This notification amends the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, introducing new pay scales and designations for various positions within the Indian Forest Service, particularly for the AGMUT cadre. It specifies revised pay for Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests (Wildlife and Biodiversity), and other equivalent ranks across different states and union territories. The amendment also details pay scales for Deputy Conservator of Forests and other forest service roles in regions like Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Puducherry, and Chandigarh. This revision aims to standardize and update the pay structure for forest service personnel.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 16016_06_2008-AIS-II(B)IFS-H.pdf
Click to view full document content
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009
सा.का.नि. 194(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : –
- (i) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2009 है । (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :- (क) अनुसूची II-क में “राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” तालिका के प्रथम कॉलम की ‘ए.जी.एम.यू.टी.’ प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –
अरुणाचल प्रदेश
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | रुपए 80,000/-(नियत) | |
|---|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव तथा बायोडाइवर्सिटी) एवं सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | एच.ए.जी. +: रुपए 75500-80000/- | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं सतर्कता) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण एवं कार्य योजना) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान तथा मूल्यांकन) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (वन विकास अभिकरण तथा सूचना प्रोथॉगिकी) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- || | मुख्य वन संरक्षक (राज्य वन अनुसंधान संस्थान) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| :–: | :–: | :–: |
| मुख्य वन संरक्षक, पष्पिमी मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| वन संरक्षक (मुख्यालय) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (योजना तथा सांख्यिकी) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (मोनीटरिंग तथा मूल्यांकन) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक (प्रोजेक्ट टाईगर) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक, उत्तरी कार्य योजना | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक, पूर्वी कार्य योजना | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
मोवा
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
|---|---|---|
| मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं विकास) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| वन संरक्षक (वन्यजीवन तथा इकोटूरिज्म) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (संरक्षण) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
मिजोरम
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | एच.ए.जी. +: रुपए 75500- 80000/- |
|
|---|---|---|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं सतर्कता) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी मंडल | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा मॉनीटरिंग) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| वन संरक्षक (योजना) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (टाईगर रिजर्व, डम्पा) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (मुख्यालय) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |अंडमान और निकोबार प्रशासन |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक | एच.ए.जी. +: रुपए 75500- $80000 /-$ |
|
|---|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | एच.ए.जी. +: रुपए 75500- $80000 /-$ |
|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं सतर्कता तथा पर्यावरण एवं संरक्षण) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना एवं विकास) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक मंडल) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (तटीय अंचल तथा वन संरक्षण) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (जैव-विविधता संरक्षण एवं बायोस्फीयर रिजर्व) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान तथा कार्ययोजना) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| मुख्य वन संरक्षक (विकास और उपयोगिता एवं इकोटूरिज्म) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- | |
| वन संरक्षक (मुख्यालय) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (वन्यजीवन) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- | |
| वन संरक्षक (इकोटूरिज्म, बायोस्फीयर रिजर्व और तटीय अंचल) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव
| मुख्य वन संरक्षक | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- |
|---|---|
| वन संरक्षक (वन्यजीवन) तथा सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
दिल्ली
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 12000/- |
|---|---|
| मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) तथा सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 10000/- |
| वन संरक्षक (प्रशासन तथा विकास) | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
पुदुच्चेरी
वन संरक्षक (पर्यावरण एवं वन) तथा सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/-# लक्षद्वीप
| वत संरक्षक (पर्यावरण एवं वत) तथा सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
|---|---|
चण्डीगढ प्रशासन
| वत संरक्षक (पर्यावरण एवं वत) तथा सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. | पी.बी-4 + जी.पी. रुपए 8900/- |
|---|---|
(ख) अनुसूची II-ख में – समय वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पर्दो सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वत सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन वाले पर्दो में, ए.जी.एम.यू.टी. प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
अरुणाचल प्रदेश
उप वत संरक्षक (प्रादेशिक अर्थात् नामसई, रोइंग, जयरामपुर, देवमाली, बैंडेरदेवा, तेजु, पासीघाट, बाम्डीला, अलांग, हपोली, तवांग)
उप वत संरक्षक (सामाजिक वानिकी)
उप वत संरक्षक (उद्योग)
उप वत संरक्षक (माइनर वत प्रोड्यूस/एत.टी.एफ.पी.)
उप वत संरक्षक (सिल्यीकल्चर)
उप वत संरक्षक (वन्यजीवन – नाहरलागुन/सेजुसा/जैगिंग)
उप वत संरक्षक (बायोस्फीयर रिजर्व तथा इकोटूरिज्म)
गोवा
उप वत संरक्षक (मुख्यालय)
उप वत संरक्षक (उत्तर)
उप वत संरक्षक (दक्षिण)
उप वत संरक्षक (कार्ययोजना)
उप वत संरक्षक (पार्क, गार्डन, सामाजिक वानिकी)
उप वत संरक्षक (अनुसंधान तथा प्रशिक्षण)
उप वत संरक्षक (वन्यजीवन-दक्षिण)
उप वत संरक्षक (वन्यजीवन-उत्तर)# मिजोरम
उप वन संरक्षक (आइजोल, चम्फई, कोलासिब, लुंगलेई, क्वारथा, दरलान)
उप वन संरक्षक (कार्ययोजना)
उप वन संरक्षक (वन्यजीवन)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन
उप वन संरक्षक (योजना तथा मॉनीटरिंग)
उप वन संरक्षक (मिल)
उप वन संरक्षक (सिल्वीकल्चर)
उप वन संरक्षक (कार्ययोजना)
उप वन संरक्षक (वन्यजीवन)
उप वन संरक्षक (दक्षिणी अंडमान, बारातंग, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मायाबंडर, निकोबार, लिटिल अंडमान)
दादर तथा नागर हवेली, दमन और दीव
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक)
उप वन संरक्षक (वन्यजीवन)
उप वन संरक्षक, दमन और दीव
दिल्ली
उप वन संरक्षक (उत्तर, दक्षिण, पचिम)
उप वन संरक्षक (संरक्षण तथा मॉनीटरिंग)
पुदुच्चेरी
उप वन संरक्षक
लक्षद्वीप
उप वन संरक्षकचण्डीगढ़ प्रशासन
उप वत संरक्षक
उप वत संरक्षक (बोटालिकल गाईत तथा तेचर रिजर्व)
[सं. 16016/06/2008-अ.भासे. II (ख)]
हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी : मुख्य नियम सा.का.नि. संख्या 109(अ) दिनांक 21.2.1968 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र मे प्रकाशित किए गए थे तथा बाद मे उनमे सा.का.नि. सं. 691(अ) दिनांक 27.09 .2008 द्वारा संशोधन किया गया था :-