Amendment to All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) Rules, 1958

A

The Central Government, in consultation with the Jammu and Kashmir Government, has amended the All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) Rules, 1958. This amendment allows for an extension of service beyond six months for members holding the position of Chief Secretary of the Jammu and Kashmir state. This extension is granted with the prior approval of the Central Government, provided there are sufficient justifications and it is in the public interest. The extension can be for a maximum of three years or until the Chief Secretary reaches the age of sixty-two, whichever is earlier. These new rules, referred to as the All India Services (Death-cum-Retirement Benefit) (Amendment) Rules, 2018, came into effect from their publication in the Official Gazette.

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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सुमवार, मई 16, 2018/मैशाख 26, 1940 No. 318

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2018/VAISAKHA 26, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2018

साः.का.नि. 457(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाएं, (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।
  2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रकृत हुए माने जाएंगे।
  3. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-लाभ) विनियमावली, 1958 नियम 16 में तीसरे परलोक के बाद उप नियम 1 के अधीन निम्नलिखित परलोक की अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु शर्त यह भी है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से पूर्ण औचित्य तथा लोकप्रियता में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा की गई संस्तुति पर मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर राज्य का पद धारित करने वाले सेवा के सदस्य को मुख्य सचिव की अधिकतम तीन वर्षों की कुल पदावधि तथा सात वर्षों की आयु तक, जो भी पहले हो, छह महीनों से आगे असाधारण परिस्थितियों में सेवा विस्तार प्रदान किया जा सकता है।”

[फा.सं. 24012/04/2018-अ.भा.से.-II] कविता वी. पद्मनाभन, उप सचिव


टिप्पणी : – प्रधान नियम 18 अगस्त, 1958 की मा.का.नि.मं. 728(अ), भाग II, धारा 3, उप-धारा (I) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क्रम सं. मा.का.नि.मं. दिनांक
1. 526 04 सितम्बर, 1964
2. 527 03 अप्रैल, 1965
3. 528 03 अप्रैल, 1965
4. 529 03 अप्रैल, 1965
5. 572 17 अप्रैल, 1965
6. 215 12 फरवरी, 1965
7. 1915 17 फरवरी, 1966
8. 590 03 मार्च, 1968
9. 687 06 जुलाई, 1974
10. 755 02 जुलाई, 1974
11. 946 07 सितम्बर, 1974
12. 27(अ) 24 जनवरी, 1975
13. 724 14 जून, 1975
14. 2264 23 अगस्त, 1975
15. 2635 08 नबम्बर, 1975
16. 2030 20 दिसम्बर, 1975
17. 128 31 जनवरी, 1976
18. 196 14 फरवरी, 1976
19. 316 06 मार्च, 1976
20. 504 10 अप्रैल, 1976
21. 758 05 जून, 1976
22. 757 05 जून, 1976
23. 1182 14 अगस्त, 1976
24. 1765 25 दिसम्बर, 1976
25. 579 07 मई, 1977
26. 830 02 जुलाई, 1977
27. 831 02 जुलाई, 1977
28. 1598(अ) 6 नबम्बर, 1977
29. 1700(अ) 24 दिसम्बर, 1977
30. 252(अ) 18 फरवरी, 1978
31. 253(अ) 18 फरवरी, 1978
32. 460(अ) 08 अप्रैल, 1978
33. 922(अ) 22 जुलाई, 1978
34. 924(अ) 22 जुलाई, 1978
35. 214(अ) 02 जनवरी, 1979
36. 161(अ) 03 फरवरी, 1979
37. 373(अ) 03 फरवरी, 1979
38. 1151(अ) 15 सितम्बर, 1979
39. 1291(अ) 22 अक्टूबर, 1979
40. 512(अ) 10 मई, 1980
41. 545(अ) 17 मई, 1980
42. 546(अ) 17 मई, 1980
43. 978(अ) 27 सितम्बर, 1980
44. 248(अ) 07 मार्च, 1981
45. 276(अ) 14 मार्च, 1981
46. 705(अ) 01 अगस्त, 1981
47. 293(अ) 09 जनवरी, 1983
48. 557(अ) 03 जुलाई, 1983
49. 712(अ) 01 अक्टूबर, 1983
50. 33(अ) 21 जनवरी, 1984
51. 559(अ) 15 जून, 1985
52. 813(अ) 31 अगस्त, 1985
53. 275(अ) 22 मई, 1987
54. 343(अ) 03 अप्रैल, 1988
55. 271(अ) 06 जुलाई, 1988
56. 567(अ) 16 जुलाई, 1988
57. 91(अ) 25 फरवरी, 1989
58. 420(अ) 21 फरवरी, 1990
59. 101(अ) 16 फरवरी, 1991
60. 2890(अ) 23 नबम्बर, 1991
61. 308(अ) 19 जून, 1993
62. 717(अ) 19 दिसम्बर, 1997
63. 718(अ) 19 दिसम्बर, 1997
64. 249(अ) 13 मई, 1998
65. 252(अ) 18 मई, 1998
66. 259(अ) 22 मई, 1998
67. 548(अ) 31 अगस्त, 1998
68. 719(अ) 07 दिसम्बर, 1998
69. 35(अ) 14 जनवरी, 1999
70. 702(अ) 01 सितम्बर, 2000
71. 355(अ) 14 मई, 2001
72. 524(अ) 11 जुलाई, 2001
73. 49(अ) 18 जनवरी, 2002
74. 779(अ) 12 नबम्बर, 2002
75. 385(अ) 07 मई, 2003
76. 105(अ) 06 फरवरी, 2004
77. 820(अ) 20 दिसम्बर, 2004
78. 617(अ) 30 सितम्बर, 2005
79. 699(अ) 30 नबम्बर, 2005
80. 727(अ) 20 दिसम्बर, 2005
81. 360(अ) 12 जून, 2006