 मई, 2003 |
| 76. | 105(अ) | 06 फरवरी, 2004 |
| 77. | 820(अ) | 20 दिसम्बर, 2004 |
| 78. | 617(अ) | 30 सितम्बर, 2005 |
| 79. | 699(अ) | 30 नबम्बर, 2005 |
| 80. | 727(अ) | 20 दिसम्बर, 2005 |
| 81. | 360(अ) | 12 जून, 2006 |